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इंदौर के मंदिर में फिरोज, राशिद और इमरान ने की तोड़फोड़, पूजा कर रही महिलाओं से भी बदसलूकी: मंदिर नहीं हटाने पर जान से मारने की धमकी

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ पूजा स्थल को नुकसान पहुँचाने और मजदूरों को पीटने का मामला दर्ज किया है। मजदूरों की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 294, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज की गई है। हालात और लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपितों की धर-पकड़ के लिए टीमों का गठन किया है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार (10 अप्रैल 2023) की शाम को शीतला माता मंदिर में तोड़फोड़ और वहाँ के लोगों से मारपीट की गई। आरोप है कि कुछ मुस्लिम युवकों ने मंदिर में पूजा करने पहुँची महिलाओं को मंदिर न हटाने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद महिलाएँ और हिंदूवादी संगठन के लोग थाने पहुँचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, घटना चंदन नगर के बाँक इलाके का है। यहाँ 50 साल पुराना शीतला माता का एक मंदिर है, जिसकी मरम्मत और नवीनीकरण का काम चल रहा है। सोमवार की शाम को मजदूर मान सिंह (40) और छगन लाल (50) मंदिर में मरम्मत का काम कर रहे थे। वहीं, मंदिर में कुछ महिलाएँ पूजा कर रही थीं।

कहा जा रहा है कि उसी समय राजकुमार नगर निवासी राशिद, इमरान और फिरोज मंदिर में आए और मजदूरों को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने मजदूरों से मारपीट की पूजा कर रहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। बदमाशों ने मंदिर को वहाँ से हटाने की चेतावनी दी। महिलाओं के अनुसार, मुस्लिम युवकों ने मंदिर नहीं हटाने पर सबको जान से मारने की धमकी दी।

मंदिर में हंगामे और तोड़-फोड़ की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के लोग एकत्र हो गए। पुलिस स्टेशन पहुँचकर लोगों ने कार्रवाई की माँग की। पुलिस ने इलाके में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की है। पुलिस के पहरे में मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। पुलिस तोड़फोड़ करने और धमकी देने वालों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब मंदिर में उत्पात मचाने की कोशिश की गई है। इसके पहले मंदिर परिसर में कई बार मांस फेंके गए। पूजा करने आने वालों के साथ मारपीट की जाती है। अब मंदिर में तोड़-फोड़ भी होने लगे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ पूजा स्थल को नुकसान पहुँचाने और मजदूरों को पीटने का मामला दर्ज किया है। मजदूरों की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 294, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज की गई है। हालात और लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपितों की धर-पकड़ के लिए टीमों का गठन किया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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