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देवी हुईं प्रकट, महिषासुर का किया वध… सनातन से ही जुड़ा है उस ‘चामुंडेश्वरी पहाड़ी’ का इतिहास, जिस पर कर्नाटक के कॉन्ग्रेस नेता बोले- ये जगह सिर्फ हिंदुओं की नहीं…

कर्नाटक की राजनीति इन दिनों एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को लेकर गहराई तक हिल गई है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा महोत्सव, जो सदियों से आस्था और परंपरा का प्रतीक माना जाता है, अब सियासी बयानबाजी और धार्मिक विवाद का केंद्र बन गया है।

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को दशहरा पूजा के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के विवादास्पद बयान ने माहौल को राजनीतिक रूप दे दिया है।

डीके शिवकुमार ने दिया विवादित बयान

इसी बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान विवाद को और गहरा ले गया। डीके ने कहा “चामुंडी पहाड़ी और चामुंडेश्वरी देवी केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि सभी समुदायों की हैं। मंदिर किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोग आकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। जिस तरह मैं गिरजाघरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाता हूँ, वैसे ही किसी को भी हिंदू मंदिर आने से रोका नहीं जाता। अयोध्या राम मंदिर में भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल हिंदू ही जा सकते हैं।”

चामुंडी पहाड़ी और मंदिर का महत्व

मैसूर की चामुंडी पहाड़ी और यहाँ स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर का इतिहास एक हजार साल से भी पुराना माना जाता है। यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में दक्षिण भारत में विशेष पहचान रखता है। माना जाता है कि देवी चामुंडेश्वरी ने इसी स्थान पर महिषासुर का वध किया था और तभी से यह पहाड़ी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

मैसूर का दशहरा उत्सव चामुंडी देवी की पूजा से ही प्रारंभ होता है। यह परंपरा वाडियार शाही परिवार के शासनकाल से चली आ रही है और आज भी बड़ी श्रद्धा से निभाई जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और देवी की आराधना के साथ जंबू सवारी के भव्य जुलूस को देखते हैं। इस जुलूस में सजे-धजे हाथियों के साथ देवी की मूर्ति मैसूर महल से लेकर बन्नीमंतप तक ले जाई जाती है।

बानू मुश्ताक को न्योता भेजना बना विवाद कारण

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि इस बार 22 सितंबर 2025 को दशहरा महोत्सव का उद्घाटन बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी। 77 साल की लेखिका मूल रूप से कर्नाटक के हासन की रहने वाली हैं और उनकी कृति हार्ट लैंप (अनुवाद: दीपा भाष्थी) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।

इस घोषणा ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। भाजपा और हिंदू संगठनों का कहना है कि देवी चामुंडेश्वरी के पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठान में किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना उचित नहीं है जो हिंदू धर्म का पालन न करता हो। भाजपा का तर्क है कि यह आस्था और परंपरा से खिलवाड़ है, सरकार इस पवित्र आयोजन को तुष्टिकरण की राजनीति में बदल रही है।

भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया

राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने शिवकुमार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कॉन्ग्रेस हिंदू परंपराओं का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा की “पहले तुम कुत्ते की तरह भौंकते थे, अब मेंढक बन गए हो। अगर चामुंडी माता से खिलवाड़ करोगे तो राजनीतिक रूप से राख हो जाओगे।”

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी कॉन्ग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशहरा कोई राजनीतिक मंच नहीं बल्कि देवी चामुंडेश्वरी की भक्ति और परंपरा का पर्व है। किसी ऐसे व्यक्ति से पहली पूजा करवाना, जिसका देवी में विश्वास ही नहीं है, भक्तों की आस्था का अपमान है।

मैसूर के पूर्व सांसद और भाजपा नेता प्रताप सिम्हा ने भी सवाल उठाया कि क्या बानू मुश्ताक देवी चामुंडी में विश्वास करती हैं? अगर नहीं, तो उन्हें उद्घाटन के लिए आमंत्रित करना परंपरा के खिलाफ है।

मैसूर के सांसद और शाही परिवार के सदस्य यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार ने भी शिवकुमार की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि चामुंडी मंदिर सदियों पुरानी आस्था और परंपरा का प्रतीक है।

इसे राजनीतिक विवाद में घसीटना इस धार्मिक विरासत की गरिमा को ठेस पहुँचाता है। वाडियार ने स्पष्ट किया कि दशहरा मूल रूप से हिंदू परंपराओं से जुड़ा उत्सव है और इसमें हस्तक्षेप से बचना चाहिए।

कॉन्ग्रेस सरकार का बचाव

विवाद गहराने के बाद कॉन्ग्रेस सरकार के मंत्री सामने आए। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा “दशहरा केवल धर्म का आयोजन नहीं, बल्कि एक राजकीय उत्सव भी है। अतीत में निसार अहमद और मिर्जा इस्माइल जैसे गैर-हिंदू भी दशहरा उद्घाटन में शामिल रहे हैं। इसमें राजनीति करना गलत है।”

मंत्री एच के पाटिल ने भी कहा कि दशहरा सभी समुदायों के लिए खुला उत्सव है। इसे किसी एक धर्म तक सीमित करना कर्नाटक की सांस्कृतिक विविधता के साथ अन्याय होगा। कॉन्ग्रेस का कहना है कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रही है।

कॉन्ग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, “बानू मुश्ताक एक साहित्यिक हस्ती हैं। उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह हमारे राज्य की प्रगतिशील लेखिकाओं में से एक हैं। अगर उन्हें किसी कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, वे केवल उनके मजहबी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे हैं।”

इसके राजनीतिक असर की बात करे तो कर्नाटक में दशहरा उत्सव हमेशा से सांस्कृतिक गर्व और धार्मिक परंपरा का प्रतीक रहा है। लेकिन इस बार बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने और डीके शिवकुमार के बयानों ने इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। भाजपा जहाँ इसे हिंदू आस्था पर हमला बताकर आक्रामक हो गई है, वहीं कॉन्ग्रेस इसे सभी के लिए खुला राजकीय आयोजन बताकर बचाव कर रही है।

6000 वोट, जमानत जब्त, जनता को नहीं उतारनी चाहिए थी ऐसी आरती: पुराना वीडियो शेयर कर ट्रोल कर रही थी कॉन्ग्रेस की ‘FLOP’ नेत्री रागिनी नायक, पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने याद दिला दी ‘औकात’

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और कॉन्ग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब रागिनी नायक ने चित्रा पर आरोप लगाते हुए एक पुराना वीडियो शेयर किया और उसमें बीजेपी का एजेंडा सेट करने वाला बताया। अब इस पोस्ट से शुरु हुआ विवाद ‘एंटरटेनमेंट विद पॉलिटिक्स’ बन गया है।

विवाद की शुरुआत

विवाद की शुरुआत होती है कॉन्ग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के एक पुराने वीडियो पोस्ट से, जो उन्होंने 24 अगस्त 2025 को ‘X’ पोस्ट किया था। इस पोस्ट में रागिनी नायक ने आजतक चैनल के पुराने डिबेट का वीडियो डाला था। रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी पर ‘भाजपा का एजेंडा सेट करने’ और डिबेट में ‘भाजपा को कवर फायर देने‘ का आरोप लगाया गया था।

इसके जवाब में ABP की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने 25 अगस्त 2025 को पोस्ट डाला। चित्रा त्रिपाठी ने पोस्ट में लिखा, “आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं रागिनी जी, मुझे ट्रोल करने के लिये सालों पुराना वीडियो निकालना पड़ रहा है। मैं तो रोज डिबेट करती हूँ”

कॉन्ग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी तुरंत पलटवार किया और कहा, “भाजपा के चरणचुंबक पत्रकारों को अब जनता खुद ही ट्रोल कर रही है।” इसके अलावा रागिनी नायक ने यह भी कहा कि वह चित्रा की डिबेट में बार-बार आकर उनके ‘संघी एजेंडे’ को उजागर करती रहेंगी।

बहस में राजनीति और चुनाव का ज़िक्र

यह बहस यहीं नहीं रुकी। 27 अगस् 2025 को चित्रा त्रिपाठी ने रागिनी नायक पर फिर से तंज कसा। चित्रा त्रिपाठी ने ‘X’ पर पोस्ट किया कि ट्रोलर्स के कारण ही रागिनी को वज़ीरपुर विधानसभा चुनाव में केवल 6,000 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी।

फिलहाल, दोनों में से किसी ने इस बहस को खत्म करने का संकेत नहीं दिया है और मामला अब न्यूज डिबेट से ज्यादा सोशल मीडिया शो बनता जा रहा है।

आलोचना और सवालों से ऊपर क्यों रहना चाहते हैं मिलॉर्ड… आप भगवान तो नहीं: लोकतंत्र में जवाबदेही सबकी बनेगी, अमित शाह के बयान के बाद किया जा रहा था जस्टिस रेड्डी का बचाव

गृहमंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जस्टिस (रि) बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद कई पूर्व जजों और कार्यकर्ताओं की टोली जस्टिस (रि) बी सुदर्शन रेड्डी के बचाव में उतर आई थी। हालाँकि अब कुछ रिटायर्ड जजों के एक ग्रुप ने 26 अगस्त 2025 को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि अमित शाह को निशाने पर लेने और रेड्डी के समर्थन में उतरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमित शाह के बयान से न्यायपालिका खतरे में पड़ने नहीं जा रही।

ताज़ा पत्र में इन पूर्व जजों ने अपने साथियों को याद दिलाया कि जैसे ही कोई जज चुनावी मैदान में उतरता है, उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है। इस जवाबी पत्र ने एक बड़ा सवाल उठाया कि आखिर मिलॉर्ड्स लोकतंत्र में आलोचना से ऊपर क्यों रहना चाहते हैं?

