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गुजरात के अमरेली में युवक को मारने वाले चार शेरों को उम्रकैद: जानिए कैसे किसी शेर को घोषित किया जाता है ‘आदमखोर’ और क्या होती है पूरी प्रक्रिया

कोवाया की घटना के बाद अब शायद उन चारों शेरों को फिर कभी गीर के जंगल में आजादी से दौड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वे खुले में अपना आखिरी सूर्योदय देख चुके हों। अब उनकी जिंदगी जंगल की खुली दुनिया नहीं, बल्कि बाड़ों, एनक्लोजर और इंसानी निगरानी तक सीमित रह जाएगी। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक शायद शेरों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के लिए है।

जंगल में कोई कोर्ट नहीं होती। वहाँ कोई जज नहीं होता, कोई सरकारी वकील नहीं होता और कोई गवाह भी नहीं होता। फिर भी जब जंगल का राजा कहलाने वाला शेर किसी इंसान को अपना शिकार बना लेता है, तो उसके खिलाफ भी एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिसका अंत कई बार खुले जंगल से हमेशा के लिए विदाई में होता है।

बाहर से देखने वालों को सिर्फ इतना दिखाई देता है कि चार शेरों को आजीवन कैद की सजा हुई, लेकिन इस एक वाक्य के पीछे सबूत, विज्ञान, वन्यजीव प्रबंधन और कई अधिकारियों के फैसलों की एक लंबी कड़ी छिपी होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

अमरेली जिले के राजुला तहसील के कोवाया गाँव में हुई घटना के बाद गुजरात ने भी ऐसा ही एक दुर्लभ फैसला देखा। उत्तराखंड के रहने वाले प्रकाश चंद्र रोजगार के लिए गुजरात आए थे। 15 जून 2026 की रात वह अपने रास्ते से गुजर रहे थे। पींगलेश्वर महादेव के पास अंधेरे में जो हुआ, उसने अगले दिन पूरे राज्य को झकझोर दिया।

शेर के हमले में उनकी मौत हो गई और शेरों ने उनके शरीर को खा लिया। वन विभाग मौके पर पहुँचा और जाँच शुरू की गई। आसपास के इलाके से चार संदिग्ध शेरों को पकड़ा गया। उनके सैंपल जाँच के लिए भेजे गए और उसके बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जो आमतौर पर बहुत कम मामलों में होता है।

फैसला था कि चारों शेरों को ‘आदमखोर’ घोषित किया जाए और उन्हें पूरी जिंदगी के लिए जंगल से दूर रखा जाए। यह खबर जितनी बड़ी थी, उतना ही बड़ा एक सवाल भी सामने आया। आखिर किसी शेर को ‘आदमखोर’ कैसे घोषित किया जाता है? क्या सिर्फ इंसान पर हमला कर देने से कोई शेर सीधे ‘मैन-ईटर’ बन जाता है? या इसके पीछे भी कोई नियम, कोई तय प्रक्रिया और वैज्ञानिक जाँच होती है?

तलाजा-महुवा और शेत्रुंजय रेंज के वन अधिकारियों से बातचीत में जो बात सामने आई, वह बताती है कि किसी भी शेर को ‘आदमखोर’ घोषित करना शायद वन विभाग के सबसे कठिन फैसलों में से एक होता है।

किसी इंसान पर हमला करने का मतलब यह नहीं कि आप ‘नरभक्षी’ हैं?

यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। कई लोग मानते हैं कि अगर शेर ने इंसान पर हमला कर दिया तो मामला वहीं खत्म हो गया और अब उसे ‘मैन-ईटर’ मान लिया जाएगा। लेकिन वन विभाग के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता। मान लीजिए कोई किसान रात में अपने खेत पर गया हो और झाड़ियों के पीछे बैठी शेरनी अचानक डरकर उस पर हमला कर दे।

या कोई बूढ़ा शेर अपने शिकार के पास बैठा हो और इंसान गलती से उसके बहुत करीब पहुँच जाए। कई बार शेरनी अपने बच्चों के साथ होती है और उन्हें बचाने के लिए हमला कर देती है। इन सभी परिस्थितियों में हमला हो सकता है, इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि शेर ने इंसान को अपना भोजन मान लिया है।

