Sunday, May 5, 2024
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₹2.82 करोड़ कैश, 1.80 kg के सोने के सिक्के: जिस सत्येंद्र जैन के लिए ‘पद्म विभूषण’ चाहते थे केजरीवाल, उनके घर छापेमारी में ED को बड़ी सफलता

"सीएम केजरीवाल इन्हें (सत्येंद्र जैन) पद्मश्री देने की बात कर रहे थे। केजरीवाल के हिसाब से ये ईमानदार हैं। सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार सिर्फ झलक है। असली चेहरा तो कोई और है।"

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता व दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन (Satyendra Kumar Jain) के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार (6 जून 2022) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के नेता के घर सहित उनके 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 2.82 करोड़ की अघोषित नकदी व 1.80 किग्रा सोना बरामद किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आज दी गई सूचना में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के परिसरों में 6 जून को की गई एक दिन की छापेमारी के दौरान अस्पष्ट स्रोतों से पीएमएलए के तहत 2.82 करोड़ रुपए नकद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त किए। आगे की जाँच जारी है।

बता दें कि ED ने मंगलवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को दिनभर चली यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई थी। इस बरामदगी के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार और मुख्य विपक्षी भाजपा में घमासान बढ़ गया है। वहीं सत्येंद्र जैन कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 जून तक ईडी की हिरासत में हैं।

पूरे मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, “सीएम केजरीवाल इन्हें (सत्येंद्र जैन) पद्मश्री देने की बात कर रहे थे। केजरीवाल के हिसाब से ये ईमानदार हैं। सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार सिर्फ झलक है। असली चेहरा तो कोई और है।”

गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में निचली अदालत ने उन्हें 31 मई को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले लोअर कोर्ट ने पूछताछ के दौरान एक वकील की मौजूदगी की अनुमति दी थी। वकील को कुछ दूरी पर रहने की इजाजत दी गई थी, जहाँ से वह कुछ भी नहीं सुन सकता था, लेकिन देख सकता था कि क्या हो रहा था। हालाँकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि साल 2017 में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने AAP नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसमें ये आरोप लगाया गया था कि जिसमें जाँच एजेंसी ने ये आरोप लगाया था कि जैन चार कंपनियों से मिली फंडिंग के स्त्रोत का के बारे में नहीं बता सके थे। जबकि, वो उसमें शेयर होल्डर थे। इन कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी।

साल 2019 में नवंबर में गृह मंत्रालय ने आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी।

इसी साल अप्रैल 2022 में ED ने कार्रवाई करते करते हुए अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्तियों को PMLA एक्ट 2002 के तहत जब्त कर लिया था। ED ने ये कार्रवाई आप मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में की थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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