अमित शाह ने क्या कहा और क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त 2025 को कोच्चि में मलयालम न्यूज़ चैनल मनोरमा के कार्यक्रम में पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने कॉन्ग्रेस पर वामपंथी दबाव में झुककर जस्टिस रेड्डी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का आरोप लगाया। शाह ने इस फैसले को रेड्डी के उस अतीत से जोड़ा, जब उन्होंने जस्टिस एसएस निज्जर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ तैनात सलवा जुडूम को भंग किया था।

अमित शाह ने कहा, “विपक्ष (कॉन्ग्रेस) के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी वही शख्स हैं, जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद के समर्थन में सलवा जुडूम का फैसला दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो 2020 तक वामपंथी उग्रवाद खत्म हो गया होता।” उन्होंने केरल के लोगों को याद दिलाया कि उनका राज्य भी नक्सलवाद और उग्रवाद का दंश झेल चुका है। शाह ने तर्क दिया कि कॉन्ग्रेस ने अपने वामपंथी सहयोगियों के दबाव में ऐसे व्यक्ति को ऊँचा पद दिया, जिससे उसका असली वैचारिक झुकाव ज़ाहिर होता है।

शाह का हमला न्यायपालिका के खिलाफ कोई आम राग नहीं था। यह एक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के रिकॉर्ड पर सटीक राजनीतिक आलोचना थी, जो लोकतांत्रिक चुनावों में बिल्कुल सामान्य है।

जानें उस फैसले के बारे में, जिसकी बात हो रही है

आलोचना से जजों और कार्यकर्ताओं के समूह को इतनी चोट क्यों लगी, इसे समझने के लिए 2011 के सलवा जुडूम फैसले को देखना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रेड्डी और निज्जर की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार की उस नीति को रद्द कर दिया, जिसमें आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) बनाकर माओवादियों से लड़ने के लिए हथियार दिए गए थे। नंदिनी सुंदर और अन्य वामपंथियों ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर कार्रवाई की और सरकार को आदेश दिया कि वह इस बल को भंग करे, सभी हथियार वापस ले और युवाओं को माओवादी जवाबी हमलों से बचाए।

फैसले में यह भी कहा गया कि सलवा जुडूम या कोया कमांडो कहलाने वालों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन और अपराधों की जाँच हो। बेंच ने साफ किया कि कोई भी समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता या संविधान से बाहर काम नहीं कर सकता।

बेंच ने कहा था, “किसी बल की प्रभावशीलता यह तय करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती कि वह संवैधानिक रूप से जायज़ है।” उसने जोड़ा कि भले ही एसपीओ माओवादियों से लड़ने में कुछ हद तक प्रभावी थे, लेकिन इन ‘संदिग्ध फायदों’ की कीमत संवैधानिक उल्लंघनों और सामाजिक व्यवस्था को भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी।

यह फैसला राज्य सरकार और केंद्र के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि तमाम खामियों के बावजूद सलवा जुडूम माओवादियों के गढ़ में उनका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने सुरक्षा बलों को कमज़ोर कर दिया। शाह का तर्क सीधा है – अगर न्यायपालिका ने दखल न दिया होता, तो नक्सलवाद के खिलाफ जंग 2020 तक खत्म हो सकती थी।

मिलॉर्ड रेड्डी के बचाव में उतरे कई मिलॉर्ड

शाह के बयान के दो दिन बाद 24 अगस्त को कुछ रिटायर्ड जजों और कार्यकर्ताओं ने एक पत्र जारी कर शाह पर हमला बोला। उन्होंने शाह पर फैसले को ‘गलत तरीके से पेश करने’ का आरोप लगाया और ज़ोर देकर कहा कि उस फैसले ने कभी नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने नसीहत दी कि ऊँचे पदों के लिए प्रचार गरिमा के साथ और विचारधारा पर सवाल उठाए बिना करना चाहिए।

साभार: LegallySpeakingTarun/X

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जैसे मदन लोकुर, जे. चेलमेश्वर, कुरियन जोसेफ, अभय ओका और एके पटनायक साथ ही हाई कोर्ट के पूर्व जज और कार्यकर्ता जैसे संजय हेगड़े और मोहन गोपाल शामिल थे। पत्र का लहजा काफी कड़ा था – कि एक नेता की हिम्मत कैसे हुई कि वो मिलॉर्ड के फैसले पर बयान दे दे। उन्होंने चेतावनी दी कि शाह के शब्दों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर ‘ठंडा असर’ पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में मिलॉर्ड्स ने आलोचना से छूट माँगी, भले ही उनका एक साथी राजनीति के गंदे खेल में उतर चुका हो।

जवाबी प्रतिक्रिया में उतरे जज, जो सच देखते हैं

लेकिन जवाब जल्दी आया। रेड्डी के बचाव में उतरे जजों के काम से नाखुश कुछ और रिटायर्ड जज मैदान में उतने और अपना बयान जारी किया। उन्होंने कुछ रिटायर्ड जजों की उस आदत को उजागर किया, जिसमें वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आड़ में पक्षपात छिपाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जैसे ही जस्टिस रेड्डी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का फैसला किया, वे राजनीति में उतर गए और उन्हें अपने रिकॉर्ड का बचाव करना होगा, जैसे बाकी उम्मीदवार करते हैं।

यह जवाबी बयान इसलिए अहम है, क्योंकि इसने यह धारणा तोड़ दी कि शाह की आलोचना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने तर्क दिया कि आलोचना से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा नहीं होता। असल नुकसान तब होता है, जब रिटायर्ड जज बार-बार पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बयान देते हैं, जिससे लगता है कि पूरी संस्था ही किसी एक राजनीतिक पक्ष के साथ खड़ी है।

साभार: X/Amit Malviya

एक तीखी बात में उन्होंने कहा कि कुछ जजों की गलती की वजह से पूरी जजों की बिरादरी को पक्षपातपूर्ण गिरोह के रूप में देखा जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह न तो न्यायपालिका के लिए अच्छा है और न ही लोकतंत्र के लिए।

जजों की आलोचना लोकतंत्र का अपमान नहीं

यही असली मुद्दा है। रिटायर्ड या मौजूदा जज भगवान नहीं हैं। वे पैगंबर नहीं हैं। वे इंसान हैं, जिनके फैसलों ने लाखों लोगों की ज़िंदगी पर असर डाला। ऐसे फैसले खासकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को बदल दें, ज़रूर उनकी आलोचना होगी। यही लोकतंत्र का सार है।

लेकिन भारत में मिलॉर्ड्स को लगता है कि वे ऐसी किसी भी आलोचना से परे हैं। उन्हें लगता है कि उनके फैसलों की आलोचना संविधान पर हमला है। इससे ज़्यादा अलोकतांत्रिक कुछ हो ही नहीं सकता। अगर राजनेता, नौकरशाह, जनरल और मीडिया की सार्वजनिक आलोचना होती है, तो राजनीति में उतर चुके जज को आलोचना से छूट चाहिए ही क्यों? फिर भी वो इसकी उम्मीद करते हैं।

अभिव्यक्ति की आज़ादी कोर्टरूम के दरवाज़े पर खत्म नहीं होती। बल्कि लोकतंत्र की माँग है कि नागरिकों की सुरक्षा पर असर डालने वाले फैसलों की खुलकर आलोचना हो। शाह का बयान भले ही राजनीतिक रूप से तीखा था, लेकिन यह माओवादी उग्रवाद के रास्ते पर एक पुराने फैसले के प्रभाव पर जायज़ टिप्पणी थी।

इसे ‘गलत व्याख्या’ या ‘ठंडा असर’ कहना, व्याख्या पर एकाधिकार की माँग है, जैसे कि केवल न्यायपालिका को ही अपने शब्दों को समझाने का हक है। यह पाखंड तब और साफ हो जाता है, जब रिटायर्ड जज खुद न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आड़ में राजनीतिक घोषणापत्र जारी करते हैं। एक तरफ किसी एक राजनीतिक खेमे के साथ पूरी तरह जुड़े पत्रों पर हस्ताक्षर करना और दूसरी तरफ यह शिकायत करना कि किसी राजनेता की आलोचना पक्षपातपूर्ण है – यह दोहरा खेल है और जनता भी इसे समझने लगी है।

लोकतंत्र का मतलब है सभी के लिए जवाबदेही

यह विवाद सिर्फ अमित शाह बनाम जस्टिस रेड्डी का नहीं है। यह लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में है। जैसे ही जज राजनीति में कदम रखते हैं, उन्हें स्वीकार करना होगा कि उनके रिकॉर्ड की जाँच होगी। उनके फैसलों, खासकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को बदलते हैं, की पड़ताल होगी और उनके वैचारिक झुकाव को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला नहीं, बल्कि जवाबदेही की कीमत है।

न्यायपालिका सम्मान की हकदार है, लेकिन तभी जब वह राजनीति से ऊपर रहे। जब इसके रिटायर्ड सदस्य राजनीतिक किरदार की तरह व्यवहार करते हैं, तो वे आलोचना से छूट नहीं माँग सकते। अगर लोकतंत्र का कोई मतलब है, तो वह यह कि कोई भी संस्था या व्यक्ति सवालों से परे नहीं है।

तो मिलॉर्ड्स… जो लोग भी आलोचना होते ही हाय-तौबा मचाने लग जाते हैं, उन्हें याद दिला दिया जाए कि ‘आप भगवान नहीं हैं’ और न ही आप सवालों से परे हैं। क्योंकि लोकतंत्र आपके हिसाब से काम नहीं करता, बल्कि वो जनता के हिसाब से काम करता है।

इस लेख को मूल रूप से अंग्रेजी में अनुराग ने लिखा है। इसे पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इसका अनुवाद श्रवण शुक्ल ने किया है।

वित्तीय धोखाधड़ी के लिए ओडिशा ट्रस्ट का इस्तेमाल, कॉर्पोरेट दलालों को फायदा पहुँचाने के लिए पूछे सवाल: पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज, पढ़ें सारी डिटेल