वन विभाग के सामने सबसे पहला सवाल यही होता है कि हमला आखिर हुआ क्यों? क्या यह आत्मरक्षा में किया गया हमला था? क्या यह अपने इलाके की सुरक्षा के लिए था? क्या इंसान अचानक बहुत करीब पहुँच गया था? या फिर शेर ने सच में इंसान को शिकार के तौर पर चुना था? इन सवालों के जवाब मिले बिना किसी भी शेर को ‘मैन-ईटर’ घोषित नहीं किया जाता।

सबूत तय करते हैं शेर का भविष्य

कोवाया घटना में भी वन विभाग ने पहले किसी शेर को पकड़ने की जल्दी नहीं दिखाई। पहले घटनास्थल का विवरण तैयार किया गया। शव कहाँ मिला? शरीर के किस हिस्से पर सबसे पहले हमला हुआ? शव को कितनी दूर तक घसीटा गया? शरीर के कौन-से हिस्से खाए गए? आसपास कितने पंजे के निशान थे? क्या यह एक शेर था या पूरा झुंड?

क्या आसपास कैमरा ट्रैप लगे थे? पिछले कुछ दिनों में उस क्षेत्र में शेरों की क्या-क्या गतिविधियाँ दर्ज की गईं?

इन सभी सवालों के जवाब घटनास्थल से ही मिलते हैं। जंगल में हर जगह सीसीटीवी नहीं होता और चश्मदीद गवाह भी मुश्किल से ही मिलते हैं। वहाँ सिर्फ जानवरों के पैरों के निशान ही सब कुछ बयां करते हैं। जमीन पर बना हर निशान, झाड़ियों में फंसे बाल, शव की स्थिति और उसके आसपास का हर संकेत वन अधिकारियों के लिए सबूत बन जाता है।

इसीलिए अधिकारी कहते हैं कि जंगल में जाँच-पड़ताल इंसानी दुनिया की जाँच-पड़ताल से अलग होती है। यहाँ आरोपित नहीं बोलता, सबूत बोलते हैं।

संदिग्ध शेरों को पकड़ने के बाद ही शुरू होती है जाँच

घटनास्थल से मिले शुरुआती सबूत जाँच को एक दिशा जरूर देते हैं, लेकिन वन विभाग के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता। क्योंकि जंगल में कई बार एक ही इलाके में एक से ज्यादा शेर घूम रहे होते हैं। यह भी संभव होता है कि हमला किसी एक शेर ने किया हो और बाद में उसके साथ मौजूद दूसरे शेर भी शिकार के पास पहुँच गए हों।

इसलिए अधिकारी बिना पूरी जाँच के किसी एक शेर को तुरंत दोषी नहीं मानते। जब शुरुआती जाँच किसी खास इलाके की तरफ इशारा करती है, तब संदिग्ध शेरों को ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से बेहोश करके सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाता है। यह भी बेहद जोखिम भरा काम होता है। खुले जंगल में पूरी ताकत के साथ घूम रहे शेर को जिंदा पकड़ना आसान नहीं होता।

इसके लिए पशु चिकित्सक, ट्रैकर और अनुभवी वनकर्मी कई घंटों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। सही मौका मिलने पर ही ट्रैंक्विलाइजर डार्ट छोड़ा जाता है। दवा का असर होते ही पूरी टीम तेजी से उसके पास पहुँचती है, क्योंकि बेहोश हुए जानवर की हालत पर हर पल नजर रखना जरूरी होता है। कोवाया की घटना में भी ऐसा ही किया गया।

हमले के बाद आसपास के इलाके से चार संदिग्ध शेरों को पकड़ा गया। बाहर से देखने वालों को लगा कि शायद अब फैसला हो गया है, लेकिन असल में फैसला अभी बहुत दूर था।

चार शेरों में से असली हमलावर कौन? सबसे कठिन प्रश्न

अमरेली के कोवाया मामले में भी वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आखिर चारों शेरों को एक साथ कैसे पहचाना और पकड़ा जाए। क्योंकि जंगल में कोई शेर अपना नाम लिखकर नहीं घूमता और कोई भी अधिकारी सिर्फ अंदाज के आधार पर फैसला नहीं ले सकता।

