उत्तर प्रदेश (UP) के गाजियाबाद जिले में एक महिला ने एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर पर हिन्दू नाम रख कर जबरन निकाह और अपने बेटे के धर्मान्तरण का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक सबलू जो कि रहमत का घर का नाम है उसे ‘गुड्डू” नाम से मिला था और बाद में उसके 2 साल के हिन्दू बच्चे का खतना करा दिया। पुलिस ने आरोपित रहमत हसन उर्फ सबलू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। घटना की FIR 19 जुलाई 2022 (मंगलवार) को दर्ज हुई थी।
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने लिखा, “मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं था क्योंकि मेरा पति मुझे छोड़ कर चला गया था। इस दौरान 10 माह पहले मोहन नगर चौराहे पर मुझे गुड्डू नाम का व्यक्ति मिला जिसने मुझे सहारा देने और मेरी नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। मैं उसके साथ प्रहलाद गढ़ी में रहने लगी। 7-8 दिनों बाद गुड्डू मुझे अपने पीलीभीत जिले के गाँव पूरनपुर ले गया। वहाँ उसके घर वालों के साथ रहते हुए मुझे उसके मुस्लिम होने की जानकारी हुई।”
शिकायत में पीड़िता ने आगे लिखा, “पीलीभीत में गुड्डू ने खुद का नाम सबलू और अपने पिता का नाम मसीउल्लाह बताया। यहीं पर उसने मुझसे निकाह किया और हम वहीं रहने लगे। 15-20 दिनों के बाद गुड्डू मेरे 2 साल के बच्चे (पहले पति से) को अपने साथ बहन के घर ले गया। वह मेरे बेटे का खतना करवा कर लौटा और उसको मुसलमान बना दिया। मेरा बेटा काफी तड़प रहा था। जब मैंने इसका विरोध किया तब मुझे और मेरे बेटे को गुड्डू ने बहुत मारा-पीटा और मुझे वहीं पूरनपुर छोड़ कर दिल्ली लौट गया।”
पीड़िता ने आगे लिखा, “गुड्डू के दिल्ली जाने के बाद मैं भी मौका पा कर किसी से पैसे उधार लेते हुए गाजियाबाद आ गई। यहाँ गुड्डू उर्फ़ सबलू फिर मुझे मिला और झंडापुर इलाके में कमरा किराए पर ले कर रहने लगा। यहाँ भी उसने मुझे मारना-पीटना शुरू किया और मुझे खर्च देना बंद कर दिया। 10 जुलाई 2022 को सबलू मुझे ले कर लोनी गया और मुझे वहीं छोड़ दिया। वो मेरे बेटे को छीन कर ये कहते हुए ले गया कि इसको मैंने मुसलमान बनाया है और ये मेरा बेटा है। बाद में मैंने गुड्डू से अपना बेटा वापस ले लिया।”
दैनिक जागरण की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना की सूचना पर पहुँची साहिबाबाद पुलिस ने आरोपित और उसके साथियों पर शांति भंग की कार्रवाई की थी। पीड़िता ने अपनी बहन से मदद माँगी थी। इस घटना की जानकारी हिन्दू युवा वाहिनी को हुई तो उसके कार्यकर्ताओं ने आरोपित कार्रवाई की माँग की। बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित गुड्डू उर्फ़ सबलू के खिलाफ IPC की धारा 323, 326, 295- A के साथ उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम की धारा 3/5(1)/75/80 के तहत केस दर्ज किया है।
आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपइंडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा, “हम हिन्दुओं में कश्यप (धीमर) जाति से हैं। खतने के बाद मेरे बेटे का नया नाम समीर रखा गया। सबलू को गाँव के लोग रहमत के नाम से भी बुलाते थे।”