Wednesday, September 18, 2024
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रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे HC से मिली सशर्त बेल: भाई शौविक को रहना पड़ सकता है 20 अक्टूबर तक जेल

कोर्ट ने रिया के भाई शौविक और ड्रग तस्कर बासित परिहार को बेल नहीं दी। कोर्ट के फैसले के बाद एनसीबी ने कहा कि जिन्हें भी कोर्ट ने बेल दी है वो उसके खिलाफ अपील करेंगे। वहीं शौविक के वकील सतीश मानेशिन्दे उन्हें जमानत दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें भी जल्द जमानत मिल सकती है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस में बुरी तरह फँसी रिया चक्रवर्ती को आज (अक्टूबर 7, 2020) कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कई दिनों की मशक्कत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। उनके साथ सैंमुअल मिरांडा को भी बेल मिली है।

हालाँकि, कोर्ट ने रिया के भाई शौविक और ड्रग तस्कर बासित परिहार को बेल नहीं दी। कोर्ट के फैसले के बाद एनसीबी ने कहा कि जिन्हें भी कोर्ट ने बेल दी है वो उसके खिलाफ अपील करेंगे। वहीं शौविक के वकील सतीश मानेशिन्दे उन्हें जमानत दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें भी जल्द जमानत मिल सकती है।

जानकारी के अनुसार रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वहीं अगर रिया को मुंबई से बाहर भी जाना होगा तो उसके लिए उन्हें मंजूरी लेनी होगी। जब भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्हें वहाँ पहुँचना पड़ेगा।

गौरतलब है कि रिया को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद-फरोख्त करने का आरोप है। इसके अलवा उन पर कलाकार के पैसों की हेर-फेर का भी आरोप है। जिसकी जाँच ईडी कर रही है।

याद दिला दें सुशांत के अकॉउंट्स से जुड़ी जानकारी जुटाते समय ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मामला एनसीबी को सौंपा और फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद रिया, शौविक, सैमुअल समेत कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए। रिया को अब तक भायखला जेल में बंद किया गया था।

इससे पहले 6 अक्टूबर को खबर आई थी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के अलावा, ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा, दीपेश, बासित परिहार और जैद की न्यायिक हिरासत मुम्बई की एनडीपीएस कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही रिया के भाई शैविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। अब दोनों भाई-बहन को 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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