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में शेरों की गतिविधियाँ, घटनास्थल से मिले सबूत, पंजों के निशान, कैमरा ट्रैप में दर्ज तस्वीरें और लैब से मिलने वाली जाँच रिपोर्ट सभी को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर तैयार की जाती है। इसके बाद तय किया जाता है कि किन शेरों को आगे की जाँच के लिए रखा जाएगा और किनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है।

कोवाया की घटना में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। चारों संदिग्ध शेरों को पकड़कर उनके सैंपल सासन में जाँच के लिए भेजे गए। इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसने जाँच को नई दिशा दी और आगे का फैसला लेना संभव हो सका।

प्रयोगशाला तक पहुँचता है सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य

पकड़े गए शेरों से जरूरी सैंपल लिए जाते हैं और जाँच के लिए भेजे जाते हैं। यह जाँच सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए नहीं होती कि शेर ने इंसान का मांस खाया था या नहीं। जाँच का मकसद यह भी होता है कि घटनास्थल से मिले सबूत, शव की स्थिति, पंजों के निशान, शेरों की गतिविधियाँ और लैब से मिले नतीजे, क्या ये सभी एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं।

यहाँ अक्सर लोग एक आम गलती कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि अगर किसी शेर के सैंपल में मानव अवशेष मिलने की पुष्टि हो गई तो मामला खत्म और वह ‘मैन-ईटर’ साबित हो गया। लेकिन वन विभाग की सोच इतनी सीधी नहीं होती।

अधिकारी बताते हैं कि किसी जानवर का किसी मृत शरीर से मांस खाना और किसी जीवित इंसान को शिकार के रूप में चुनना, ये दोनों बातें एक जैसी नहीं होतीं। इसलिए हर सबूत को दूसरे सबूत से जोड़कर देखा जाता है। सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला नहीं लिया जाता।

कोवाया मामले में भी अलग-अलग सबूत और लैब की रिपोर्ट एक-दूसरे की पुष्टि करते गए। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की गई।

सक्करबाग सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं, फैसले से पहले का आखिरी पड़ाव

कई लोगों के लिए सक्करबाग सिर्फ जूनागढ़ का एक चिड़ियाघर है। लेकिन वन विभाग के लिए यह सिर्फ एक जू नहीं है। वर्षों से यहाँ ऐसे वन्यजीवों को रखा जाता है जिनके बारे में कोई विशेष फैसला लिया जाना बाकी होता है या जिन्हें लगातार निगरानी में रखने की जरूरत होती है। यहाँ लाए जाने के बाद पकड़े गए शेर की दोबारा विस्तार से मेडिकल जाँच की जाती है।

उसके दाँतों की जाँच होती है। यह देखा जाता है कि उसका जबड़ा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। आँखें, पैर, शरीर पर पुरानी चोटें, उम्र और उसकी पूरी शारीरिक स्थिति का आँकलन किया जाता है। इस जाँच के पीछे भी एक बड़ा कारण होता है।

अगर कोई शेर बूढ़ा हो गया हो, उसके दाँत टूट गए हों या उसके शरीर में ऐसी चोट हो जिसकी वजह से वह प्राकृतिक शिकार नहीं कर पा रहा हो, तो उसके आसान शिकार की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए वन विभाग के लिए शेर की सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना घटनास्थल से मिला कोई सबूत। लेकिन शरीर की जाँच से भी ज्यादा अहम होता है उसका व्यवहार।

पाँच साल तक किया जा सकता है निरीक्षण लेकिन अमरेली का मामला अलग

शेत्रुंजय विभाग के असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) विरलसिंह चावड़ा ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसे शेरों के व्यवहार पर लंबे समय तक नजर रखी जाती है। कुछ मामलों में यह समय पांच साल तक भी पहुँच सकता है।

इस दौरान विशेषज्ञ लगातार देखते हैं कि शेर का व्यवहार सामान्य है या नहीं, वह इंसानों के प्रति किसी असामान्य आकर्षण या आक्रामकता के संकेत तो नहीं दिखा रहा और समय के साथ उसके व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं, लेकिन हर मामला इतना लंबा चले, ऐसा जरूरी नहीं होता।

