Sunday, September 1, 2024
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ममता बनर्जी को अर्धसैनिक बलों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग का नोटिस: जवाब न देने पर होगी कार्रवाई

अगर ममता बनर्जी खुद के रुख को स्पष्ट करने में विफल रहती हैं, तो उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ-साथ आईपीसी की धारा 186, 189, 505 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम के बीच केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आपत्तिजनक बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने उनके बयानों को ‘पूरी तरह से गलत और भड़काऊ’ बताते हुए उन्हें शनिवार सुबह 11 बजे से पहले अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।

अगर ममता बनर्जी खुद के रुख को स्पष्ट करने में विफल रहती हैं, तो उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ-साथ आईपीसी की धारा 186, 189, 505 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने जोर देकर कहा है कि उसने 7 अप्रैल को TMC सुप्रीमो द्वारा दिए गए बयानों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान “केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को संगठित और सशक्त बनाने” के प्रयास के रूप में समझा। लेकिन, आयोग ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी इन फोर्सेज को हतोस्ताहित करता है।

इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर ग्रामीणों को परेशान करने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। उन्होंने केंद्रीय बलों पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। अलीपुरद्वार जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, TMC सुप्रीमो ने चुनाव आयोग पर CRPF, CISF, BSF और ITBP की “ज्यादतियों” पर ऑंखें मूँदने का आरोप लगाया था।

उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा बाहर से लाखों गुंडों को लाकर बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन, ये इतना आसान नहीं है। पहले दिल्ली के बारे में सोचो उसके बाद बंगाल की तरफ ध्यान दो।

विधानसभा चुनावों के बीच ममता को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस

राज्य में विधानसभा चुनावों के दौरान ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का यह दूसरा नोटिस है। 7 अप्रैल को, बनर्जी को अल्पसंख्यक मतदाताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अपने वोटों को विभाजित नहीं करने की अपील के साथ आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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