Saturday, July 27, 2024
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’48 घंटे में जमा करिए ₹3030757′: टैक्स छूट माँगने पर रजनीकांत के अभिनेता दामाद धनुष को हाईकोर्ट ने फटकारा

"फिल्म अभिनेता तो हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा। आम आदमी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद भी टैक्स भर रहा है, फिर आपको ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं।"

लग्जरी कार रॉल्स रॉयस से जुड़े मामले को लेकर हाईकोर्ट ने दक्षिण के एक और स्टार को फटकार लगाई है। रजनीकांत के दामाद और अभिनेता धनुष ने ब्रिटेन से कार के आयात पर एंट्री टैक्स में छूट माँगते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने इस संबंध में 2015 में याचिका दायर की थी, जिसे निरस्त करने से इनकार करते हुए अदालत ने 48 घंटे के भीतर टैक्स का बकाया 30,30,757 रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। इससे पहले साउथ के ही अभिनेता विजय को फटकार लगाते हुए अदालत ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

हाईकोर्ट ने धनुष को फटकारते हुए कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के निपटारे के बाद भी अभी तक टैक्‍स का भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद उनके वकील ने अदालत को बताया कि वे पहले ही 50 फीसदी टैक्स दे चुके हैं और बकाया भुगतान भी 9 अगस्त तक कर देंगे।

कोर्ट ने कहा कि ‘अमीर, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्तियों’ द्वारा दूसरे देशों से गाड़ियाँ आयात करने के बाद उसे तमिलनाडु की सड़कों बिना एंट्री टैक्स भरे चलाया जाता है। एंट्री टैक्स भरने से मना करने की एक परंपरा बन चुकी है। इससे राज्य के राजस्व को खासा नुकसान झेलना पड़ता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि ये लोग इम्पोर्टेड लग्जरी कार में टैक्स छूट की माँग करते हैं, जबकि आम आदमी साबुन खरीदने पर भी टैक्स भरता है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभिनेता धनुष के वकील को भी कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा, “फिल्म अभिनेता तो हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा। आम आदमी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद भी टैक्स भर रहा है, फिर आपको ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं।” अपने एफिडेविड में धनुष ने अपने प्रोफेशन का खुलासा नहीं किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए इसका कारण पूछा।

अभिनेता विजय ने भी माँगी थी छूट

इससे पहले रॉल्स रॉयस को इम्पोर्ट करने में लगने वाले एंट्री टैक्स पर छूट माँगने के कारण अभिनेता विजय को मद्रास हाईकोर्ट कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने 13 जुलाई 2021 को एक्टर विजय की याचिका को खारिज कर​ दिया था। इसके साथ ही उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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