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मस्जिद में पानी लेने आई थी 12 साल की बच्ची, मौलवी इलियास ने किया बलात्कार: दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से दबोचा

पीड़ित नाबालिग लड़की ने अपने बयान में बताया है कि रविवार (मई 30, 2021) को रात 10 बजे ये घटना तब हुई, जब वो पानी भरने के लिए मस्जिद के भीतर गई थी।

दिल्ली में एक मौलवी पर मस्जिद के भीतर एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (जून 1, 2021) को इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले की FIR दर्ज करने के बाद आरोपित मौलवी को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। साथ ही आश्वासन दिया कि इस मामले में तुरंत न्याय मिले, इसीलिए जाँच के बाद जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शिकायत के अनुसार, पीड़ित नाबालिग लड़की ने अपने बयान में बताया है कि रविवार (मई 30, 2021) को रात 10 बजे ये घटना तब हुई, जब वो पानी भरने के लिए मस्जिद के भीतर गई थी।

आरोप है कि वहीं पर 48 वर्षीय आरोपित मौलवी ने उसे रोका और उसके बाद उसका बलात्कार किया। पीड़िता ने घर जाने के बाद परिजनों को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पीड़िता में मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मस्जिद के बाहर आक्रोशितों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्हें शांत कराने के लिए वहाँ पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा।

लड़की से जब परिजनों ने रात इतनी देर से आने का कारण पूछा, तब उसने इस घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजन कुछ पड़ोसियों को लेकर मस्जिद में पहुँचे, लेकिन वो लोगों को देख कर मस्जिद के पिछले दरवाजे से निकल कर भाग खड़ा हुआ और गाजियाबाद के लोनी में शरण ली। आरोपित की पहचान मोहम्मद इलियास के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित मौलवी को गिरफ्तार करने के लिए टेक्नीकल सर्विलांस का सहारा लिया।

पुलिस की एक टीम को उसके लोकेशन पर भेजा गया, जहाँ से वो धराया। उसे गाजियाबाद से दबोचा गया। 12 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की काउंसिलिंग की भी व्यवस्था की गई है। आरोपित के खिलाफ IPC की धारा-376 (रेप) के साथ-साथ ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (POCSO Act)’ के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित मौलवी मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का निवासी है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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