Friday, November 15, 2024
Homeदेश-समाजट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस, कहा- नए IT नियमों का पालन करना...

ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस, कहा- नए IT नियमों का पालन करना ही होगा

मंत्रालय ने कहा, "कानून और नीतियाँ बनाना देश का संप्रभु अधिकार है। ट्विटर महज एक सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म है। लिहाजा, उसे यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि भारत का कानून या नीतियों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए।"

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (31 मई 2021) को नए आईटी नियमों का पालन न करने पर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ट्विटर ने कहा कि हमने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए सभी कानूनों का पालन किया है जबकि केंद्र सरकार ने साफ कहा कि ऐसा नहीं किया गया है।

कोर्ट ने यह आदेश वकील अमित आचार्य की उस याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने तय समयसीमा में ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए आईटी नियमों 2021 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश देने की माँग की थी।

जस्टिस रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई तक जवाब देने को कहा है। वहीं, ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि उसने नियमों का पालन किया है। किसी भी ट्वीट से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने ट्विटर के इस दावे पर आपत्ति जताई है और नियमों के पालन की पुष्टि नहीं की। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि नए नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इसका (नियमों) पालन करना होगा।

मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट तौर पर कहा कि ट्विटर खोखली व आधारहीन बातें करना बंद करे और भारतीय कानून का पालन करे। मंत्रालय ने कहा, “कानून और नीतियाँ बनाना देश का संप्रभु अधिकार है। ट्विटर महज एक सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म है। लिहाजा, उसे यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि भारत का कानून या नीतियों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए।”

याचिका में कहा गया, ”केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021)) को जारी करते हुए ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया नेटवर्कों को 3 माह के भीतर इस पर अमल करने का निर्देश दिया था। 25 मई 2021 को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ट्विटर ने अब तक नए नियमों को लागू नहीं किया है और न ही इसके तहत अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के बारे में शिकायतों के निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति किया है।”

नए आईटी नियमों, 2021 के तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा। इसके साथ ही किसी पोस्ट, मैसेज के बारे में शिकायतों का निवारण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।

बता दें कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच नए आईटी नियमों को लेकर विवाद अभी भी जारी है। हालाँकि, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत सरकार के नियमों का पालन करने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन ट्विटर अभी तक इसे मानने को तैयार नहीं है।

दरअसल, ट्विटर का कहना है कि नए आईटी नियमों में ऐसे तत्व हैं जो स्वतंत्र बातचीत को रोकते हैं। उन्होंने (ट्विटर) इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हुए चिंता जताई थी। वहीं, केंद्र सरकार ने गुरुवार (27 मई 2021) को ट्विटर पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा था कि अमेरिका स्थित माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भारत में अपनी शर्तों को निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है और देश की कानूनी व्यवस्था को भी कमजोर करना चाहता है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

‘भंगी’, ‘नीच’, ‘भिखारी’ जातिसूचक नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट ने SC/ST ऐक्ट हटाया: कहा- लोक सेवकों की जाति के बारे में अनजान थे आरोपित, कोई...

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 'भंगी', 'नीच', 'भिखारी', 'मंगनी' आदि किसी जाति के नाम नहीं है।

UPPSC अब कैसे लेगा RO-ARO और PCS की परीक्षा, पुराने पैटर्न को मंजूरी देने के बाद कैसे होगा एग्जाम, क्या होगी नई तारीख: जानें...

आयोग के प्री परीक्षा को एक दिन में करवाने पर सहमत होने और RO/ARO को लेकर विचार करने के बाद भी अभ्यर्थी प्रयागराज से नहीं हिल रहे हैं।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -