हैदराबाद गैंगरेप केस (Hyderabad Gangrape Case) में एक विधायक के बेटे और भतीजे की भी गिरफ्तारी हो गई है। यह विधायक असदुद्दीन औवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कुल 6 गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 5 नाबालिग हैं। एकमात्र बालिग आरोपित की पहचान सदुद्दीन मलिक बताई गई।
यह बात भी सामने आई है कि नाबालिग से गैंगरेप मर्सिडीज में नहीं हुई थी। अपराध को अंजाम देने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। आरोपितों की निशानदेही पर यह इनोवा जब्त कर ली गई है। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि यह गाड़ी एक वरिष्ठ नेता को अलॉट की गई है। वह महत्वपूर्ण सरकारी विभाग के प्रभारी हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा, “जिस कार में अपराध हुआ वह एक आरोपित के पिता को अलॉट की गई सरकारी वाहन है। अपराध में दो वाहनों का इस्तेमाल किया गया था और उसे नाबालिग चला रहे थे।”
जानकारी के मुताबिक AIMIM विधायक के बेटे के खिलाफ गैंगरेप के बजाय छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विधायक का बेटा उस इनोवा कार में सवार नहीं था, जिसमें पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन उसने मर्सिडीज में पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया था। पुलिस के अनुसार चार नाबालिगों ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पीड़िता को किस करने का वीडियो भी पोस्ट किया था।
Hyderabad gang-rape | All 5 juveniles along with 1 major have been arrested. Saduddin Malik is the only major. Of the accused, 4 have already been produced before Juvenile Home, the remaining 2 will be produced today: CV Anand CP, Hyderabad City, Telangana pic.twitter.com/TjJjuG5IKk
— ANI (@ANI) June 7, 2022
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीवी आनंद ने इस तरफ भी इशारा किया है कि पुलिस तथ्यों की पुष्टि करने के बाद आरोपित के माता-पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज कर सकती है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपित कथित तौर पर प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा, “सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपित को कड़ी सजा दी जाएगी। यह या तो 20 साल (न्यूनतम) कारावास या आजीवन कारावास हो सकता है। दूसरी ओर, विधायक के नाबालिग बेटे को 5 से 7 साल की कैद हो सकती है।”
उल्लेखनीय है कि 4 जून को तेलंगाना के दुब्बक से भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय, कट्टेलमंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने घटना से संबंधित एक वीडियो क्लिप और तस्वीरें शेयर की थी और एआईएमआईएम विधायक के बेटे का नाम लेकर सवाल किया था कि आखिर पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। इसके बाद 6 जून को एम रघुनंदन राव पर फोटो और वीडियो क्लिप जारी कर नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने के आरोप में आईपीसी की धारा 228-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
क्या है मामला?
17 साल की पीड़िता 28 मई को एक पार्टी के बाद घर लौट रही थी। उसी वक्त हैदरबाद जुबली हिल्स इलाके में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है एक वीडियो में पीड़िता एक पब के बाहर आरोपितों के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट की मानें तो आरोपितों ने पहले पीड़िता से उसे उसके घर छोड़ने की बात कही। बाद में एक पार्क की हुई कार के अंदर उसके साथ मारपीट की गई और फिर बारी-बारी से सभी ने उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान दूसरे आरोपित कार के बाहर पहरा दे रहे थे।