Tuesday, March 18, 2025

मध्य प्रदेश के थानों में नहीं बनेंगे मंदिर, हाई कोर्ट ने लगाई रोक: निर्माणों को बताया ‘अवैध’, पुलिस से माँगा जवाब

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के भीतर थानों में मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मंदिर समेत बाकी धार्मिक स्थानों के निर्माण पर भी रोक लगाई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य की पुलिस और प्रशासन से जवाब माँगा है। हाई कोर्ट ने यह एक्शन एक याचिका पर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार (4 नवम्बर, 2024) को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राज्य के भीतर जहाँ भी थानों में धार्मिक स्थान का निर्माण हो रहा हो, वह रोक दिया जाए। इसके अलावा हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थानों के निर्माण पर राज्य के मुख्य सचिव और DGP को भी नोटिस भेज कर जवाब माँगा है।

हाई कोर्ट में ओपी यादव नाम के एक व्यक्ति ने थानों के भीतर मंदिरों के निर्माण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। यादव ने इसे सुप्रीम कोर्ट के 2009 के आदेश का उल्लंघन बताया था। यादव ने कहा था कि यह सब काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश उल्लंघन है।