जिन्हें दोषी साबित किया गया है, उनके नाम हैं - नस्सर, साजिल, नजीब, नौशाद, कुंजू और अयूब। वहीं शफीक, अजीज, रफ़ी, सुबैर और मंसूर को दोषमुक्त करार दिया गया।
सलमान खुर्शीद ने उसकी तरफ से पैरवी करते हुए कहा था कि गवाहों के शुरुआती बयानों में ताहिर हुसैन का नाम कहीं नहीं आया था और उसके खिलाफ कोई खास एक्ट्स नहीं लगाए गए थे।
दिल्ली में बुधवार को टुकड़ों में कटी लाश मिली। लाश के टुकड़े गीता कॉलोनी के पास यमुना पुल के बगल में फेंके हुए थे। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है।
दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों से जुड़े 5 मामलों में ताहिर हुसैन को जमानत मिल गई है। आप के पूर्व पार्षद हुसैन को हाई कोर्ट ने बुधवार को यह राहत प्रदान की।