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लोहिया ट्रस्ट की बिल्डिंग यादव परिवार के कब्जे से मुक्त, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने की कार्रवाई

रिटायर आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लोहिया ट्रस्ट बंगला नियमों का उल्लंघन करके आवंटित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 4 महीने में बंगला खाली करने का आदेश दिया था।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुलायम परिवार से लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग खाली करवा ली है। राज्य संपत्ति विभाग ने शनिवार (सितंबर 14, 2019) को विक्रमादित्य मार्ग स्थित लोहिया ट्रस्ट का बंगला खाली करा लिया। बता दें कि, मुलायम सिंह यादव ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवपाल सिंह यादव सचिव हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई शीर्ष नेता ट्रस्ट के सदस्य हैं।

लोहिया ट्रस्ट की यह बिल्डिंग शिवपाल यादव की पार्टी के कब्जे में थी और पिछले कुछ महीने से इसका बाजार दर पर किराया वसूला जा रहा था। राज्य संपत्ति विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। राज्य संपत्ति विभाग ने कड़ी सुरक्षा के बीच लोहिया ट्रस्ट को अपने कब्जे में लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला खाली करने का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से सबको 15 दिन के भीतर बंगला खाली करने का नोटिस भी भेजा गया था।

उल्लेखनीय है कि रिटायर आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लोहिया ट्रस्ट बंगला नियमों का उल्लंघन करके आवंटित किया गया है। इसी के साथ कई अन्य बंगले भी नियम के खिलाफ आवंटित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए ट्रस्ट और सोसाइटी के अनाधिकृत बंगलों को 4 महीने में खाली करने का आदेश दिया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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