लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। इसमें वक्फ अधिनियम 1995 में प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 40 समस्या की प्रमुख जड़ है। इसमें वक्फ संपत्ति को लेकर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है कि उसके बारे में जानकारी खुद करेगा।

इसके साथ ही आगे कहा गया है कि उस संपत्ति के सुन्नी वक्फ या शिया वक्फ होने का निर्धारण भी वक्फ बोर्ड ही करेगा। बोर्ड का यह निर्णय ही अंतिम होगा, जब तक कि उस निर्णय को वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा रोक या बदल नहीं दिया जाता। इसके अलावा, बोर्ड उस किसी भी संपत्ति की जाँच कर सकता है, जिसके वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जाता है।
इस धारा में आगे कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड को विश्वास हो जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दे सकता है। संसद में किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 40 ही काला कानून था।