कॉन्ग्रेस के नेता पवन खेड़ा (Congress Leader Pawan Kheda) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी माँग ली है। इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने जानकारी दी। इससे पहले खेड़ा को रायपुर जाते समय विमान से उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।
सीएम सरमा ने शुक्रवार (24 फरवरी 2023) को ट्वीट कर कहा, “आरोपित (कॉन्ग्रेस नेता पवन खेड़ा) ने बिना शर्त माफी माँग ली है। हम आशा करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों की शुचिता को बनाए रखते हुए अब से कोई भी राजनीतिक बयानबाजी में वे असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करेंगे।”
The majesty of law shall always prevail. The accused has tendered an unconditional apology (Para 7)
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 24, 2023
We hope that keeping the sanctity of public spaces, no one will use uncivilized language in political discourse hereafter. @assampolice will follow the matter to its logical end. pic.twitter.com/kaAnuMS2W0
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने ट्वीट में आगे कहा, “असम पुलिस इस मामले को उसके तार्किक अंत तक फॉलो करेंगे।” माना जाता है कि माफी माँगने के बाद भी पवन खेड़ा की मुश्किलें कम नहीं होंगी।
बता दें कि प्रधानमंत्री को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तीन एफआईआर दर्ज की गई थी। एक एफआईआर लखनऊ में, दूसरा वाराणसी में और तीसरा असम के दीमा हसावो में दर्ज कराई गई थी। असम में दर्ज की गई एफआईआर के संदर्भ में असम पुलिस ने 23 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस के सहयोग से पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था।
जिस समय खेड़ा को गिरफ्तार किया, उस समय वे कॉन्ग्रेस के अधिवेशन में जाने के लिए रायपुर की फ्लाइट में सवार थे। उनके साथ कॉन्ग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और सुप्रिया श्रीनेत सहित कई वरिष्ठ नेता सवार थे। खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कॉन्ग्रेस के नेता ने एयरपोर्ट पर ही धरना देना शुरू कर दिया।
इसके बाद कॉन्ग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अर्जेंट सुनवाई के लिए लिस्टिंग की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने मामले में सुनवाई की और पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को हिदायत देते हुए सार्वजनिक भाषा की मर्यादा को बनाए रखने की नसीहत दी।
इस दौरान पवन खेड़ा ने तीनों एफआईआर को क्लब करने का भी आग्रह किया। खेड़ा के इस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट को अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पवन खेड़ा ने बिना शर्त अपने बयान के लिए माफी माँग ली है।
बता दें कि ‘भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC)’ के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र ‘गौतम दास’ मोदी नाम का प्रयोग किया। पीएम अपने नाम में अपने पिता दामोदर दास मोदी का नाम लगाते हैं, इसीलिए उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। कॉन्ग्रेस प्रवक्ता ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह कई बार नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा था।