जाँच के दौरान मिले सभी सबूत इतने स्पष्ट हों कि वे एक ही निष्कर्ष की तरफ इशारा करें, तो फिर सालों तक इंतजार नहीं किया जाता। अधिकारियों के मुताबिक, अमरेली का कोवाया मामला ऐसा ही एक अपवाद था। जाँच, लैब रिपोर्ट और उपलब्ध सबूतों के आधार पर इस मामले में फैसला लेने की प्रक्रिया सामान्य मामलों की तुलना में काफी तेजी से पूरी की गई।

इसी वजह से इस घटना ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा। क्योंकि यहाँ सालों बाद नहीं, बल्कि कम समय में ही चारों शेरों को ‘मैन-ईटर’ घोषित कर दिया गया और फैसला लिया गया कि उन्हें अब दोबारा कभी जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा।

अंततः कौन लेता है ‘आजीवन कारावास’ का निर्णय?

पूरी जाँच पूरी होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि लैब की रिपोर्ट आ गई तो फैसला भी हो गया। लेकिन असल में लैब रिपोर्ट पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा होती है। घटनास्थल से मिले सबूत, पंजों के निशान, शेरों की गतिविधियाँ, मेडिकल जाँच, उनके व्यवहार का आँकलन और लैब से मिले सभी नतीजों को एक साथ इकट्ठा करके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा जाता है।

इसके बाद पूरी फाइल का विस्तार से अध्ययन किया जाता है और फिर अंतिम फैसला लिया जाता है। इस पूरे फैसले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना होता है कि क्या इस जानवर को दोबारा खुले जंगल में भेजना सुरक्षित होगा या नहीं।

‘आदमखोर’ घोषित होने के बाद जंगल में नहीं लौटता शेर

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इसके बाद संबंधित शेर को दोबारा जंगल में नहीं छोड़ा जाता। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर उसे सक्करबाग, किसी अधिकृत रेस्क्यू सेंटर या किसी अन्य चिड़ियाघर में भेज दिया जाता है, जहाँ वह अपना बाकी का पूरा जीवन बिताता है। यही वजह है कि लोग इसे ‘आजीवन कैद’ कहते हैं।

यह नियम सिर्फ शेरों पर लागू नहीं होता। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल गिर के शेरों तक सीमित नहीं है। अगर किसी बाघ, तेंदुए या किसी दूसरे बड़े मांसाहारी वन्यजीव के बारे में वैज्ञानिक जाँच में यह साबित हो जाए कि उसने इंसानों को शिकार के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है, तो उसके साथ भी लगभग ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

क्योंकि वन विभाग के लिए सवाल यह नहीं होता कि जानवर कौन सा है। असली सवाल यह होता है कि क्या अब वह लगातार मानव जीवन के लिए खतरा बन गया है? अगर जवाब हाँ होता है, तो फिर वन्यजीव संरक्षण और इंसानों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उसे खुले जंगल से दूर रखने का फैसला लिया जाता है।

‘आजीवन कैद’ नहीं, सुरक्षा का फैसला: क्यों जंगल में वापस नहीं छोड़े जाते ‘मैन-ईटर’ शेर?

कोवाया घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बात बहुत लिखी गई- ‘चार शेरों को आजीवन कैद।’ लेकिन इस शब्द का असली मतलब समझना भी उतना ही जरूरी है। इंसानों की अदालत में आजीवन कैद किसी अपराध की सजा होती है, लेकिन जंगल में ऐसा कोई नियम नहीं होता। यहाँ शेर ने कोई कानून नहीं तोड़ा होता।

उसने जो किया, वह उसके स्वभाव, परिस्थितियों और उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति का हिस्सा होता है। वन विभाग भी उसे अपराधी की तरह नहीं देखता। वन विभाग के अधिकारी साफ कहते हैं कि यहाँ मकसद जानवर को सजा देना नहीं होता। क्योंकि शेर किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता, वह अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है।

