Wednesday, November 13, 2024
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‘शिखा मेरे पिता की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की काटी गई थी’: मुख़्तार अंसारी को सज़ा के बाद CM योगी का कायल हुआ कृष्णानंद राय का परिवार: कहा – माफियाओं का हो रहा सफाया

पीयूष राय ने कहा है कि उनके पिता की हत्या 18 साल पहले हुई थी। हत्या के दौरान उनके पिता की शिखा भी काटी गई थी। शिखा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि एक समाज की शिखा काटी गई थी।

बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल और उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। अंसारी ब्रदर्स को हुई इस सजा पर कृष्णानंद राय के परिवार का कहना है कि योगी सरकार की नीतियों के कारण ही माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।

दरअसल, मुख्तार और अफजाल अंसारी की सजा पर कोर्ट के फैसले के बाद कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने आज तक से बात की है। इस बातचीत में उन्होंने कहा है कि माफियाओं को सजा हुई है। इसलिए उनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी माँ ने कई सालों तक संघर्ष किया है। पूरा परिवार अंसारी बंधुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों के चलते ही माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। मुख्तार और अफजाल को हुई सजा के लिए यूपी की बदली हुई परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार हैं।

वहीं, एक अन्य बातचीत में पीयूष राय ने कहा है कि उनके पिता की हत्या 18 साल पहले हुई थी। हत्या के दौरान उनके पिता की शिखा भी काटी गई थी। शिखा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि एक समाज की शिखा काटी गई थी। आज न्यायपालिका ने उसका शिखा का मान बढ़ाया है।

कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय ने मुख्तार और अफजाल की सजा पर पूरे परिवार की ओर से कोर्ट और सीएम योगी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बना दिया है। अब यूपी में गुंडे और माफियाओं का सफाया हो रहा है। पहले की सरकारों में गुंडे आतताइयों के रूप में काम करते हुए धन उगाही करते थे। लेकिन अब माफियाओं का सफाया हो रहा है।

वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान भी सामने आया। अलका ने कहा है कि वह न्यायपालिका में विश्वास करती हैं। गुंडों, माफियाओं का राज खत्म हो चुका है। अब या तो ये जेल में रहेंगे या फिर ऊपर चले जाएँगे।

बता दें कि मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप था। यही नहीं, मुख्तार पर कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूँगटा का अपहरण और हत्या का आरोप था। इस मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार (29 अप्रैल 2023) को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं, अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। चूँकि, अफजाल अंसारी बीएसपी सांसद है। ऐसे में उसकी सांसदी जाना भी तय माना जा रहा है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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