पूर्व सांसद और वरिष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा के खिलाफ दो शिकायतें 25 अगस्त 2025 को ऑपइंडिया के हाथ लगी। ये गृह मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में दर्ज की गई थी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। एक शिकायत में वित्तीय अनियमितताओं और संपत्ति के लेन-देन का ब्यौरा था, जबकि दूसरी शिकायत में संसद में उनके आचरण को लेकर जानकारी दी गई थी।

संसद में उन्होंने देश की सबसे संवेदनशील रक्षा संपत्तियों पर बार-बार सवाल पूछे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ये मामले राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉर्पोरेट हितों के टकराव से जुड़े हैं। शिकायत दो भागों में है। एक में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त और वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितता की बात कही गई है। जबकि दूसरी शिकायत संसद में मिश्रा के पूछे गए सवालों और उनकी गतिविधियों से जुड़ा है। संसद में उन्होंने भारत की परमाणु पनडुब्बियों, मिसाइल प्रणालियों और प्रमुख रक्षा सौदों से जुड़े कई सवाल पूछे थे।

इन दोनों मामलों को मिला कर देखा जाए, तो ये बेहद संगीन नजर आता है। इसकी जाँच की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि दोनों शिकायतों को संबंधित अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है और इन मामलों में आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता ने पिनाकी मिश्रा और उनकी पत्नी महुआ मोइत्रा के गलत कार्यों के बीच समानताएँ भी बताई हैं। महुआ मोइत्रा पर संसद में व्यवसायी गौतम अडानी को निशाना बनाकर सवाल पूछकर एक दूसरे व्यवसायी की मदद करने का आरोप था।

वित्तीय अनियमितता, संपत्ति अधिग्रहण का मामला

शिकायतकर्ता ने मिश्रा के वित्तीय लेन-देन और संपत्ति अधिग्रहण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने उनके पिछले संबंधों, खास कर चंद्रास्वामी को लेकर सवाल पूछे हैं।

शिकायतकर्ता ने बताया कि कैसे दिल्ली के गोल्फ लिंक्स और जोर बाग स्थित दो प्रमुख संपत्तियों को हासिल किया गया। इन संपत्तियों को खरीदा नहीं गया, बल्कि कंपनी के शेयरों की खरीद के जरिए हासिल किया गया। बताया जाता है कि बंगलों को सीधे रिजिस्ट्री कराने के बजाय, मिश्रा ने होल्डिंग कंपनियों, जुपिटर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और व्हाइट लिली एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया। ये तीनों नरेंद्रजीत कोली नाम के एक ही व्यक्ति से खरीदा गया था।

शिकायतकर्ता ने इसके पीछे की मंशा को लेकर कहा कि संपत्तियों की खरीब-फरोख्त इस तरह से की गई, ताकि मिश्रा जाँच से बच जाएँ। इनकी खरीद की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया है कि उस वक्त मिश्रा अपेक्षाकृत युवा वकील थे। दिल्ली हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी संपत्ति कम थी और आय कुछ लाख रुपए थी।

2017 में मिश्रा और उनकी पूर्व पत्नी संगीता मिश्रा से जुड़े इनकम टैक्स के मामले में, कोर्ट ने पाया कि उनकी घोषित आय से इतनी महँगी संपत्ति खरीदना तर्कसंगत नहीं लगता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने हांगकांग के एक व्यक्ति द्वारा संगीता मिश्रा के खाते में भेजे गए 3,05,000 अमेरिकी डॉलर के धन का पता चला। इसे ‘प्रेम और स्नेह’ से दिए गए ‘गिफ्ट’ के तौर पर दिखाया गया था। जिस पर टैक्स नहीं लगा था।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि कोई विदेशी, बगैर व्यावसायिक लाभ के इतनी बड़ी रकम क्यों किसी को देगा? उससे कोई सीधा पारिवारिक संबंध भी नहीं था। ये स्थिति असंभव तो नहीं, लेकिन संदिग्ध जरूर है। ‘गिफ्ट’ को सही ठहराने के लिए दायर हलफनामे ने संदेह और गहरा गया। ये कोई साधारण अनियमितता या तकनीकी खामी नहीं थीं, बल्कि ऐसे लेन-देन थे, जिनकी आधिकारिक जाँच बेहद जरूरी था।

शिकायत में मिश्रा के चंद्रास्वामी के साथ लंबे समय से जुड़े होने का भी जिक्र किया गया है । 1980 और 1990 के दशक में चंद्रास्वामी का संबंध राजनेताओं, व्यापारियों और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों से था। विवादास्पद हथियार डीलर अदनान खशोगी से भी उनके करीबी रिश्ते थे। ऑपइंडिया को शिकायतकर्ता के दर्ज कराए गए दस्तावेज की कॉपी मिली है। इससे पता चलता है कि मिश्रा 1983 में स्नातक होने के तुरंत बाद चंद्रास्वामी के वकील बन गए और एक दशक से भी ज्यादा समय तक उनके साथ जुड़े रहे।

शिकायतकर्ता के अनुसार, मिश्रा ने चंद्रास्वामी के साथ कम से कम 22 विदेश यात्राएँ की। इनमें लंदन और न्यूयॉर्क की यात्राएँ शामिल हैं, जहाँ चंद्रास्वामी के वित्तीय लेन-देन और विवादास्पद व्यक्तियों के साथ मेलजोल होता था।

शिकायतकर्ता ने 1996 में पड़े इनकम टैक्स छापे का भी जिक्र किया। इसमें मिश्रा से साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने विदेश यात्राएँ अपने कानूनी काम के लिए की थी। लगभग उसी समय, मिश्रा के चाचा रंगनाथ मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मिश्रा ने खुद दावा किया था कि उन्होंने कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में काम किया था। पारिवारिक प्रभाव, पेशेवर संबंधों और बेहिसाब संपत्ति के इस गठजोड़ ने शिकायतकर्ता के संदेह को और बढ़ा दिया।

अपने संस्मरणों में, पूर्व सीबीआई अधिकारी निर्मल कुमार सिंह ने चंद्रास्वामी के खिलाफ जाँच में बाधा डालने में मिश्रा की कथित भूमिका के बारे में बताया है। इसमें अधिकारियों को आश्रम में प्रवेश करने से रोकना, केस फाइलें हासिल करना और गवाहों को धमकाना जैसी बातें शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने जाँच में बाधा डालने से लेकर इनकम टैक्स और संपत्तियों का मालिकाना हक और अदालती रिकॉर्ड की जानकारी, यह तर्क देने के लिए दिया है कि मिश्रा के पूरे करियर में संदिग्ध वित्तीय और व्यावसायिक लेन-देन एक पैटर्न रहा है।

संसद में मिश्रा के पूछे गए सवाल

दूसरी शिकायत मिश्रा की सांसद के रूप में भूमिका पर केन्द्रित है। इसमें लोकसभा में उनके चार कार्यकालों में उठाए गए छह सौ से ज्यादा सवालों का रिकॉर्ड शामिल है। इनमें से काफी सवाल भारत की सैन्य तैयारियों और रक्षा खरीद से जुड़े थे। हालाँकि सांसदों द्वारा सरकार से शासन, बजट और विकास के बारे में सवाल पूछना आम बात है, लेकिन मिश्रा के सवाल बेहद संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े तकनीकी जानकारियों से भरे थे।

शिकायतकर्ता ने मिश्रा द्वारा पूछे गए उन सवालों का उदाहरण दिया, जिनमें उन्होंने आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चक्र सहित भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों की परिचालन स्थिति के बारे में जानकारी माँगी थी। एक सवाल में उन्होंने आईएनएस अरिहंत को हुए नुकसान, मरम्मत की अनुमानित लागत और इसे समुद्र में चलने लायक बनाने की समय-सीमा के बारे में पूछा था। इसका सरकार ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के आधार पर उत्तर देने से इनकार कर दिया था। एक अन्य प्रश्न में, उन्होंने आईएनएस चक्र के बारे में भी ऐसी ही जानकारी मांगी थी।

इसके अलावा, उन्होंने फ्रांस के साथ राफेल सौदा, वियतनाम के साथ सुखोई-30 विमानों के पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम और पुराने रक्षा उपकरणों के कथित उपयोग पर भी सवाल पूछे थे। शिकायत के अनुसार, इन सवालों की विशिष्टता से पता चलता है कि ये व्यापक नीतिगत स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बजाय संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए थे। इसलिए, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि ये संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास था।

रक्षा प्रश्न और कथित रूस-विरोधी झुकाव

ऑपइंडिया द्वारा प्राप्त किए गए डॉसियर से पता चलता है कि संसद में मिश्रा ने एक तरह के सवाल ज्यादा पूछे। कई प्रश्न रूस से प्राप्त रक्षा प्रणालियों पर केंद्रित थे। इससे रूस-विरोधी रुझान का पता चलता है। उन्होंने बार-बार पट्टे पर ली गई पनडुब्बी आईएनएस चक्र को लेकर सवाल, एटीवी कार्यक्रम की स्थिति, रूस से प्राप्त किए गए एस-400 वायु रक्षा प्रणाली के बारे में सवाल पूछे।

उन्होंने ये भी पूछा कि क्या अमेरिका ने भारत द्वारा एस-400 प्रणाली की खरीद पर आपत्ति जताई थी? एक अन्य प्रश्न में, उन्होंने सौदे से जुड़ी जानकारी माँगी। इसमें किश्तें और कितना भुगतान किया गया, यह भी शामिल था। शिकायतकर्ता ने बताया कि पूछताछ का तरीका अमेरिकी हथियार निर्माताओं की माँग के अनुरूप था। ये लोग भारत को THAAD और पैट्रियट जैसी प्रणालियाँ बेचना चाहते थे।

