Saturday, July 27, 2024
Homeदेश-समाज'चंदा घोटाले' की आरोपित पत्रकार राना अय्यूब को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी शर्तों के...

‘चंदा घोटाले’ की आरोपित पत्रकार राना अय्यूब को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी शर्तों के साथ विदेश यात्रा की अनुमति, देनी होगी ये जानकारी

अदालत राना अय्यूब की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने संबंधी एलओसी को रद्द करने का आग्रह किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार राना अय्यूब को सोमवार (4 अप्रैल, 2022) को सशर्त विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी और उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल पूछा। इसके जरिए उनके विदेश यात्रा करने पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अनुमति उचित शर्तों के साथ है और विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने राना अय्यूब को सशर्त विदेश यात्रा करने की अनुमति दी है। जिसमें उनको एक निश्चित राशि जमा करनी होगी, जाँच के लिए संपर्क नंबर देना होगा। साथ ही यात्रा की जानकारी भी साझा करनी होगी। अदालत अय्यूब की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने संबंधी एलओसी को रद्द करने का आग्रह किया गया था।

बता दें कि पिछले हफ्ते पत्रकार राना अय्यूब ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस याचिका का ईडी ने विरोध किया। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से बहस करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अय्यूब एक करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से संबंधित एक गंभीर अपराध में शामिल रही हैं और इस बात की आशंका है कि वह भारत नहीं लौटेंगी। वहीं राना अय्यूब की वकील वृंदा ग्रोवर ने इसे उत्पीड़न का स्पष्ट मामला बताया। उन्होंने कहा कि भारत वापस आने के लिए अय्यूब के पास उचित कारण थे। क्योंकि उनका परिवार यहाँ रहता था।

अदालत में ED के वकील ने कहा, “उनका (अय्यूब) आचरण देखो। बार-बार तलब करने के बाद भी दस्तावेज नहीं दिए गए। फर्जी बिल उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे अनुसार, प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला है। सहयोग का हिस्सा गायब है और एजेंसी के सामने उपस्थिति सहयोग नहीं है।”

अदालत ने कहा, “अगर कोई व्यक्ति एजेंसी के सामने पेश हो रहा है और एजेंसी कहती है कि वह व्यक्ति पेश तो हो रहा है लेकिन वह सहयोग नहीं कर रहा है, तो इसे दिखाने का क्या पैमाना है? अगर असहयोग है तो आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते?”

न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर, वह केवल एलओसी की पड़ताल कर रहे हैं और महिला को विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं तथा अदालत मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रही।

गौरतलब है कि राना अय्यूब को 29 मार्च को आव्रजन ब्यूरो ने मुंबई हवाई अड्डे पर तब हिरासत में ले लिया था, जब वह पत्रकारिता से जुड़े कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लंदन जा रही थीं।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर झारखंड पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा: BJP नेता बाबू लाल मरांडी का आरोप, साझा की...

भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हेमंत सरकार की पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा।

प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों एवं पिछड़ों को मिले आरक्षण: लोकसभा में MP चंद्रशेखर रावण ने उठाई माँग, जानिए आगे क्या होंगे इसके परिणाम

नगीना से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद ने निजी क्षेत्रों में दलितों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एक निजी बिल पेश किया।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -