सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से सचिन पायलट और राजस्थान के अन्य बागी विधायकों के मामले में फिलहाल फैसले को लेकर कोर्ट की ओर से यथास्थिति का आदेश जारी किया गया है। यानी, विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएँगे। हालाँकि, अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई होती रहेगी।
Relief for #SachinPilot‘s camp. #Rajasthan High Court stays proceedings on speakers writ; status quo till SC clears larger issues pic.twitter.com/MKZfNpb8vF
— DD News (@DDNewslive) July 24, 2020
इसके बाद अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। सचिन पायलट गुट को इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से तात्कालिक राहत मिल गई है, जिसके बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर पायलट खेमे पर फिलहाल कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे।
पायलट और कॉन्ग्रेस के बागी विधायकों ने पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट की मदद ली थी। एक याचिका दाखिल करते हुए पायलट खेमे ने स्पीकर डॉ सीपी जोशी के अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी थी।
दोनों पक्षों की जिरह होने और दलीलों की सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा गया था। जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालाँकि, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है।
राजस्थान कॉन्ग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच आज जहाँ हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने भी हाईकोर्ट के फैसले से पहले टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम अशोक गहलोत पर जमकर बयान दिए।
पायलट ने आज स्पष्ट कहा कि उनकी लड़ाई सीएम गहलोत से है। पायलट ने कहा कि वो कॉन्ग्रेस में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को एलान करते हुए कहा कि जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा और उनकी सरकार बहुमत साबित करेगी।