हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद की तीन मंजिल नहीं बल्कि यह पूरी ही अवैध है। इसकी जमीन का मालिकाना हक़ वक्फ बोर्ड के पास ना होकर सरकार के पास हैं। यह दावा मस्जिद में निर्माण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली देवभूमि संघर्ष समिति ने किया है।
समिति ने कहा है कि अब तक जमीन का रिकॉर्ड सरकार के ही नाम है और अब इससे छेड़छाड़ किया जा सकता है। इससे पहले नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जमीन के मालिकाना हक़ के कागज दिखाने को कहा है, वक्फ बोर्ड ने इसके लिए समय माँगा है। इसी के चलते समिति ने आशंका जाहिर की है।
गौरतलब है कि संजौली मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिले गिराने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। इन्हें तोड़ने पर काम चल रहा है। अब कोर्ट में सुनवाई बाकी की दो मंजिलों पर सुनवाई चल रही है।