तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनने के बाद भी लोगों में इसका खौफ नहीं दिख रहा है। एक के बाद एक तीन तलाक के कई मामले सामने आ रहे हैं। कहीं पर शौहर बीबी को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए तीन तलाक दे रहा है, तो कहीं पर फोन पर तलाक-तलाक-तलाक बोलकर रिश्ते खत्म कर रहा। उत्तर प्रदेश की फातिमा खातून को उसके शौहर ने फोन पर तीन तलाक दे दिया। वहीं महाराष्ट्र की जन्नत बेगम को व्हाट्सएप मैसेज से तीन तलाक देकर उसका पति दूसरी बीबी के साथ रहने लगा।
बता दें कि, कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के गाँव शोभा छपरा की फातिमा को उसके शौहर तराबुद्दीन ने सऊदी अरब से फोन पर तलाक दे दिया। आनन-फानन ससुराल में शुक्रवार (अगस्त 2, 2019) को पंचायत बैठ गई, जहाँ इस रिश्ते की कीमत लगाते हुए तराबुद्दीन के पिता अब्दुल रहीम ने फातिमा को डेढ़ लाख रुपए का चेक थमाकर कहा कि उनका उससे अब कोई रिश्ता नहीं है।
फातिमा का कहना है कि उसका जीवन बर्बाद करने वालों को कानून सजा दे। फातिमा का 2014 में तराबुद्दीन के साथ निकाह हुआ था। निकाह के 4 महीने बाद ही वो सऊदी चला गया और जब बीच में आता था तो उसका फातिमा के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। साथ ही वो उसे दूसरी लड़की की फोटो दिखाकर उससे शादी की बात कहकर प्रताड़ित करता था।
गुरुवार (अगस्त 1, 2019) को फातिमा के ससुर ने उसकी तराबुद्दीन से फोन पर बात करवाई। जैसे ही फातिमा ने हैलो कहा, तराबुद्दीन ने तलाक तलाक तलाक कहकर फोन काट दिया। इसके बाद उसके ससुर ने पंचायत बुलाकर फातिमा को डेढ़ लाख रुपए का चेक दे फोटो खिंचवाई और पहले से लिखे स्टांप पेपर पर अँगूठा लगवाकर रिश्ता खत्म करने का एलान कर दिया। सीओ नवीन कुमार नायक ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई कर आरोपित के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाएगा।
Thane,Maharashtra:Woman registered complaint against her husband at Mumbra police station yesterday after he allegedly gave her Triple Talaq verbally on phone as well as on message in WhatsApp. Police say, “case registered under Muslim Women(Protection of Rights on Marriage) Act” pic.twitter.com/gzr8fm1esX
— ANI (@ANI) August 3, 2019
वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए अपनी बीबी को तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंब्रा के नजदीक पुलिस ने गुरुवार (अगस्त 1, 2019) रात आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों की रक्षा) अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक, इम्तियाज गुलाम पटेल ने पिछले साल 30 नवंबर को बीबी जन्नत बेगम को फोन और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए तलाक दे दिया था। तलाक के बाद इम्तियाज अपनी दूसरी बीबी के साथ मुंबई में रह रहा है, जबकि जन्नत पिछले 8 महीने से अपने पिता के घर मुंब्रा में रह रही है।