Saturday, July 5, 2025
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इंदौर में यूसुफ खान ने मुकेश बन हिन्दू युवती को फँसाया, रेप कर बनाया अश्लील वीडियो: हिन्दू कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा

यूसुफ ने युवती पर निकाह के लिए धर्मांतरण का दबाव डाला और मना करने पर मारपीट की। उसने निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी। डरी हुई युवती ने हिंदूवादी संगठन से मदद माँगी।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कनाड़िया थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहाँ यूसुफ खान नाम के एक आरोपित ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फँसाया, उससे दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। यूसुफ खान ने खुद को मुकेश बताकर युवती से नजदीकियाँ बढ़ाईं, शादी का झाँसा दिया और फिर उसका शारीरिक शोषण किया।

जब युवती को उसकी असली पहचान का पता चला, तो यूसुफ खान ने उसे धमकियाँ दीं और उसकी निजी तस्वीरें व वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में कनाड़िया पुलिस ने यूसुफ खान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में एफआईआर की कॉपी ऑपइंडिया के पास मौजूद है।

ढाबे पर मुलाकात, फिर पहचान छिपाकर मेल-मिलाप

हिंदू पीड़िता मूल रूप से उज्जैन निवासी है। वो वर्तमान में इंदौर की स्कीम नंबर 78 में एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी करती है। उसने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ साल पहले वह अपनी एक सहेली की बर्थडे पार्टी में राउ स्थित एक ढाबे पर गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात यूसुफ खान से हुई, जिसने अपना नाम मुकेश बताया। यूसुफ खान ने उससे दोस्ताना व्यवहार किया और अपना फोन नंबर देकर किसी भी मदद के लिए संपर्क करने को कहा। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई। यूसुफ खान ने धीरे-धीरे युवती का भरोसा जीत लिया और उसे इंदौर में अलग-अलग जगहों पर कार से घुमाने लगा।

यूसुफ खान ने युवती को अपने फ्लैट पर भी बुलाना शुरू कर दिया। उसने युवती को शादी का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह उसका सारा खर्च उठाएगा, इसलिए उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। यूसुफ खान की बातों में आकर युवती ने उस पर भरोसा कर लिया। इस दौरान यूसुफ खान ने शादी का झाँसा देकर युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। युवती को उस समय तक यूसुफ खान की असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं था। वो उसके फ्लैट पर भी बेधड़क आता-जाता रहता था।

असली पहचान खुली, तो पैरों तले खिसक गई जमीन

कुछ दिन पहले यूसुफ खान के फ्लैट में एक पार्टी के दौरान युवती को उस पर शक हुआ। पार्टी में यूसुफ खान का एक दोस्त उसे साहिल कहकर बुला रहा था। इससे युवती को संदेह हुआ और उसने चुपके से यूसुफ खान का पर्स चेक किया। पर्स में उसे एक आईडी मिली, जिसमें यूसुफ खान का असली नाम लिखा था। जब युवती ने यूसुफ खान से इस बारे में सवाल किया, तो उसने अपना असली धर्म और पहचान उजागर कर दी। यूसुफ खान ने युवती पर निकाह के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालना शुरू कर दिया।

जब युवती ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया, तो यूसुफ खान ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसने युवती के साथ मारपीट की और उसकी निजी तस्वीरें व वीडियो वायरल करने की धमकी दी। यूसुफ खान ने युवती को डराने के लिए उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। वह बार-बार युवती को धमकाता रहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा।

हिंदूवादी संगठन की मदद से पकड़ा गया यूसुफ खान

यूसुफ खान की धमकियों से डरकर युवती ने हिंदूवादी संगठन से संपर्क किया। उसने अपनी आपबीती संगठन के कार्यकर्ताओं मानसिंह राजावत और अंकित विश्वकर्मा को बताई। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवती के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मानसिंह राजावत, अंकित विश्वकर्मा, कपिल कौशल, उदय सिलावट और राहुल पुरी जैसे कार्यकर्ता यूसुफ खान के फ्लैट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने यूसुफ खान की जमकर पीटा और फिर उसे कनाड़िया पुलिस के हवाले कर दिया।

यूसुफ खान पर नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत केस

कनाड़िया थाना पुलिस ने 25 वर्षीय युवती की शिकायत के आधार पर यूसुफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (मारपीट), 506 (धमकी) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यूसुफ खान को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले की गहन जाँच कर रही है ताकि यूसुफ खान के अन्य अपराधों का भी पता लगाया जा सके।

स्थानीय लोगों की मानें तो यूसुफ उज्जैन में 3 ओयो होटल्स का संचालन करता है। उसके पास कई ट्रैवेल एजेंसियों से जुड़ी गाड़ियाँ आती-जाती रहती थी। जिनपर वो लड़कियों को घुमाता है। अलग-अलग गाड़ियों का इस्तेमाल उसने इस लड़की के मामले में भी किया।

यह मामला मध्य प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण और दुष्कर्म के मामलों की गंभीरता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू किया था, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस मामले में यूसुफ खान पर भी इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि इंदौर में मुस्लिम युवकों द्वारा बाकायदा गिरोह बनाकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की भी रिपोर्ट्स सामने आई थी। यहाँ हालिया मामले में एक मुस्लिम युवक ने शूटिंग सेंटर की आड़ में हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया। उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एमपी पुलिस ने लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एसआईटी का गठन किया है।

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श्रवण शुक्ल
श्रवण शुक्ल
I am Shravan Kumar Shukla, known as ePatrakaar, a multimedia journalist deeply passionate about digital media. Since 2010, I’ve been actively engaged in journalism, working across diverse platforms including agencies, news channels, and print publications. My understanding of social media strengthens my ability to thrive in the digital space. Above all, ground reporting is closest to my heart and remains my preferred way of working. explore ground reporting digital journalism trends more personal tone.

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