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कॉन्ग्रेस नेता शिवकुमार को तिहाड़ जेल में मिलेगी कुर्सी, देख सकेंगे TV, 25 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

डीके शिव कुमार के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर शिकायत की थी कि उनके मुवक्किल को जेल में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसकी वजह से वो पीठ दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि शिवकुमार से जेल के अधिकारी एकसमान व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित कर्नाटक कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की माँग पर अदालत ने यह आदेश दिया है।

वहीं, दिल्ली की कोर्ट ने मंगलवार (अक्टूबर 15, 2019) को ही सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि डीके शिवकुमार को टेलीविजन और कुर्सी मुहैया कराई जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि यह सब जेल मैनुअल के हिसाब से ही हो।

दरअसल, डीके शिव कुमार के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर शिकायत की थी कि उनके मुवक्किल को जेल में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसकी वजह से वो पीठ दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही शिव कुमार के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि शिवकुमार से जेल के अधिकारी एकसमान व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिवकुमार की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए हिरासत बढ़ाए जाने की माँग की थी। कर्नाटक में कॉन्ग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले सीनियर लीडर डीके शिवकुमार को पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 1 अक्टूबर को उनकी न्यायिक हिरासत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी हिरासत 15 तारीख तक के लिए बढ़ा दी थी। तिहाड़ में न्यायिक हिरासत के दौरान पूछताछ की माँग किए जाने पर एक बार फिर से कोर्ट ने हिरासत की अवधि में इजाफा किया है।

इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए शिवकुमार की माँ व पत्नी को भी ईडी ने समन भेजा है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार (अक्टूबर 14, 2019) को मीडिया को बताया, “हमने मामले के संबंध में पूछताछ के लिए 50 से अधिक लोगों को समन जारी किया है। हमने शिवकुमार की पत्नी व उनकी माँ को 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में बुलाया है।” बता दें कि ईडी इस मामले में डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या और बेटे डीके सुरेश से पहले ही पूछताछ कर चुकी है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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