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वाड्रा के बाद अब AgustaWestland के दलाल सक्सेना को अदालत ने दी विदेश जाने की अनुमति

इससे पहले वीवीआईपी चॉपर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिचौलिये से गवाह बने राजीव सक्सेना को विदेश यात्रा की अनुमति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपित राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। राजीव सक्सेना अगस्ता-वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले के दलालों में से एक है। अदालत ने उसे कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दी है। सक्सेना ने मेडिकल ग्राउंड पर विदेश जाने की अनुमति माँगी थी। उसका कहना था कि वह इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहता है। सक्सेना को प्रवर्तन निदेशालय से अपनी यात्रा की जानकारी साझा करने को कहा गया है। वह कब किस होटल में रुकेंगे और कहाँ ठहरेंगे, इस बारे में उन्हें पूरी जानकारी सरकारी एजेंसियों से साझा करनी होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजीव सक्सेना जून के आख़िरी हफ्ते से लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक विदेश में रहेगा। इससे पहले गुरुवार (जून 6, 2019) को वीवीआईपी चॉपर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिचौलिये से गवाह बने राजीव सक्सेना को विदेश यात्रा की अनुमति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उससे पहले निचली अदालत ने उसे विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। कई ज़मीन घोटालों में आरोपित चल रहे वाड्रा को भी हाल ही में विदेश में इलाज कराने की अनुमति मिली है।

जानकारी के लिए यह जानना ज़रूरी है कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के सह-अभियुक्त राजीव सक्सेना को जनवरी 30, 2019 की सुबह 9:30 बजे उनके आवास से UAE की सुरक्षा एजेंसी द्वारा उठा लिया गया था और शाम 5:30 को भारत के लिए प्रत्यर्पित किया गया था। उनके वकीलों, गीता लूथरा और प्रतीक यादव ने इस पूरे प्रकरण को ग़ैरक़ानूनी बताया था। भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलि‍कॉप्टरों की खरीद के लिए इटली की कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड के साथ साल 2010 में करार किया गया था। 3,600 करोड़ रुपए के करार को जनवरी 2014 में भारत सरकार ने रद्द कर दिया था। 

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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