Friday, May 3, 2024
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ज्ञानवापी ढाँचे का जारी रहेगा सर्वे: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका

वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत में 4 अगस्त 2023 को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर सुनवाई होनी है। कल शुक्रवार को जिला कोर्ट में एएसआई की ओर से सर्वे को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश किया जा सकता है। जिला अदालत राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बिशेन एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने गुरुवार (3 अगस्त 2023) को दिए अपने फैसले में सर्वे को जारी रखने को कहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से फैसला आने के बाद अब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे नहीं रोकी जाएगी। इस फैसले का इंतजार हिंदू और मुस्लिम, दोनों पक्ष द्वारा किया जा रहा था। 

ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, “इलाहाबाद HC ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण फिर से शुरू होगा। सत्र अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।”

वाराणसी की जिला अदालत ने पिछले महीने एएसआई को वज़ुखाना को छोड़कर मस्जिद का सर्वेक्षण करने की मंजूरी दी थी। इसमें एक संरचना है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह शिवलिंग है। सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या ढाँचा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है या नहीं। HC से फैसला आने के बाद सर्वे का काम आज गुरुवार से ही शुरू हो सकता है।

बता दें कि मस्जिद कमेटी की ओर से जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस संबंधित हाईकोर्ट में ले जाने का आदेश दिया था। वहीं, अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी। दरअसल, वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इस प्रकार ज्ञानवापी परिसर के एएसआई पर लगी रोक भी हट गई है।

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई की टीम ने 24 जुलाई 2023 को सर्वे का काम शुरू किया था। सर्वे शुरू होते ही मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाते हुए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई कर 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका

हाईकोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि जिला कोर्ट के आदेश के तहत चल रही सर्वे की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है।  बता दें कि जिला कोर्ट ने एएसआई को सर्वे का काम पूरा कर 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया था।

वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत में 4 अगस्त 2023 को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर सुनवाई होनी है। कल शुक्रवार को जिला कोर्ट में एएसआई की ओर से सर्वे को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश किया जा सकता है। जिला अदालत राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बिशेन एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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