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पहलू ख़ान के बेटों के ख़िलाफ़ गाय तस्करी का केस फिर से, कोर्ट से मिली अनुमति

राजस्थान पुलिस ने पहलू ख़ान के बेटों के ख़िलाफ़ राजस्थान बोवाइन एनिमल्स (वध पर प्रतिबंध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध), अधिनियम, 1995 के अंतर्गत सेक्शन 5, 7 और 9 के तहत चार्जशीट दायर की।

राजस्थान में अलवर की एक अदालत ने ग़ैर-क़ानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई के आरोपित पहलू ख़ान के दो बेटों और एक ट्रक ऑपरेटर के ख़िलाफ़ आगे जाँच करने की अनुमति दे दी है। सहायक लोक अभियोजक प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि बहरोड के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसीजेएम ने इस सिलसिले में दायर प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लिया है।

अलवर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने कहा, “अदालत ने गौ तस्करी मामले में आगे की जाँच के लिए पुलिस द्वारा दी दलील स्वीकार कर ली है।” इसके आगे उन्होंने बताया, “पहलू ख़ान के बेटे इरशाद ने डीजीपी राजस्थान को एक आवेदन सौंपा था, जो मामले में निष्पक्ष जाँच की माँग कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने जाँच के लिए एक आवेदन अदालत में जमा किया और आज अदालत ने इसकी मंज़ूरी दे दी है।”

आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2017 को नूंह (हरियाणा) के रहने वाले पहलू ख़ान को अवैध मवेशी तस्करी के शक में दिल्ली-अलवर राजमार्ग पर कथित रूप से पीट-पीटकर मार डाला गया था। ख़ान की मौत के तुरंत बाद राजस्थान पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पशु तस्करी मामले की जाँच भी शुरू की थी।

अशोक गहलोत ने बोला झूठ: चार्जशीट में गो-तस्कर पहलू खान का नाम नहीं

हाल ही में, राजस्थान पुलिस ने पहलू ख़ान के बेटों के ख़िलाफ़ राजस्थान बोवाइन एनिमल्स (वध पर प्रतिबंध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध), अधिनियम, 1995 के अंतर्गत सेक्शन 5, 7 और 9 के तहत चार्जशीट दायर की थी। राजस्थान पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने पर सीएम गहलोत ने झूठ बोला था और कहा था कि चार्जशीट में पहलू ख़ान का नाम नहीं था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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