Homeदेश-समाजजिस कोर्ट में मुंशी था मोहम्मद वलीम, उसी को उड़ाने की दी धमकी: अयोध्या...

जिस कोर्ट में मुंशी था मोहम्मद वलीम, उसी को उड़ाने की दी धमकी: अयोध्या पुलिस ने दबोचा, ‘राशिद अली’ बन कर लिखी थी चिट्ठी

आरोपित वलीम की गिरफ्तारी 16 जून को कोर्ट कैम्पस से ही शाम 6 बजे की गई। पुलिस के अनुसार, "राशिद के नाम से कोर्ट परिसर को उड़ाने की चिट्ठी मिलते ही FIR दर्ज कर ली गई थी।"

UP के अयोध्या जिले में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपित मोहम्मद वलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह धमकी एक चिट्ठी भेज कर दी गई थी जिसमें धमकाने वाले व्यक्ति का नाम राशिद लिखा था। चिट्ठी की जाँच करते हुए पुलिस आरोपित वलीम तक पहुँच गई। आरोपित वलीम उसी कोर्ट में मुंशी का काम करता है। इस कार्रवाई की जानकारी अयोध्या पुलिस ने 17 जून, 2022 (शुक्रवार) को दी।

अयोध्या के SSP शैलेश कुमार ने बताया, “पत्र मिलने के बाद पुलिस ने राशिद की पहचान कर के पूछताछ की। उसकी बातों से लगा कि उसे कोई फँसाना चाह रहा है। जब हम मामले की तह तक गए तो इस पूरे मामले में मोहम्मद वलीम शामिल पाया गया। उसको हिरासत में ले कर पूछताछ की गई तो उसने चिट्ठी भेजना स्वीकार किया। उसको जेल भेजा जा रहा।”

अयोध्या पुलिस के मुताबिक, आरोपित वलीम की गिरफ्तारी 16 जून को कोर्ट कैम्पस से ही शाम 6 बजे की गई। पुलिस के अनुसार, “राशिद के नाम से कोर्ट परिसर को उड़ाने की चिट्ठी मिलते ही FIR दर्ज कर ली गई थी। चिट्ठी पर राशिद अली का नाम लिखा था जो सोहावल तहसील के गाँव दोस्तपुर का रहने वाला है। राशिद और वलीम में पैसे के लेन-देन का विवाद था। इसी के चलते वलीम ने राशिद के नाम से चिट्ठी पोस्ट कर दी। चिट्ठी कचहरी के ही पोस्ट ऑफिस से भेजी गई थी।”

पुलिस ने आगे बताया, “आरोपित मोहम्मद वलीम कोर्ट में मुंशी है। उसकी उम्र लगभग 38 साल है। मूल रूप से गाँव जगनपुर थाना रौनाही का रहने वाला वलीम कचेहरी के शेड नंबर 6 के पास काम करता था। धमकी की चिट्ठी उसने अपने ही हाथ से लिखी। वलीम पर धारा 506 IPC के साथ 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत कार्रवाई की गई है।”

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

26 साल से जेल में बंद दारा सिंह होंगे रिहा: वकील का दावा, बताया- सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त तक जेल से छोड़ने का...

दारा सिंह के वकील एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को 15 अगस्त 2026 तक उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

‘मुस्लिम होने के कारण फँसा ताहिर हुसैन’ : दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के बाद बचाव में उतर गया था पूरा वामपंथी गैंग, पूछ...

आईबी के अंकित शर्मा की हत्या कभी भी कट्टरपंथियों और वामपंथियों के लिए चर्चा करने का विषय नहीं रही, उन्हें चिंता हमेशा ताहिर हुसैन की थी।
- विज्ञापन -