इसके अलावा, बजटीय आवंटन के बारे में भी सवाल थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने पूछा कि क्या भारत के रक्षा बजट में पिछले हथियार सौदों के भुगतान को शामिल किया गया है? और नए हथियारों की खरीद के लिए कितनी राशि बची है। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि अगर ऐसे सवालों के विस्तार से जवाब दिए जाएँ, तो विदेशी ताकतों को भारत की खरीद प्राथमिकताओं का रोडमैप मिल सकता है। बार-बार पूछे गए ये सवाल ये दर्शाते हैं कि आगे जाँच जरूरी है।

कॉर्पोरेट संबंध और सवाल

शिकायतकर्ता ने कॉर्पोरेट हितों के टकराव का भी आरोप लगाया है। मिश्रा जब कोयला, बिजली और इस्पात क्षेत्रों की कई संस्थाओं के जब वकील थे, उस वक्त संसद में कोयला भंडारों, बिजली संयंत्रों और सरकारी खदानों में कोयला माफियाओं की भूमिका पर सवाल पूछे थे।

2015 और 2017 के बीच, मिश्रा ने कोयला खदानों के आधुनिकीकरण, लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान चोरी और कोयला प्रबंधन में माफिया तत्वों के हस्तक्षेप के बारे में सवाल उठाए। शिकायतकर्ता ने कहा कि ये सवाल उन मामलों से काफी मिलते-जुलते हैं , जिन पर वह कोर्ट में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड सहित इस क्षेत्र की कंपनियों के वकील के रूप में बहस कर रहे थे।

ये बात सिर्फ कोयले तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने विमानन क्षेत्र से जुड़े कई सवाल भी पूछे, जिनमें एयरलाइन रूट, हवाई अड्डों का विस्तार और सीप्लेन को बढ़ावा देना शामिल था। वहीं दूसरी ओर वह ब्रैडी एयर प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैडी एंड मॉरिस इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम किया। इन कंपनियों की विमानन और बुनियादी ढाँचे में हिस्सेदारी थी।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सांसद और कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका, संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है।

शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न

शिकायतकर्ता ने मिश्रा के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में 13 सवाल उठाए। शिकायतकर्ता के अनुसार, मिश्रा ने अपने संसदीय पद का इस्तेमाल करके संवेदनशील जानकारी हासिल करने की शुरुआत अपने पहले संसदीय कार्यकाल से ही शुरू कर दिया था।

अगस्त 1996 में, उन्होंने लोकसभा में गृह मंत्री से उस वर्ष जून में दिल्ली में बरामद आरडीएक्स और हथियारों के बारे में पूछा था। सरकार ने एके-56 राइफलों, ग्रेनेड, टाइमर और आरडीएक्स सहित बरामदगी की जानकारी दी और पुष्टि की कि गिरफ्तारियाँ की गईं और कानूनी कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता ने उनके इस इरादे पर सवाल उठाया, क्योंकि मिश्रा उस वक्त चल रही आतंकवाद-रोधी जाँच की जानकारी माँग रहे थे। ऐसी जानकारी आम तौर पर संवेदनशील मानी जाती है। एजेंसियाँ न्यायिक कार्यवाही पूरी होने तक इसका खुलासा नहीं करती हैं।

उसी साल जुलाई में, मिश्रा ने प्रधानमंत्री से यह भी पूछा था कि क्या सरकार ने दाभोल बिजली परियोजनाओं के लिए एनरॉन के साथ संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उससे जुड़ी विस्तृत जानकारी भी दी है। हालाँकि सरकार ने जानकारी उपलब्ध करा दी थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि पुरी का एक सांसद महाराष्ट्र की एक विवादास्पद बिजली परियोजना पर सवाल क्यों कर रहा है?

2017 की बात करें, तो मार्च में मिश्रा ने रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि क्या वियतनामी लड़ाकू पायलटों को भारत में सुखोई-30 एमकेआई विमानों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने प्रशिक्षित किए जाने वाले पायलटों की संख्या, प्रशिक्षण की अवधि पर सवाल पूछा। साथ ही पूछा कि क्या भारतीय लड़ाकू पायलटों को विदेश में उन जेट विमानों पर प्रशिक्षित किया जाएगा जिन्हें सरकार खरीदने का प्रस्ताव रखती है। हालाँकि सरकार ने जानकारी दी थी कि भारत और वियतनाम, वियतनामी वायु सेना के कर्मियों को सुखोई-30 विमानों पर प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन, शिकायतकर्ता ने चिंता जताई कि मिश्रा के प्रश्न में प्रशिक्षण की संख्या और अवधि सहित सटीक परिचालन विवरण मांगा गया था। ऐसी जानकारी संवेदनशील होती है और आमतौर पर संसद में नहीं उठाई जाती।

फरवरी 2018 में, पिनाकी मिश्रा ने विदेश मंत्रालय से पूछा था कि क्या उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद भारत पर अमेरिका का दबाव था कि वह प्योंगयांग के साथ अपने संबंधों को कम करे। उन्होंने आगे पूछा था कि क्या सरकार ने उत्तर कोरिया से अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को वापस लेने का आग्रह किया था, क्या भारत इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बातचीत कर रहा था। इसके क्या रिजल्ट थे।

सरकार ने जवाब दिया कि भारत उत्तर कोरिया की गतिविधियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताओं से सहमत है। सरकार ने यह भी कहा कि भारत ने उत्तर कोरिया से ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया है। शिकायतकर्ता ने चिंता जताई कि मिश्रा की पूछताछ का उद्देश्य उत्तर कोरिया, अमेरिका और वैश्विक परमाणु अप्रसार ढाँचे से जुड़ी संवेदनशील वार्ताओं में भारत की कूटनीतिक स्थिति की जाँच करना था, जो कुल मिलाकर रणनीतिक रूप से अहम हैं।

मार्च 2018 में, मिश्रा ने रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि क्या आईएनएस चक्र को भारी नुकसान पहुँचा है और उसे ड्राई-डॉक में रखा गया है। उन्होंने आगे यह भी पूछा कि क्या नुकसान का आकलन किया गया है, उसकी सीमा क्या है, मरम्मत की अनुमानित लागत कितनी है, और पनडुब्बी कब तक फिर से समुद्र में उतरने के लिए तैयार हो जाएगी।

मार्च 2018 में ही, उन्होंने मंत्रालय से आईएनएस अरिहंत को हुए नुकसान के बारे में फिर से पूछा। उन्होंने विशेष रूप से मरम्मत की अनुमानित लागत और उस समय-सीमा का विवरण माँगा जिसके भीतर पनडुब्बी की मरम्मत की जाएगी और उसे पूरी परिचालन क्षमता के साथ फिर से सेवा में लाया जाएगा। मंत्रालय ने दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दिया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि अगर सरकार ने जवाब दिया होता, तो यह जानकारी विरोधी शक्तियों के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती थी। एक तरह से, मिश्रा ने वैध संसदीय निगरानी से कहीं आगे जाकर गोपनीय रक्षा क्षमता के क्षेत्रों में भी दखल दिया।

फिर अप्रैल 2018 में, मिश्रा ने रक्षा मंत्रालय से 2018-19 के बजट में नई हथियार प्रणालियों और आधुनिकीकरण के लिए बजटीय आवंटन का विवरण मांगा । उन्होंने आगे यह भी पूछा कि क्या इस आवंटन में पहले के हथियार सौदों की किश्तें शामिल हैं और यदि हाँ, तो उसका विवरण भी। साथ ही पूछा कि भारतीय सेना के लिए नई खरीद के लिए कितने पैसे बचे हुए हैं। सरकार ने ये जानकारी दी, लेकिन शिकायतकर्ता ने दावा किया कि भारत की रक्षा खरीद योजना के सटीक आंकड़ों की जानकारी माँगने वाले ऐसे प्रश्न संवेदनशील हैं और हमारी प्राथमिकताओं को बताते हैं। ये जानकारियाँ विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं और विरोधी संस्थाओं के लिए काम की हो सकती हैं।

जुलाई 2018 में, उन्होंने रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि क्या आधुनिकीकरण के लिए 86,488 करोड़ रुपए सहित बजट में 6% की वृद्धि से रक्षा तैयारियाँ ठप हो जाएँगी। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या चीन का रक्षा बजट भारत के बजट से लगभग तिगुना है और सरकार सीमित वृद्धि के साथ सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की योजना कैसे बना रही है। इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने जोर देकर कहा कि प्रश्न इस तरह से तैयार किए गए थे कि उन्हें एक संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा माना जा सकता है।

अगस्त 2015 में, मिश्रा और अन्य सांसदों ने रक्षा मंत्रालय से पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में उग्रवाद, आतंकवाद और सीमा पार गोलीबारी में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या के बारे में पूछा था। उन्होंने आगे यह भी पूछा कि क्या सरकार ने इन हताहतों के कारणों का विश्लेषण किया है, क्या परिवारों को मुआवज़ा दिया गया है, कारगिल युद्ध के बाद से कितने रक्षा सौदे किए गए हैं, और घुसपैठ और आतंकवाद से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार ने इनकी जानकारियाँ भी दी थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह के प्रश्नों में विस्तृत खरीद आवश्यकताओं और परिचालन कमजोरियों के बारे में पूछा गया था। अगर पूरी जानकारी का खुलासा किया जाए, तो इससे भारत की कमियों का पता चल सकता है और रक्षा लॉबिस्टों को इससे मदद मिल सकती है।

अगस्त 2016 में, मिश्रा और दो अन्य सांसदों ने रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि क्या फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए मूल्य निर्धारण और संबंधित मुद्दों पर बातचीत पूरी हो गई है। उन्होंने वर्तमान स्थिति, बातचीत पूरी होने और विमानों की आपूर्ति की समय-सीमा और भारतीय वायु सेना में फाइटर विमानों की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी माँगी। इसे भी सरकार ने उपलब्ध कराया। लेकिन, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि ऐसे सवालों से भारत की बातचीत की स्थिति और विरोधियों के सामने उसकी परिचालन क्षमताएँ उजागर हो सकती थीं।

