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नवनीत राणा ने किया CM उद्धव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा – हनुमान चालीसा अपराध तो 14 दिन क्या, 14 साल की जेल के लिए भी तैयार

अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार नवनीत राणा के खिलाफ कोर्ट में अवमानना का याचिका डालने वाली है, क्योंकि दावा है कि उन्होंने मीडिया में बयान देकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।

सांसद नवनीत राणा जेल से छूटने के बाद अस्पताल में भर्ती थीं, जहाँ उनका उनका इलाज चल रहा था। अब उन्होंने अस्पताल से निकले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। राणा दंपति सोमवार (9 मई, 2022) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली निकलेंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय जाएँगे। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिल कर पूरे मामले की शिकायत देने की योजना भी बनाई है। जेजे अस्पताल में उनका स्पोंडिलोसिस का इलाज चल रहा था।

उससे पहले उन्हें भायखला जेल में रखा गया था। अस्पताल से निकलने के बाद समर्थकों ने ‘जय श्री राम’ के नारे के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि आगामी चुनाव में वो कहीं से भी लादेन, वो उनके खिलाफ ही ताल ठोकेंगी। आगामी बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (BMC) चुनावों में शिवसेना के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है तो इसके लिए वो 14 दिन क्या, 14 वर्षों तक भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने भी नवनीत राणा से मुलाकात की है। 36 वर्षीय सांसद ने कहा, “मैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ूँगी।हिम्मत है तो जीत कर दिखाओ।” 12 दिन जेल और 3 दिन अस्पताल में रह कर वापस आईं नवनीत राणा ने ने जेल में अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा, “संजय राउत ने मुझे 20 फ़ीट भूमिगत दफ़न करने की बात कही थी। BMC में शिवसेना ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए जनता उसे जमीन से 20 फ़ीट नीचे फेंक देगी।”

राणा दंपति ने कहा कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और मंत्री अनिल परब जल्द से जेल जाने वाले हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार नवनीत राणा के खिलाफ कोर्ट में अवमानना का याचिका डालने वाली है, क्योंकि दावा है कि उन्होंने मीडिया में बयान देकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। नवनीत राणा ने ऐलान कर दिया है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। दोनों फ़िलहाल जमानत पर बाहर हैं। अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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