Friday, November 15, 2024
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राहुल गाँधी की सजा पर नहीं लग पा रही रोक, कॉन्ग्रेस नेता पहुँचे सुप्रीम कोर्ट: गुजरात HC के फैसले के खिलाफ दरवाजा खटखटाया, मोदी सरनेम केस में मिली है 2 साल की जेल

राहुल गाँधी ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की थी कि मानहानि केस में उन्हें सजा ही न मिले। मगर बीती 7 जुलाई को केस की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।

मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शनिवार (जुलाई 15, 2023) को गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी याचिका दाखिल की।

मालूम हो कि इससे पहले राहुल गाँधी ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की थी कि मानहानि केस में उन्हें सजा ही न मिले। मगर बीती 7 जुलाई को केस की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। अब इसी आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

गौलरतब है कि मानहानि केस में राहुल गाँधी को 2 साल की सजा सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने जमानत की गुहार लगाई और गिरफ्तारी से बच गए। हालाँकि उनकी सांसदी वापस नहीं आई।

बता दें कि 13 अप्रैल 2019 को राहुल गाँधी ने कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है। सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है।” इस बयान के बाद भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सूरत में मामला दर्ज कराया था। उनपर आरोप था कि उन्होने ऐसी टिप्पणी करके मोदी सरनेम वालों को बदनाम किया।

इस केस में राहुल गाँधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज करवाया था। ये धाराएँ आपराधिक मानहानि से संबंधित है। करीब 4 साल बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गाँधी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी। अदालत ने राहुल गाँधी को 2 साल की जेल और 15000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। हालाँकि उन्हें तुरंत जमानत देते हुए ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिनों का समय दिया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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