गिरफ्तार PM-CM, मंत्री को हटाने वाला बिल अमित शाह ने लोकसभा में किया पेश, विपक्ष ने काटा बवाल-कॉपी फाड़ी: JPC को भेजा

लोकसभा में विपक्ष ने हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन से जुड़े 3 अहम बिल पेश किए। इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने कॉपी फाड़ दी। साथ ही अमित शाह की तरफ कागज फेंके। कुछ विपक्षी सांसद वेल में भी आ गए और नारेबाजी करने लगे

इसके पास होने के बाद आपराधिक मामलों में जेल गए पीएम, सीएम या मंत्री अपने पद पर बने नहीं रह सकते। प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे आपराधिक मामलों में जिसमें पाँच वर्ष या उससे अधिक जेल हो सकता है, उसके लिए पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री गिरफ्तार किया गया है या 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है।

प्रस्तावित संशोधन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में एक नया खंड – (4A) को जोड़ा जा रहा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 में मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी और 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पदमुक्त हो जाने का प्रावधान है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इसकी धारा 54 में संशोधन कर 4ए जोड़ा जा रहा है।