Saturday, April 20, 2024
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अलवर रेप और हत्‍या मामला: POCSO कोर्ट ने राजकुमार को दी सजा-ए-मौत

अपने फैसले में जज ने कहा, "अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यधिक क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला है। अपराध और इसको करने के तरीके ने समाज में अत्यधिक रोष फैलाया। इस अपराध को करने का तरीका अत्यंत बर्बर और क्रूरतम था।"

अलवर में नाबालिक की रेप और हत्‍या के मामले में पॉक्‍सो कोर्ट ने राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए फाँसी की सजा सुनाई है। चार साल पहले 2015 में पाँच वर्षीय एक बच्‍ची से दुष्‍कर्म किया गया था और फिर पत्थर से कूचकर उसकी हत्‍या कर दी गई थी। यह बर्बर घटना राजस्थान के अलवर के बहरोड़ के रिवाली का है।

बता दें कि राजस्थान के बहरोड़ तहसील जिला अलवर के रेवाली गाँव में 1 फरवरी 2015 को राजकुमार द्वारा पड़ोस में रहने वाली 5 वर्षीय बालिका को टॉफी देने के बहाने पास के खंडहर नुमा मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद भारी पत्थर से बालिका के सिर में मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह भी आया था कि तेज हथियार से बालिका के प्राइवेट पार्ट को काटकर अलग कर दिया गया था।

घटना में पुलिस थाना बहरोड द्वारा अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 365, 201, 376 ,302 एवं POCSO अधिनियम की धारा 4/8 में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस पाशविक दुष्कर्म व जघन्य हत्याकांड के मामले में विशेष न्यायालय अधिनियम अलवर के न्यायाधीश अजय शर्मा ने अपने निर्णय में उक्त कृत्य को पाशविक कृत्य करार देते हुए अपने फैसले में जज ने कहा, “अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यधिक क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला है। अपराध और इसको करने के तरीके ने समाज में अत्यधिक रोष फैलाया। इस अपराध को करने का तरीका अत्यंत बर्बर और क्रूरतम था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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