मार्च 2018 में, मिश्रा और अन्य सांसदों ने जहाजरानी मंत्रालय से पूछा था कि क्या ईरान में चाबहार बंदरगाह के चालू होने से भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। किन देशों के साथ भारत के व्यापार विस्तार की संभावना है। उन्होंने आगे उन उत्पादों का विवरण माँगा जिनसे लाभ होने की उम्मीद है। हालाँकि जानकारी प्रदान की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह के विस्तृत खुलासे, अगर दुरुपयोग किए गए, तो भारत की रणनीतिक कमजोरियों को उजागर कर सकते हैं और लॉबिंग के हितों को बढ़ावा दे सकते हैं।

जुलाई 2019 में, मिश्रा और तीन सांसदों ने पूछा था कि क्या सरकार रूस की एस-400 प्रणाली खरीदने की योजना बना रही है और इसकी लागत और अन्य देशों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं जैसे विवरण मांगे थे। हालाँकि जानकारी प्रदान की गई थी, और सरकार ने यह भी कहा था कि भारत खतरे की आशंका, परिचालन और तकनीकी पहलुओं के आधार पर संप्रभु निर्णय लेता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि किसी रणनीतिक खरीद से जुड़ी लागत और तीसरे देश के दबाव के विवरण जैसे प्रश्न, विदेशी आपत्तियों को बढ़ा सकते हैं।

दिसंबर 2019 में, मिश्रा ने महत्वपूर्ण हथियारों के स्वदेशीकरण, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की योजनाओं और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उपायों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा था । सरकार ने जानकारी उपलब्ध कराई। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इस तरह के विस्तृत खुलासे से हथियारों की खरीद फरोख्त की प्राथमिकताओं का पता चल सकता है।

दिसंबर 2022 में, मिश्रा ने खान मंत्रालय से पूछा था कि क्या खनिजों की रॉयल्टी दरों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, क्या सरकार ने रॉयल्टी दरों में संशोधन के लिए कोई समय-सीमा तय की है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। सरकार ने यह जानकारी उपलब्ध कराई थी। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कोयला और खनिज रॉयल्टी संशोधन पर उनके द्वारा माँगी गई विस्तृत जानकारी कोर्पोरेट को फायदा पहुँचाने की तरकीब थी, क्योंकि वह प्रमुख खनन कंपनियों के वकील के रूप में भी पेश हुए थे।

विद्या ज्योति ट्रस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

कटक में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) कलिंगा का संचालन करने वाले विद्या ज्योति ट्रस्ट के संबंध में आयकर महानिदेशालय (डीजीआईटी) को दी गई अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि ट्रस्ट को आय कर अधिनियम की धारा 12ए के तहत छूट प्राप्त है, लेकिन इसका उपयोग कर चोरी और काले धन को वैध बनाने के लिए किया गया है।

इस ट्रस्ट की स्थापना 2001 में महिमानंद मिश्रा और माला मिश्रा ने की थी। इसके ट्रस्टी पिनाकी मिश्रा, उनकी पूर्व पत्नी संगीता मिश्रा और महिमानंद मिश्रा के बेटे चर्चित और चंदन मिश्रा थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच स्कूलों के बैंक खातों में सालाना 1 करोड़ रुपये से लेकर 12 करोड़ रुपये तक की बड़ी नकदी जमा की गई। गौरतलब है कि नोटबंदी वाले साल, वित्त वर्ष 2016-17 में लगभग 8 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, जिसके बारे में शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि यह बेहिसाब धन को सफेद करने की जानबूझकर की गई मंशा को दर्शाता है।

लगभग 3,000 छात्रों के नामांकन वाले इस स्कूल की वार्षिक फीस प्रति बच्चा 1.2-2 लाख रुपए है। यानी इसका औसत कारोबार 40-50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। हालाँकि, शिकायत में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि घोषित आय लगातार 40 करोड़ रुपये से कम रही, जो पैसों को छिपाने और ट्रस्टियों के लाभ के लिए धन के दुरुपयोग का दर्शाता है। इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि ट्रस्ट ने वेतन, विज्ञापन और रखरखाव जैसे खर्चों के लिए आय के उपयोग का दावा किया, लेकिन एक दशक तक सालाना 20-30 करोड़ रुपए के भुगतान पर टीडीएस नहीं काटा गया।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रस्टी माला और संगीता को “पेशेवर शुल्क” के रूप में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। शिकायत में इन्हें अधिनियम की धारा 13(3) का उल्लंघन बताते हुए फर्जी लेनदेन बताया गया है।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पिनाकी मिश्रा ने इनकम टैक्स की घोषणाओं में संपत्तियों का कम मूल्यांकन कर, संदिग्ध तरीकों से 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां और कलाकृतियाँ अर्जित कीं। इसमें विशेष रूप से 80 करोड़ रुपए की कलाकृतियों की ओर इशारा किया गया, लेकिन उनकी कीमत केवल 6-8 करोड़ रुपये बताई गई। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2020-21 में, मिश्रा ने अपने बेटे धनराज मिश्रा के नाम पर लंदन में एक संपत्ति खरीदने के लिए हवाला के माध्यम से पैसे भेजने के लिए जोर बाग की एक संपत्ति बाजार मूल्य से कम पर बेच दी।

ये शिकायतें दर्शाती हैं कि मामला सिर्फ वित्तीय या कॉर्पोरेट विवादों का नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भारत की परमाणु संपत्तियों, मिसाइल प्रणालियों और रक्षा सौदों पर बार-बार ध्यान केंद्रित करना इस बात का सबूत है कि संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया गया है।

(मूल रूप से ये लेख अंग्रेजी में लिखी गई है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)

गाजीपुर मंडी से गया ‘सड़ा’ मांस होता है जम्मू-कश्मीर के रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल, केमिकल पोतकर दिखाते हैं फ्रेश: FDA ने 12000 किलो मीट पकड़ा, दुकान-होटलों के लाइसेंस रद्द

जम्मू-कश्मीर में खाने-पीने की चीजों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहां सड़ा हुआ मांस, नकली पनीर और एक्सपायर मिठाइयाँ बेची जा रही थीं। कुछ दिन पहले प्रशासन ने भारी मात्रा में सड़ा और बासी मांस जब्त किया था। ये मांस त्योहारों के मौके पर होटलों और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जाना था।

अगस्त की शुरुआत से अब तक जम्मू-कश्मीर की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने 12,000 किलो से ज़्यादा एक्सपायर मछली और चिकन पकड़ा है। इन सभी को नष्ट कर दिया गया है। यह मामला सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।

इस घटना के बाद खाने की चीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। अब स्थानीय लोग और पर्यटक रेस्टोरेंट में मांस से बनी चीजें जैसे वजवान खाना छोड़ रहे हैं। इसकी जगह लोग अब डोसा, राजमा चावल जैसी शाकाहारी चीजें खाना पसंद कर रहे हैं। पहले होटल वाले मांस वाले खाने से अच्छा मुनाफा कमाते थे। लेकिन सड़े हुए मांस का मामला सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है। अब ज़्यादातर लोग मांस से दूरी बना रहे हैं।

कैसे हुआ सड़े हुए मांस का खुलासा?

कश्मीर में सड़े हुए मांस की सप्लाई पर कार्रवाई अगस्त 2025 की शुरुआत में शुरू हुई। एक मांस कारोबारी ने एक लोकल न्यूज चैनल को इसकी जानकारी दी। उसने बताया कि दिल्ली की गाज़ीपुर मंडी से खराब मांस जम्मू-कश्मीर के बाजारों में भेजा जा रहा है। गाज़ीपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी पशु मंडी मानी जाती है।

इस सूत्र ने बताया कि जो मांस रेस्तरां वाले लेने से मना कर देते हैं, उसे मांस माफिया खरीद लेते हैं। ये मांस FSSAI के नियमों के मुताबिक ठीक नहीं होता। माफिया इस सड़े मांस को केमिकल्स से धोता है। इसमें क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और नाइट्रेट जैसे खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं। इससे मांस बाहर से ताजा और लाल दिखने लगता है।

इसके बाद उस मांस को आइस बॉक्स में पैक किया जाता है। फिर ट्रकों के जरिए जम्मू-कश्मीर के बाजारों में भेजा जाता है। वहां यह मांस खाने-पीने का सामान बेचने वाले व्यापारियों को दिया जाता है। ये लोग इसे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को बेचते हैं। फिर ग्राहक, चाहे वो स्थानीय हों या पर्यटक, बिना कुछ जाने वही मांस खा लेते हैं। उन्हें लगता है कि मांस ताजा और सेहतमंद है, लेकिन असल में वो सड़ा हुआ और केमिकल से रंगा होता है।

जब यह मामला सामने आया तो फूड डिपार्टमेंट हरकत में आया। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों और ठेलों पर छापेमारी शुरू हुई। जाँच में सामने आया कि सड़े मांस का यह धंधा बहुत बड़े स्तर पर चल रहा था।

कुछ ही समय में पुलिस ने हजारों किलो सड़ा मांस बरामद किया। ये मांस बिना किसी लेबल के था और ऊपर से सिंथेटिक रंग चढ़ाया गया था ताकि यह ताजा लगे। जैसे-जैसे कार्रवाई तेज हुई, कुछ दुकानदारों ने सड़ा हुआ मांस पानी में फेंकना शुरु कर दिया, ताकि पकड़े न जाएँ। कई जगहों पर नालों और तालाबों में खराब मांस तैरता मिला। पुलिस की सख्ती से घबराकर दुकानदार माल छिपाने लगे।

इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने जरूरी निर्देश जारी किए। पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो सड़ा हुआ मांस बेच या जमा कर रहे हैं।

