Friday, October 11, 2024
Homeदेश-समाजSC के आदेशों की 2 मस्जिदों ने उड़ाई धज्जियाँ, तेज आवाज में बजाया लाउडस्पीकर:...

SC के आदेशों की 2 मस्जिदों ने उड़ाई धज्जियाँ, तेज आवाज में बजाया लाउडस्पीकर: मुंबई पुलिस ने किया केस दर्ज

मुंबई पुलिस ने आरोपित बांद्रा की नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज की कब्रिस्तान मस्जिद के मैनेजमेंट के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1), (3), 135 और शोर निषेध नियम की धारा 33 (आर) (3) के तहत केस दर्ज किया है।

महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर चल रही सियासत के बीच मुंबई की दो मस्जिदों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मखौल बनाना भारी पड़ गया। शनिवार (7 मई 2022) को मुंबई पुलिस ने बांद्रा में नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज में कब्रिस्तान मस्जिद के खिलाफ केस दर्ज किया। इन दोनों मस्जिदों ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच न केवल लाउडस्पीकर बजाया बल्कि इसे चलाते हुए तय मानक का पालन भी नहीं किया।

मस्जिदों ने ये कारनामा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखकर किया। साल 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ये भी कहा था कि अगर कोई इस दौरान इसका इस्तेमाल करता है कि उसे डेसिबल के नियमों का पालन करना होगा। हालाँकि, इन दोनों मस्जिदों ने इसका उल्लंघन किया।

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने ये कार्रवाई मुंबई की 1140 मस्जिदों में 950 को नमाज के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत देने के बाद की है। इस मसले पर पुलिस का कहना है कि उसने आवेदन करने वालों की साख और उनके उद्येश्य को ध्यान में रखकर इसकी इजाजत दी थी। मस्जिदों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के दिशानिर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई की 1140 मस्जिदों ने अजान पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत लेने के लिए मुंबई पुलिस को आवेदन दिया था। इस मामले में मनसे चीफ राज ठाकरे द्वारा राज्यभर की मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने के आह्वान के बाद बीते 2 सप्ताह से इसके लिए आवेदन आने शुरू हुए हैं।

इससे पहले 1 मई को राज ठाकरे ने औरंगाबाद में एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर 4 मई तक मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकरों को नहीं हटाया गया तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएँगे। कथित तौर पर मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई, नासिक और पुणे समेत राज्य के कई भागों में अजान के वक्त पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाद में उन्हें हिरासत में भी लिया गया था।

बहरहाल वर्तमान मामले में मुंबई पुलिस ने आऱोपित बांद्रा की नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज की कब्रिस्तान मस्जिद के मैनेजमेंट के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1), (3), 135 और शोर निषेध नियम की धारा 33 (आर) (3) के तहत केस दर्ज किया है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

दिखने लगा जनसांख्यिकी बदलाव और बांग्लादेशी घुसपैठ का असर… झारखंड में AIMIM लड़ेगी 35 सीटों पर विधानसभा चुनाव, समझें क्या होंगे इसके परिणाम

झारखंड में मुस्लिम बहुल बूथों की संख्या में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ने की संभावना है।

जब माँ दुर्गा ने किया चंड-मुंड का संहार, जब भगवान राम ने की रावण वध के लिए आराधना… जानें क्यों होती है नवरात्रि में...

नवरात्रि में संधि काल में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों में से एक माता चामुण्डा की विशेष पूजा एवं अनुष्ठान किया जाता है।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -