Saturday, July 27, 2024
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भूषण कुमार रेप केस: अदालत ने खारिज की मुंबई पुलिस की फाइनल रिपोर्ट, कहा – आरोपित को गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की

पिछले साल जुलाई में भूषण कुमार पर 30 वर्षीय एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि काम देने के नाम पर भूषण कुमार ने 2017 से अगस्त 2020 तक करीब तीन साल तक उसका फायदा उठाया।

बलात्कार (Rape) के मामले का सामना कर रहे म्यूजिक कंपनी टी सीरीज (T-Series) के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) भूषण कुमार (Bhushan Kumar) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मामले की जाँच कर रही मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने मेट्रोपोलिटन कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस केस की जाँच के दौरान कई मामलों की अनदेखी की गई है।

अदालत में भूषण कुमार के मामले की सुनवाई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने की। पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इस केस में उल्लेख करने वाली बात यह है कि रेप का केस दर्ज कराए जाने के बाद न तो पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने की कोशिश की और न ही आरोपित ने एक भी बार भी अग्रिम जमानत के लिए कोई याचिका दायर की।

कोर्ट ने कहा कि केस रिपोर्ट को देखने से ऐसा लगता है कि इस केस की जाँच कर रहे अधिकारियों ने ‘बी समरी’ रिपोर्ट के जरिए मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि दुर्भाग्य से देश में बलात्कार के जघन्य अपराध बार-बार हो रहे हैं। ऐसे अपराधों से कई बार पूरा देश हिल गया, लेकिन इस मामले में जाँच अधिकारियों और पीड़िता ने पूरी तरह से अलग व्यवहार किया है।

खुद शिकायतकर्ता ने आरोपों को किया खारिज

भूषण कुमार पर रेप का आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता ने इस महीने की शुरुआत में कोर्ट में एक शपथपत्र दायर कर कहा था कि वो एक अभिनेत्री है। परिस्थितियों और गलतफहमी के कारण उसने ये आरोप लगाए थे, लेकिन अब वो अपने आरोपों को वापस ले रही है। उसने ये भी कहा था कि उसे पुलिस की ‘बी समरी’ पर कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, अब कोर्ट ने पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा है कि रेप क्रिमिनल लॉ लोगों की मदद के लिए होते हैं, लेकिन पीड़िता ने इसका दुरुपयोग किया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने होटल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे वैज्ञानिक तथ्यों की अनदेखी की है। बहरहाल कोर्ट ने जोन के डीसीपी की निगरानी में इस मामले की दोबारा जाँच करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला

पिछले साल जुलाई में भूषण कुमार पर 30 वर्षीय एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि काम देने के नाम पर भूषण कुमार ने 2017 से अगस्त 2020 तक करीब तीन साल तक उसका फायदा उठाया। महिला ने शिकायत में ये भी कहा था कि भूषण कुमार ने उसे धमकी दी थी कि यदि वह उनके ख‍िलाफ जाती है तो उसके वीडियो और फोटो लीक कर दिए जाएँगे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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