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‘आत्मरक्षा के लिए हिंदू घरों में सब्जी काटने वाले चाकू को तेज कराकर रखें’: भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कॉन्ग्रेस ने कर्नाटक में दर्ज कराई FIR

यहाँ बताना आवश्यक है कि जिस हर्षा की बात सांसद साध्वी कर रही थीं, उनकी हत्या 22 फरवरी 2022 को शिवमोगा में निर्मम तरीके से कर दी गई थी। 26 वर्षीय हिंदू कार्यकर्ता हर्षा पेशे से दर्जी थे और बजरंग दल के सदस्य थे। हर्षा ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब विवाद के दौरान प्रदर्शनों में भगवा शॉल ओढ़कर एक समान ड्रेस कोड की माँग थी।

मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (BJP MP Sadhvi Pragya Singh Thakur) द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए घर में चाकू रखने की बात कहने के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा जिले के कोटे में मामला दर्ज किया गया है।

दरअसल, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हिंदू जागरण वेदिके नाम के संगठन के दक्षिणी क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन को आमंत्रित किया गया था। 25 दिसंबर को हिंदू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा सांसद ने कहा कि हिंदुओं को उनकी गरिमा पर हमला करने वालों के खिलाफ जवाब देने का अधिकार है।

सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की नृशंस हत्या को याद करते हुए कहा कि हर्ष और कई अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। उन्होंने भीड़ से आग्रह किया था कि जो लोग उन पर हमला करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें मुँहतोड़ जवाब देने के लिए घर में सब्जी काटने वाला तेज चाकू रखें।

उन्होंने कहा था, “अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो। अपनी लड़कियों को संस्कारित करो। अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू ही तेज रखो। मैं स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने का हथियार तेज होना चाहिए।”

हर्षा की घटना को याद करते हुए साध्वी ठाकुर ने कहा, “उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था। उन्होंने हमारे हिंदू वीरों भाजपा, बजरंग दल और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चाकुओं से गोदा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज कर लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए। जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो हमारे दुश्मनों के सिर और मुँह भी अच्छे से कटेंगे।”

उन्होंने आगे कहा था, “आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। अगर हमारे देश में, हमारे घर में कोई घुस आता है… आक्रमण करता है तो आक्रमण का उत्तर देना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हमारी मान-मर्यादा पर कोई आक्रमण करता है तो उसका जवाब देना भी हमारा अधिकार है।”

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को लेकर शिवमोगा जिला कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस सुंदरेश ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A, 153B, 268, 295A, 298, 504 और 508 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। .

यहाँ बताना आवश्यक है कि जिस हर्षा की बात सांसद साध्वी कर रही थीं, उनकी हत्या 22 फरवरी 2022 को शिवमोगा में निर्मम तरीके से कर दी गई थी। 26 वर्षीय हिंदू कार्यकर्ता हर्षा पेशे से दर्जी थे और बजरंग दल के सदस्य थे। हर्षा ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब विवाद के दौरान प्रदर्शनों में भगवा शॉल ओढ़कर एक समान ड्रेस कोड की माँग थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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