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जमानत याचिका में अपने बयान से पलटीं रिया चक्रवर्ती, कहा- एनसीबी के दबाव में स्वीकार की ड्रग्स की बात

न्यायाधीश जी बी गुराव ने गुरूवार को रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के वकील और सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना। इसके अलावा ड्रग्स मामले में 4 अन्य आरोपितों की याचिका पर भी सुनवाई की। इसके बाद विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।

सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में 22 सितंबर तक मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। रिया ने मुंबई की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की है जिस पर आज फैसला आने की उमीद है। इस मामले में ड्रग्स के पहलू पर जाँच करते हुए नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक चक्रवर्ती सहित अन्य को हिरासत में लिया था। ख़बरों के मुताबिक़ रिया ने विशेष अदालत में दायर की गई याचिका में कहा कि उसने एनसीबी के दबाव में आकर ड्रग्स रैकेट में शामिल होने की बात स्वीकारी थी। 

रिया चक्रवर्ती ने दावा किया है कि वह सुशांत सिंह के कहने पर अपने भाई शोविक से ड्रग्स खरीदने की बात कहती थी। इसके अलावा रिया ने कहा कि न तो उसके पास और न ही उसके घर से किसी भी तरह की ड्रग्स बरामद हुई है। रिया ने अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि एनसीबी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को मानने में पूरी तरह विफल रही है। उसने दलील देते हुए यह भी कहा कि मौके पर एक भी महिला अधिकारी नहीं थी जो क़ानून को मद्देनज़र रखते हुए आवेदक से पूछताछ करती। अंत में रिया ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह इस मामले में निर्दोष है।   

विशेष अदालत ने इन सभी मामलों पर बीते दिन (10 सितंबर 2020) सुनवाई पूरी कर ली थी। आज अदालत इस मामले पर फैसला सुना सकती है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था और ठीक उसी दिन विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रिया ने पहले भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। 

न्यायाधीश जी बी गुराव ने गुरूवार को रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के वकील और सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना। इसके अलावा ड्रग्स मामले में 4 अन्य आरोपितों की याचिका पर भी सुनवाई की। इसके बाद विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। आज इन सभी याचिकाओं पर आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। 

एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती दोनों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 ए के तहत मामला दर्ज किया था। जमानत याचिका खारिज होने पर रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक मुंबई की भायखला जेल में रहना होगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में 3 संघीय एजेंसी अलग-अलग पहलुओं से जाँच कर रही हैं। इसमें एनसीबी, प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो मुख्य हैं।     

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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