लेकिन जब वैज्ञानिक जाँच में यह सामने आता है कि कोई खास शेर इंसान को अब सिर्फ घुसपैठिया या खतरे के रूप में नहीं, बल्कि शिकार के रूप में देखने लगा है, तब उसे दोबारा खुले जंगल में छोड़ना भविष्य में किसी और हादसे का जोखिम लेना माना जाता है। इसी वजह से ऐसे फैसलों को वन्यजीव प्रबंधन की भाषा में सजा नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा फैसला माना जाता है।
जब कोई जानवर इंसान को शिकार के रूप में अपनाने लगता है, तब मामला सिर्फ एक शेर तक सीमित नहीं रहता। सवाल यह बन जाता है कि अगर उसे फिर उसी इलाके में छोड़ा गया, तो क्या किसी और की जान खतरे में पड़ सकती है? इसीलिए ऐसे फैसलों को ‘सजा’ से ज्यादा ‘जोखिम प्रबंधन’ के रूप में समझना ज्यादा सही माना जाता है।

‘आजीवन कैद’ नहीं, जंगल से स्थायी विदाई: कोवाया घटना से मिला सबसे बड़ा सबक

पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक शायद यहीं छिपा है। आज गिर के शेर सिर्फ गिर नेशनल पार्क तक सीमित नहीं रह गए हैं। उनकी संख्या बढ़ी है और उनका इलाका भी पहले से बड़ा हुआ है। अमरेली, भावनगर, बोटाद, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के कई इलाकों में अब शेरों की मौजूदगी सामान्य बात बन गई है।

यह वन्यजीव संरक्षण की एक बड़ी सफलता है। लेकिन इस सफलता के साथ नई जिम्मेदारियाँ भी आई हैं। जहाँ पहले जंगल था, वहाँ आज खेती है। जहाँ पहले शेरों के रास्ते थे, वहाँ अब गाँव हैं और जहाँ पहले सिर्फ जंगली जानवर घूमते थे, वहाँ अब रात में भी वाहन चलते हैं।

इंसानों और शेरों, दोनों का दायरा बढ़ा है और शायद इसी वजह से दोनों के बीच की दूरी कम हुई है। ऐसे में हर हमला ‘आदमखोर’ होने का सबूत नहीं होता। लेकिन हर घटना यह जरूर याद दिलाती है कि अब गिर संरक्षण का मतलब सिर्फ शेरों की संख्या बढ़ाना नहीं है। उतना ही जरूरी यह भी है कि इंसानों और शेरों के बीच का संतुलन बना रहे।

कोवाया घटना में जिन चार शेरों को जंगल से हटाया गया, उन्हें शायद अब कभी गिर के खुले जंगल में लौटने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने शायद अपना आखिरी खुला सूर्योदय देख लिया है। अब उनका जीवन बाड़ों, एनक्लोजर और इंसानी निगरानी के बीच बीतेगा।

लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक शायद शेरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए है, क्योंकि यह घटना बताती है कि किसी भी शेर को एक दिन में ‘आदमखोर’ घोषित नहीं किया जाता। ऐसा फैसला भावनाओं या जल्दबाजी में नहीं लिया जाता।

घटनास्थल से शुरू हुई जाँच पंजों के निशान, फॉरेंसिक सैंपल, मेडिकल जाँच, व्यवहार के अध्ययन और अधिकारियों के अंतिम मूल्यांकन तक पहुँचती है। जब यह सारी कड़ियाँ एक ही निष्कर्ष की तरफ इशारा करती हैं, तभी जंगल के राजा को खुले जंगल से हमेशा के लिए दूर करने का फैसला लिया जाता है।

शायद इसलिए ‘आजीवन कैद’ से ज्यादा सही शब्द ‘स्थायी विदाई’ हो सकता है। क्योंकि यहाँ सजा किसी अपराधी को नहीं दी जाती। यहाँ एक ऐसा फैसला लिया जाता है जहाँ एक तरफ इंसानों की सुरक्षा होती है और दूसरी तरफ जंगल का राजा।

वन विभाग के लिए सबसे मुश्किल काम शायद यही होता है कि किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि दोनों को जितना संभव हो सके उतना सुरक्षित रखने का रास्ता तलाशना। और जब यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तभी जंगल के राजा को अपने ही जंगल से हमेशा के लिए विदा लेना पड़ता है।

(मूल रुप से यह रिपोर्ट गुजराती में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)






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ભાર્ગવ રાજ્યગુરુ
ભાર્ગવ રાજ્યગુરુ
Being learner, Spiritual, Reader

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