Saturday, July 27, 2024
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₹25000 का चालान कटते ही शराबी युवक ने बाइक में लगा दी आग, देखें वीडियो

अगर आप भी ट्रैफिक नियमों के पालन में कोताही बरतने वाले हों या लापरवाही आदत रही हो तो एक बार नियमों में बदलाव और नए एक्ट के लागू होने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है उसे ठीक से जान लें।

देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। एक के बाद एक कई गाड़ियों के चालान उनकी कीमत से भी ज्यादा के काटे जा चुके हैं। पुलिस की सख्ती से लोगों में काफी डर भी बना हुआ है। चालान से बचने के लिए कोई अपने दो पहिया वाहनों को पैदल सड़क पर लेकर चलता दिखाई दे रहा है तो कोई पुलिस वालों से मिन्नतें करता दिख रहा है। इन सबके बीच एक चालान कटाने के बाद एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर थानाक्षेत्र के शेख सराय-1 में शराब के नशे में धुत युवक का यातायात पुलिसकर्मी ने चालान काटा तो युवक ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एडिशनल डीसीपी साउथ परविंदर कुमार ने कहा कि बृहस्पतिवार शाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी शेख सराय-1 में त्रिवेणी कांप्लेक्स के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी एक बाइक सवार बिना हेलमेट के आता दिखा, उसे फ़ौरन रुकने का इशारा किया गया। रोकने पर पता चला कि बाइक सवार राकेश ने शराब पी रखी है।

यातायात पुलिसकर्मी ने उससे जब बाइक के दस्तावेज दिखाने को कहा तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काटते हुए बाइक जब्त कर ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शराब पीने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन के चलते कुल 25000 हजार रुपए का चालान काटा गया था।

भारी भरकम चालान देखकर, युवक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से भीड़ गया। वह गुस्से बोला, पुरानी बाइक इसकी कीमत ही 15 हजार रुपए बची है। इसे छुड़ाने के लिए 25000 जुर्माना क्यों दूँ। यह कहते हुए आरोपित राकेश ने जब्त की गई बाइक में आग लगा दी।

फिलहाल, पुलिस ने राकेश के खिलाफ आईपीसी की धारा-453 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राकेश ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब पी रखी थी। राकेश का मेडिकल कराने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है।

वैसे यह पहली घटना नहीं है, बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू होने के बाद दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले गुरुग्राम में 15 हजार की स्कूटी का 23000 रुपए का चालान कर दिया गया था। जिस पर कई मीम्स की बाढ़ आ गई थी और सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था।



अगर आप भी ट्रैफिक नियमों के पालन में कोताही बरतने वाले हों या लापरवाही आदत रही हो तो एक बार नियमों में बदलाव और नए एक्ट के लागू होने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है उसे ठीक से जान लें। कहीं अगली बार आप ही चपेटें में न आ जाएँ।

नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 की कुछ खास बातें

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5000 रुपए का चालान, पहले सिर्फ 500 रूपए था।
  •  अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपए की जगह 10000 रुपए का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
  • नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।
  • अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपए किया गया है।
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपए की जगह 1000 रुपए का चालान कटेगा।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपए की जगह 5000 रुपए तक जुर्माना लगेगा।
  • सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का चालान कर दिया गया है।
  •  दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपए की जगह 2000 रुपए का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
  •  बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 रुपए की जगह 2 हजार रुपए का चालान कटेगा।
  • इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर 1000 रुपए का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपए का चालान कटेगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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