अब राज्य की सीमाओं के पास लैब बनाए गए हैं जहाँ मांस की जाँच की जा रही है। इसके अलावा बाजारों में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी लगाई गई हैं। इन वैनों से होटल और ढाबों में बिकने वाले मांस की जाँच की जा रही है।

इस घटना के बाद अब मांस बाजार को ज़्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा रहा है। सरकार ने मांस बेचने वालों, सप्लायरों और व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन कोई मांस नहीं बेच सकेगा।

फूड डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैक किए गए मांस पर साफ-साफ जानकारी होनी चाहिए। उस पर बनने की तारीख, बैच नंबर, खत्म होने की तारीख और बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रोजन मांस को -18 डिग्री तापमान में रखना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना 5 से 10 लाख रुपए तक हो सकता है या फिर 6 साल तक की जेल भी हो सकती है।

फूड सेफ्टी कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर के मुताबिक, सिर्फ एक हफ्ते में गांदरबल, पुलवामा और श्रीनगर से 3000 किलो से ज्यादा सड़ा मांस बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अब सड़ा मांस सड़कों के किनारे, नालों और नदी-नालों में भी मिल रहा है। जैसे ही निगरानी बढ़ी तो गलत काम करने वाले लोग मांस को छिपाने लगे और उसे इधर-उधर फेंकने लगे।

सिर्फ सड़ा मांस ही नहीं, फूड सेफ्टी विभाग ने 2500 कबाब भी जब्त किए हैं। ये कबाब ऐसे फ्रोजन मांस से बनाए गए थे, जिसमें गलत और खतरनाक रंग मिलाया गया था। श्रीनगर में 150 किलो मटन के गोले (गुश्ताबा) भी नष्ट किए गए हैं। यह सारा माल लोगों की सेहत के लिए खतरनाक था।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

26 अगस्त 2025 को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। कोर्ट ने वकील मीर उमर द्वारा दायर की गई याचिका के लिए वरिष्ठ वकील जहाँगीर इकबाल गनई को कोर्ट का सहायक नियुक्त किया। यह याचिका एडवोकेट मीर उमर ने दायर की थी। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि जम्मू-कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में सड़ा, गंदा और बीमार मांस और पोल्ट्री लंबे समय से तस्करी के जरिए लाया जा रहा है।

कोर्ट ने इस याचिका और उसमें दिए गए तथ्यों को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि सड़े मांस और पोल्ट्री के साथ-साथ बिना निगरानी के बिकने वाले अन्य खाद्य पदार्थ भी जनता की सेहत के लिए खतरा हैं। यह मामला सीधे आम लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 2017 में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में सड़ा हुआ मांस और पोल्ट्री घाटी में लाने पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद कई सालों से गंदा और बीमार मांस गैरकानूनी तरीके से लाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद ज़िम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं।

याचिका में यह भी कहा गया कि विभाग में कर्मचारियों और संसाधनों की भारी कमी है। इस वजह से फूड सेफ्टी के नियमों को ठीक से लागू नहीं किया जा पा रहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार ने भी इस मामले में लापरवाही बरती है। खासकर फूड सेफ्टी ऑफिसरों की भर्ती के मामले में सरकार ने ज़रूरी कदम नहीं उठाए।

इस बीच जम्मू-कश्मीर की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की कमिश्नर स्मिता सेठी ने कोर्ट को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि त्योहारों से पहले लगातार छापे मारे जा रहे हैं। इन छापों में 12,000 किलो मांस जब्त किया गया है। इसके अलावा 21 क्विंटल नकली पनीर और 440 क्विंटल एक्सपायर रसगुल्ला भी पकड़ा गया है। यह सारी कार्रवाई लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर की जा रही है।

स्मिता सेठी ने बताया कि 25 अगस्त 2025 को जम्मू में एक बड़ी रेड की गई थी। 26 अगस्त 2025 को करीब 100 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। अब तक कुल 12,000 किलो मांस, 21 क्विंटल नकली पनीर और 440 क्विंटल एक्सपायर रसगुल्ले जब्त किए जा चुके हैं। रसगुल्ले एक्सपायर थे, फटे हुए टिन में रखे गए थे और उन पर कोई पैकिंग या लेबल नहीं था। ये ठंडे गोदामों में बिना सही तरीके से रखे गए थे और बाजार में बेचने की तैयारी थी। चूंकि इन्हें ठीक से स्टोर नहीं किया गया था, इसलिए सब नष्ट कर दिए गए।

जिन दुकानों या फैक्ट्रियों ने नियमों का उल्लंघन किया और सड़ा मांस बेचा, उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इनमें श्रीनगर की अल-तक़वा फूड्स, आरिफ एंटरप्राइजेस, सनशाइन फूड्स, अनमोल फूड्स, और अनंतनाग की डोमिनोज़ पिज्जा, शौन शाही बिरयानी, शान फिश फ्राई, बिस्मिल्लाह स्वीट्स और खंडे पोल्ट्री शामिल हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि ऐसे काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छापेमारी के बाद भोजनालयों में ग्राहकों की कमी

इस साल 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकियों ने बड़ा हमला किया था। इस हमले में 26 हिंदू पर्यटकों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकियों ने सिर्फ इसलिए उन्हें निशाना बनाया क्योंकि वे हिंदू थे। उस समय जम्मू-कश्मीर में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा था और विकास हो रहा था। लेकिन इस हमले के बाद होटल बुकिंग और यात्राएँ बड़ी संख्या में रद्द होने लगीं। इससे पर्यटन को बड़ा झटका लगा, जबकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर ही टिका है।

धीरे-धीरे हालात सामान्य हुए और पर्यटक फिर से घाटी आने लगे। लेकिन अब सड़े मांस का मामला सामने आने से पर्यटन की छवि को फिर से नुकसान पहुँचा है। इससे पर्यटकों के मन में डर और अविश्वास पैदा हुआ है। इस गिरते भरोसे को दोबारा पाने के लिए कश्मीर के रेस्टोरेंट्स अब फेमस फूड व्लॉगर्स की मदद ले रहे हैं। ये व्लॉगर्स यह दिखाते हैं कि मांस कहाँ से लाया जा रहा है और सफाई के क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं।

कॉन्ग्रेस की जिन सैयदा हमीद को भारत में बसाने हैं ‘घुसपैठिए’, उन्हीं के आगे जोर-जोर से लगे ‘बांग्लादेशी बाहर निकालो’ के नारे: ‘जय श्रीराम’ सुन मुँह बनाती दिखीं, देखें वीडियो

दिल्ली के संसद मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित ‘असम नागरिक सम्मेलन’ के कार्यक्रम के दौरान उस वक्त माहौल गरमा गया, जब हिंदू सेना के सदस्यों ने सैयदा हामिद के खिलाफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन में बयान देने के लिए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम’, ‘जय श्री राम’, ‘बांग्लादेशियों को बाहर निकालो’ जैसे नारे लगे। ये हंगामा कॉन्ग्रेस सरकार की योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद की उपस्थिति में हुआ, जिनके हालिया बयान में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारत में रहने का समर्थन किया था। नारेबाजी के दौरान सैयदा हमीद मुँह बनाती हुई देखी गई।

बीजेपी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया

सैयदा हमीद के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “सैयदा हमीद जैसे लोग, जो गाँधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, अवैध घुसपैठियों को वैध ठहराते हैं, जैसे वे जिन्ना का सपना पूरा करना चाहते हों-असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना।” उन्होंने इस बयान को असम की पहचान को खत्म करने की सोची-समझी साजिश बताया।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य बीजेपी नेताओं ने भी सैयदा हमीद की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बयान घुसपैठियों को बढ़ावा देने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा है। वहीं, भाजपा नेता और लेखक राकेश सिन्हा ने कहा कि ‘इससे बड़ा देश विरोधी बयान नहीं हो सकता। अगर सैयदा हमीद को इतना ही प्यार है तो 7 दिन बांग्लादेश में रहकर देखें।’

सैयदा हमीद का विवादित बयान

यह पूरा मामला सैयदा हमीद के असम दौरे से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में बयान दिया था। सैयदा हमीद ने कहा था कि बांग्लादेशी भी इंसान हैं और उन्हें भारत में रहने का पूरा हक है। सैयदा ने यह भी कहा कि असम में मु्स्लिमों पर जुल्म हो रहा है और सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है।

सैयदा हमीद के अनुसार, “अगर वे (घुसपैठिए) बांग्लादेशी भी हैं तो इसमें गलत क्या है? बांग्लादेशी भी इंसान हैं। धरती इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी यहाँ भी रह सकते हैं।” सैयदा हमीद ने यह भी दावा किया कि अवैध घुसपैठियों के कारण नागरिकों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह बात ‘भ्रामक’ है।

सैयदा हमीद ने यह बयान ‘असम नागरिक सम्मेलन’ नामक एक मंच के निमंत्रण पर दिए थे, जिसमें उनके साथ जाने-माने वामपंथी नेता प्रशांत भूषण, हर्ष मंदर और जवाहर सरकार भी शामिल थे।

पहाड़ से गिरे बड़े-बड़े पत्थर, ट्रैक पर मलबा ही मलबा: वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के बाद और बढ़ा मौतों का आँकड़ा; 3 पुल क्षतिग्रस्त, यात्रा स्थगित

माता वैष्णो देवी मार्ग पर मंगलवार (26 अगस्त 2025) को हुए भूस्खलन में अब तक 30 लोगों के मरने की खबर है। हादसे में 23 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसे में मारे गए 9 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। भूस्खलन में तीन पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भूस्खलन में 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है।

भूस्खलन करीब 3 बजे हुआ

ये हादसा त्रिकुटा पहाड़ी पर मंदिर से करीब 12 किलोमीटर दूर अर्धकुमारी के पास हुआ। ये रास्ता घुमावदार है। भूस्खलन के कारण अर्धकुमारी से भवन तक का रास्ता बंद कर दिया गया। मंगलवार को करीब 3 बजे भूस्खलन हुआ। पहाड़ से बड़े पत्थर और मलबा ट्रैक पर गिरे, जिससे रास्ते के टिनशेड और रैलिंग टूट गए और मंदिर मार्ग मलबे में तब्दील हो गया। बचाव कार्य जारी है। मलबे के नीचे और लोगों के फँसे होने की आशंका जताई जा रही है। वैष्णो देवी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल यात्रा रद्द करने के लिए कहा गया है।

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेल्प नंबर जारी किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की जानकारी ली जा सके।

बारिश बाढ़ से बेहाल हुआ जम्मू- कश्मीर

लगातार हो रही बारिश से हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। बारिश और बाढ़ के कारण इस केन्द्र शासित प्रदेश का जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। करीब 3500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना राहत कार्य में जुटी हुई है। लोगों को अस्थाई शेल्टर होम में रखा गया है जहाँ मेडिकल सुविधाएँ और खाना-पानी की व्यवस्था है।

भारी बारिश के कारण नॉर्दन रेलवे ने 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जबकि 27 ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया है। इनमें वैष्णो देवी बेस कैंप से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल हैं। हालाँकि कटरा-श्रीनगर मार्ग पर आवाजाही हो रही है।

हिमकोटी मार्ग पर यात्रा स्थगित थी

हिमकोटी ट्रेक मार्ग पर मंगलवार को हादसे के दिन सुबह से ही आवाजाही बंद कर दी गई थी, लेकिन पुराने मार्ग पर यात्रा चल रही थी। इसकी वजह से यात्री भूस्खलन की चपेट में आए।

हमारा मकसद देश को ‘विश्वगुरु’ बनाना, 100 साल पूरे होने का सार ‘भारत माता की जय’: मोहन भागवत ने बताया हिंदू राष्ट्र का असली मतलब, कहा- हमें खुद ही बनना होगा राम-शिव, मिलकर करना होगा काम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, और इस बार उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है जिस पर चर्चा होनी तय है। अपने संगठन के 100 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने साफ कहा कि लोग आरएसएस को अटकलों और सुनी-सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि सच्चाई और तथ्यों के आधार पर जानें।

मोहन भागवत ने कहा कि संघ का मकसद भारत को एक ‘विश्वगुरु’ बनाना है। उनके अनुसार, संघ के 100 साल के सफर का सार सिर्फ एक ही वाक्य में है- ‘भारत माता की जय‘। यह वाक्य सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि पूरे देश को एकजुट करने का एक संकल्प है।

संघ प्रमुख ने हिंदू की एक नई और उदार परिभाषा देते हुए कहा कि हिंदू वह है जो अपने रास्ते पर चलता है, लेकिन दूसरों के अलग-अलग विचारों और मान्यताओं का भी सम्मान करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब हम ‘हिंदू राष्ट्र’ की बात करते हैं, तो इसका मतलब किसी का विरोध करना नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। इस बयान से भागवत ने संघ की छवि को और अधिक समावेशी बनाने की कोशिश की है।

हिंदू राष्ट्र का मतलब: सबको साथ लेकर चलना

RSS पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं की बात करता है और बाकी मजहबों को किनारे करता है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खुद इस बात को लेकर सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं या सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं।

उनका कहना है कि ‘हिंदू’ वो होता है जो अपने रास्ते पर चलता है और साथ ही दूसरों के रास्तों का भी इज्जत से सम्मान करता है। यानी जो खुद भी अपने धर्म, संस्कृति से जुड़ा हो और दूसरों को भी उनके तरीके से जीने दे- वही असली हिंदू है। भागवत ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई खुद को हिंदू नहीं मानता, तब भी वो हमारे अपने ही हैं। उनका मकसद साफ है- समाज को बाँटना नहीं, जोड़ना।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत की असली ताकत इसकी विविधता में है। कई मत, कई विचार, फिर भी सब एक साथ चलें- यही संघ की सोच है। और इसी सोच से देश को एकजुट करना ही संघ का असली मकसद है।

संघ का उद्देश्य: भारत को ‘विश्वगुरु’ बनाना

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ का असली मकसद देश को ताकतवर बनाना है, ताकि भारत दुनिया में अपना हक का मुकाम पा सके। उन्होंने साफ कहा कि संघ किसी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि समाज को जोड़ने और एकजुट करने के लिए खड़ा हुआ है। भागवत ने स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए कहा कि हर देश का दुनिया के लिए एक योगदान होता है और अब वक्त आ गया है कि ‘भारत अपना योगदान दे, अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाए।’

मोहन भागवत ने उन लोगों का भी जिक्र किया जो कभी संघ के खिलाफ थे लेकिन आज उसके साथ खड़े हैं। इस पर उन्होंने बड़ी ही सहज बात कही, “वो पहले भी हमारे अपने थे और आज भी अपने ही हैं।” मोहन भागवत ने बताया कि ‘संघ का काम है समाज में एकता लाना, चाहे किसी की सोच, मान्यता या धर्म कुछ भी हो। और यही रास्ता है जिससे भारत फिर से उस ऊँचाई तक पहुँच सकता है, जहाँ वो कभी था- एकं विश्वगुरु की तरह।

क्रांतिकारियों और कॉन्ग्रेस पर विचार

मोहन भागवत ने अपने भाषण में देश की आज़ादी की लड़ाई का ज़िक्र करते हुए कहा कि एक दौर था जब देश में क्रांतिकारियों की एक जबरदस्त लहर उठी थी। उस दौर के लोग देश के लिए जीते थे, मरते थे, और उन्हीं में से एक चमकता हुआ नाम था ‘सावरकर‘। उन्होंने कहा कि ‘सावरकर जैसे लोग उस दौर की प्रेरणा थे’, लेकिन अफसोस कि आजादी मिलने के बाद वो जोश धीरे-धीरे गायब हो गया।

भागवत ने कहा कि 1857 की क्रांति के बाद कुछ लोगों ने राजनीति को आजादी पाने का जरिया बनाया और फिर वही आंदोलन धीरे-धीरे ‘कॉन्ग्रेस’ के रूप में सामने आया। उस आंदोलन से देश को आजादी तो मिली, लेकिन अगर आजादी के बाद भी वही भावना और सोच जारी रहती, तो ‘शायद आज देश की तस्वीर कुछ और होती।’

भागवत ने ये भी साफ कहा कि ‘वो किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, बस इतिहास की सच्ची बात रख रहे हैं।’ उनका मकसद दोष देना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ खड़े हैं।

‘ठेका’ लेने की आदत छोड़ें, सब मिलकर काम करें

मोहन भागवत ने एक बड़ी और सोचने वाली बात कही- देश को सुधारने या बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक नेता या संगठन की नहीं है। ये सोच कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, अब छोड़नी होगी। मोहन भागवत ने साफ-साफ कहा, “राम या शिवाजी कब तक आएँगे? अब हमें खुद ही राम या शिव बनना होगा।”

मोहन भागवत का मतलब ये था कि अगर हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, मजबूत बने, तो हर एक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। सिर्फ नेताओं या संस्थाओं को दोष देकर कुछ नहीं होगा। देश हम सबका है और इसकी जिम्मेदारी भी हम सबकी है।

इस तरह, भागवत ने ये दिखाने की कोशिश की कि संघ सिर्फ नारेबाज़ी या राजनीति नहीं करता, बल्कि समाज को जोड़ने और जिम्मेदारी का भाव जगाने की कोशिश करता है। उनका ये संदेश लोगों से सीधा जुड़ता है- क्योंकि बदलाव कहीं और नहीं, हमारे अपने अंदर से शुरू होता है।

द वायर और न्यूजलॉन्ड्री की बिहार SIR रिपोर्ट्स को चुनाव आयोग ने बताया भ्रामक, फैक्ट चेक करते हुए रखी पूरी बात: वामपंथी मीडिया पोर्टल्स ने किए थे गड़बड़ी के दावे, मिला करारा जवाब

भारत का चुनावी तंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचों में से एक है और इसकी विश्वसनीयता मतदाता सूची की सटीकता पर निर्भर करती है। बिहार में हाल ही में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का उद्देश्य 7.89 करोड़ मतदाताओं की पात्रता को सत्यापित करना था।

हालाँकि द वायर और न्यूज़लॉन्ड्री ने अपनी हालिया ग्राउंड रिपोर्ट्स में बिहार SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिसमें मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा किया गया है। ये दोनों पोर्टल्स अक्सर वामपंथी विचारधारा से जुड़े माने जाते हैं और उनकी रिपोर्ट्स से ऐसा लगा जैसे बिहार चुनाव की निष्पक्षता पर खतरा है। इन दोनों मीडिया समूहों की रिपोर्ट्स में समान सामग्री और शब्दावली का उपयोग हुआ, जिसे बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer, Bihar) ने भ्रामक और तथ्यों से परे करार दिया है।

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन दावों का फैक्ट चेक कर दिया है। 26 अगस्त 2025 को X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करके और आधिकारिक बयान में उन्होंने साफ कहा कि ये रिपोर्ट्स भ्रामक हैं, तथ्यों से परे हैं और पूरी प्रक्रिया पर बेवजह सवाल उठा रही हैं।

दरअसल, इन दोनों प्रोपेगेंडा पोर्टल्स की रिपोर्ट्स लगभग एक जैसी हैं। हेडलाइन भी वैसी ही: “On the Ground in Bihar: How a Booth-by-Booth Check Revealed What the Election Commission Missed”। मतलब, बिहार में ग्राउंड पर जाकर बूथ-बूथ चेक किया तो चुनाव आयोग की गलतियाँ पकड़ी गईं। उन्होंने चार जिलों कटिहार, पूर्णिया, मधुबन और हरसिद्धि में 14 मामलों की जाँच की। दावा ये कि पाँच निर्वाचन क्षेत्रों में 1.5 लाख मतदाता सिर्फ 1200-1300 घरों में क्लस्टर किए गए हैं। एक ही पते पर दर्जनों से सैकड़ों नाम हैं, और ज्यादातर लोग वहाँ रहते ही नहीं।

