Monday, October 7, 2024
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17 साल के हिंदू को बनाया मुस्लिम, स्कूल बैग में मिली जालीदार टोपी से खुला राज: इस्लामी धर्मांतरण में नाबालिग और उसके अब्बा पर केस

"मैंने जब इस बारे में पता किया, तो ये बात सामने आई कि आरोपित नाबालिग सहपाठी अपने अब्बू के साथ मिलकर मेरे बेटे को मस्जिद लेकर जाता था। और बिना उनकी अनुमति के ही उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित करा दिया।"

कर्नाटक में एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत पहली बार एक नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में नाबालिग के साथ ही उसके अब्बू के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित नाबालिग जिस स्कूल में पढ़ता है, वहीं उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी ने अपने अब्बू के साथ मिलकर इस्लाम कबूल करा दिया। इस मामले में धर्मांतरित कराए गए नाबालिग छात्र के परिजनों को कभी पता ही नहीं चला, जब तक कि उसके बैग से जालीदार सफेद टोपी और इस्लामिक साहित्य नहीं मिल गया।

ये मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का है। यहाँ के स्थानीय कुरुबा समुदाय के नाबालिग छात्र का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022 के तहत मामला दर्ज कर आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये कर्नाटक का ऐसा पहला मामला है, जिसमें किसी नाबालिग को धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोपित बनाया गया है। आरोपित के पिता का नाम ‘गरीब’ बताया जा रहा है, वहीं नाबालिग आरोपित का नाम कानूनी अड़चनों के चलते सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित के पिता ने बताया है कि उनका बेटा 17 साल का है। वो चल्लाकरे तालुक के कॉलेज में पढ़ता है। उसने कुछ समय से पूजा-पाठ करना और ईश्वर की प्रार्थना करना तक बंद कर दिया था। यही नहीं, उसने हाल ही में दशहरा की पूजा में भी सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जब शक होने पर उन्होंने अपने बेटे के स्कूल बैग की तलाशी ली, तो उसमें से इस्लामिक साहित्य और टोपी बरामद हुई। यही नहीं, उन्होंने जब अपने बेटे के फोन को खंगाला तो उसमें गाँजा और अन्य मादक पदार्थों से संबंधित चैट मिली।

छात्र के बैग से बरामद इस्लामिक साहित्य, फोटो साभार : पॉवर टीवी न्यूज

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा, “मैंने जब इस बारे में पता किया, तो ये बात सामने आई कि आरोपित नाबालिग सहपाठी अपने अब्बू के साथ मिलकर मेरे बेटे को मस्जिद लेकर जाता था। वो उसे चित्रदुर्ग की कई मस्जिदों में लेकर गए थे और बिना उनकी अनुमति के ही उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित करा दिया।”

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपित का पिता ‘गरीब’ एक साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता है। हालाँकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, हालाँकि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इस मामले में आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ 2022 के धर्मांतरण विरोधी कानून के सेक्शन 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। चित्रदुर्ग के एसपी धर्मेंद्र कुमार मीणा ने कहा है कि पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है और पीड़ित के साथ ही आरोपित से भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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