Saturday, July 27, 2024
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मुस्लिम लड़की को हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ देखकर शफियुल्लाह और इब्राहिम ने किया चाकू और बेल्ट से हमला

लड़की ने FIR दर्ज करवाई। उसने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने उससे पूछा कि क्या वह एक मुस्लिम महिला है? इसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपशब्द भी कहे।

कोयंबटूर पुलिस ने बुधवार (जुलाई 10, 2019) को एक मुस्लिम लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर हमला करने के आरोप में दो लोगों- एम शफियुल्लाह और एस मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार किया है। खबर के मुताबिक, इन दोनों ने 2 जुलाई को लड़की और उसके दोस्त पर हमला किया था। कारुम्बुकदाई की रहने वाली मुस्लिम लड़की ने 9 जुलाई को इन दोनों लड़कों की शिकायत दर्ज करवाई थी।

जानकारी के मुताबिक, एक निजी कॉलेज से बीए, अंग्रेजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी लड़की 2 जुलाई को अपना ट्राँसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने कॉलेज गई थी। कॉलेज में, वह अपने बॉयफ्रेंड योगनाथ और अपने दोस्त ढिलीफन से मिलीं। इसके बाद जब वह कोयंबटूर में अपने घर लौटने वाली थी। तभी योगनाथ ने उससे अपनी मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने की बात कही। फिर योगनाथ, वो मुस्लिम लड़की और उनके दोस्त एक साथ वहाँ से निकले।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, तीन मुस्लिम युवक ने तीनों को मोटरसाइकल पर जाते हुए देखा और उनका पीछा किया और अथुपलम में उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। जिसके बाद उन्होंने लड़की के ऊपर हमला किया और लड़कों के साथ बाइक पर जाने की वजह से प्रताड़ित किया। इसके बाद वो लड़की को उसके घर ले गए और साथ ही लड़कों को भी घसीट कर वहाँ ले गए। वहाँ पर दो और लोग आ गए और उन्होंने बेल्ट से योगनाथ और उसके दोस्त की बेरहमी से पिटाई की। उन लड़कों ने योगनाथ का फोन छीन लिया और चाकू से उन पर वार किया। फिर रात के 9 बजे के आस-पास ही उन्हें वहाँ से जाने दिया गया।

न्यूज़ मिनट की खबर के अनुसार, 9 जुलाई को दायर की गई शिकायत में, लड़की ने कहा कि हमलावरों ने उससे पूछा कि क्या वह एक मुस्लिम महिला है? इसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपशब्द भी कहे। साथ ही लड़की ने ये भी आरोप लगाया कि वे पूछते रहे कि क्या वह लड़के से प्यार करती है? इस सवाल के बाद उन लोगों ने लड़की के दोस्त की पिटाई शुरू कर दी। लड़की का कहना है कि इस घटना से वो काफी डर गई थी, जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 294 (b), 323, 324, 506 (ii) और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत कुनिमुथुर में कुरुमची नगर में  44 वर्षीय एम शफियुल्लाह और एस मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए। जिसके बाद आरोपित को बुधवार को कोयंबटूर से गिरफ्तार कर लिया गया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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