उदाहरण के तौर पर-

  • पूर्णिया के बूथ नंबर 12 में घर नंबर 2 पर 153 मतदाता दर्ज थे, लेकिन वो पता एक मंदिर का था। मंदिर के मालिक चंदन यादव को कोई जानकारी नहीं। एक मतदाता कृष्ण मोहन राय का असली घर नंबर 269 था।
  • कटिहार के बूथ 222 में घर नंबर 82 पर 197 मतदाता, लेकिन वो घर 20 साल से बंद है। पड़ोसी शंभु नाथ झा ने बताया कि मालिक डॉ. ए.के. मिश्रा बेगूसराय चले गए।
  • मधुबन के बूथ 160 में घर नंबर 50 पर 274 मतदाता, लेकिन राजेश मंडल कहते हैं कि सिर्फ उनका परिवार वहाँ रहता है।
  • हरसिद्धि के बूथ 114 में घर नंबर 5 पर 48 मतदाता, लेकिन सिर्फ लालबाबू बिन और उनकी पत्नी रहते हैं।

इन रिपोर्ट्स में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) के बयान हैं। जैसे, पूर्णिया के BLO चंदन कुमार ने कहा कि वे नाम से काम करते हैं, घर नंबर से नहीं। मधुबन के BLO पतित पवन कुमार ने बताया कि गलतियाँ पुरानी हैं, और वे सुधार के इंतजार में हैं। हरसिद्धि के BLO असगर अली ने कहा कि ऊपर से निर्देश थे कि सिर्फ मृत या स्थानांतरित नाम हटाओ, पता न बदलो।

दावे ये हैं-

  • चुनाव आयोग ने ठीक से घर-घर सत्यापन नहीं किया।
  • मतदाता क्लस्टरिंग अनियमितता है, जो सामाजिक संरचना से मेल नहीं खाती (जैसे एक घर में हिंदू-मुस्लिम मिलकर दर्ज)।
  • कई नाम अपरिचित हैं, और पते गलत या गैर-मौजूद।
  • इससे बिहार चुनाव की निष्पक्षता खतरे में है।

दोनों ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे, लेकिन जवाब न मिलने का कहा। रिपोर्ट्स में फोटो भी हैं, जैसे बंद घरों की तस्वीरें।

अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। बिहार चुनाव आयोग ने इन रिपोर्ट्स को सीधे भ्रामक बताया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने X पर पोस्ट किया और आधिकारिक पड़ताल जारी की। उन्होंने पाँच मुख्य बिंदुओं में जवाब दिया, जो हर दावे को काटते हैं।

  1. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दायरा और प्रक्रिया: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि में 7.89 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किया गया। दिनांक 01 अगस्त को प्रकाशित Draft सूची के 7.24 करोड़ निर्वाचकों में से 99.11 प्रतिशत निर्वाचकों के दस्तावेज़ पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और शेष मामलों में सत्यापन कार्य चल रहा है। अतः यह दावा कि “विशेष गहन पुनरीक्षण में घर-घर सत्यापन नहीं हुआ” तथ्यों से परे एवं मनगढ़ंत है।
  2. मतदाता क्लस्टरिंग (Voter Clustering) का दावा गलत: बिहार के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक ही मकान संख्या / एक ही खाता (Khata Number) / टोला / मोहल्ला के अंतर्गत समान पते पर कई परिवार रहते हैं।राजस्व अभिलेखों में भूमि या मकान संख्या के अभाव के कारण कभी-कभी “एक ही पते” पर सैकड़ों मतदाता दर्ज दिखाई देते हैं।यह स्थानीय सामाजिक-भौगोलिक वास्तविकता है, न कि किसी प्रकार की गड़बड़ी।
    इसीलिए केवल डेटा देखकर क्लस्टरिंग को “अनियमितता” मानना भ्रामक एवं तथ्यों से परे है।
  3. तथाकथित गलत पते और अपरिचित नाम: कई बार छात्र, प्रवासी मजदूर या किराएदारों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होते हैं, लेकिन वर्तमान स्थानीय निवासियों को उनकी जानकारी नहीं होती। दावा आपत्ति के दौरान ऐसे मामलों में BLOs द्वारा फॉर्म-7 (Deletion) या पता सुधार हेतु फॉर्म-8 भरने की कार्रवाई की गई है। अतः यह कहना कि “स्थानीय लोगों को निर्वाचकों नामों की जानकारी नहीं” अपने आप में प्रमाणित त्रुटि नहीं है साथ ही ऐसे दावों का कोई भी युक्तिसंगत आधार नहीं है।
  4. निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता : ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद भी सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को ऑनलाइन/ऑफलाइन दावा आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है और यह प्रक्रिया 1 अगस्त से लेकर अभी तक जारी है और आगामी 1 सितंबर 2025 तक चलेगी। इस प्रकार, प्रक्रिया न केवल पारदर्शी है, बल्कि किसी भी नागरिक/राजनीतिक दल द्वारा पाई गई त्रुटि को सुधारने के लिए खुली हुई है।
  5. मीडिया रिपोर्ट की सीमाएँ: Newslaundry की रिपोर्ट केवल कटिहार, पूर्णिया, मधुबन और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रों में 14 मामलों (जांच अंतर्गत)पर आधारित है, जबकि SIR का दायरा 243 विधानसभा क्षेत्रों के 7.89 करोड़ मतदाताओं तक फैला हुआ रहा है। इतने छोटे आंशिक चयनित मामलों (14 मामले जांच अंतर्गत)के आधार पर पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाना न तो युक्ति-संगत है और न ही वस्तुनिष्ठ

क्यों लगते हैं ये पोर्टल्स प्रोपेगेंडा वाले?

द वायर और न्यूजलॉन्ड्री पर अक्सर वामपंथी झुकाव का आरोप लगता है। उनकी रिपोर्ट्स में सरकार या आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाना आम है। यहाँ भी उन्होंने छोटी कमियों को बड़ा मुद्दा बनाया, बिना पूरा संदर्भ दिए। जैसे क्लस्टरिंग को गड़बड़ी कहा, लेकिन बिहार की ग्रामीण हकीकत को नजरअंदाज किया। इस फैक्ट चेक से साफ है कि दावे भ्रामक हैं। शायद चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने का प्रयास? लेकिन आयोग का जवाब मजबूत है – सबूतों से।

भ्रम फैलाने वाली खबरों से सावधान

चुनाव आयोग का ये फैक्ट चेक बताता है कि द वायर और न्यूजलॉन्ड्री की रिपोर्ट्स भ्रामक हैं। चुनाव आयोग ने हर दावे का खंडन किया और SIR प्रक्रिया पारदर्शी है। बिहार चुनाव निष्पक्ष होंगे, लेकिन ऐसी खबरें भ्रम फैला सकती हैं।

‘देशभर में सबसे ज्यादा शराब MP की महिलाएँ पीती हैं…’ मध्य प्रदेश के कॉन्ग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया पियक्कड़ तो बिफर गए CM मोहन यादव: कहा- देश की संस्कृति का अपमान, जनता देगी जवाब

कॉन्ग्रेस के नेता जीतू पटवारी के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान ने इन दिनों हलचल मचाई हुई है। कॉन्ग्रेस ने जिसे मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, उसी प्रदेश की महिलाओं पर जीतू पटवारी ने अभद्र टिप्पणी की है। कॉन्ग्रेस नेता ने दावा किया कि देशभर में सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएँ पीती हैं।

जीतू पटवारी ने नशा, बेरोजगारी और कुपोषण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर बैठे। उन्होंने दावा किया, “हमे तमगा मिला है कि महिलाएँ पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब कहीं पीती हैं तो मध्य प्रदेश में पीती हैं।”

सीएम मोहन यादव ने कॉन्ग्रेस अध्यक्ष से माफी माँगने को कहा

कॉन्ग्रेस नेता के विवादित बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि पटवारी कि टिप्पणी उनकी संकीर्ण सोच को दिखाती है और यही कॉन्ग्रेस की असल मानसिकता है। सीएम ने कहा कि इसका जवाब जनता जरूर देगी।

सीएम ने यही भी कहा कि कॉन्ग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। साथ ही सीएम मोहन यादव ने कॉन्ग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी माँगने और जीतू पटवारी को पद से हटाने की माँग की है। सीएम ने कहा, “लाडली बहनों को शराबी कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बयान न सिर्फ महिलाओं बल्कि पूरे प्रदेश की संस्कृति के लिए अपमान है।”

प्रधेश के सीएम ने आगे कहा, “कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयान नए नहीं हैं। पहले भी एक नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। आज हरतालिका तीज के दिन ऐसा बयान देना और भी शर्मनाक है। हमारी सरकार इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता कॉन्ग्रेस को इसका पूरा हिसाब चुकाएगी।”

जीतू पटवारी का यह विवादित बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर महिलाएँ उन्हें खूब खरी-खोटी सुना रही हैं।

जब कॉन्ग्रेस MLA ने RSS पर की थी अभ्रद टिप्पणी

यह पहली बार नहीं है जब प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष जीतू पटवारी विवादित बयान के कारण चर्चा में हों। जीतू पटवारी पर दर्ज FIR के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुँचे कॉन्ग्रेस MLA साहब सिंह गुर्जर ने भी RSS पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, “जो मर्द थे वे जंग में गए, जो हि@$ थे वे संघ में गए।

कॉन्ग्रेस MLA के इस विवादित बयान पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी तर की घोषणा कर दी थी। तब भी जीतू पटवारी ने कॉन्ग्रेस MLA के बयान का विरोध नहीं किया बल्कि मामले पर चुप्पी साध ली थी।