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मानहानि में संजय राउत को 15 दिन की जेल-जुर्माना भी, कहा था- किरीट सोमैया ने किया ₹100 करोड़ का घोटाला: जानिए सजा सुनाए जाने के बाद भी क्यों नहीं हुई कैद

गौरतलब है कि संजय राउत ने 2022 में किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया पर मुंबई में शौचालयों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। संजय राउत ने कहा था कि मीरा भायंदर इलाके में बनाए गए इन शौचालयों के निर्माण ₹100 करोड़ का घोटाला किया गया है, जिसमें सोमैया दंपती शामिल हैं।

शिवसेना (उद्धव) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी के बारे में झूठ फ़ैलाने पर कोर्ट ने सजा दी है। संजय राउत को मानहानि का दोषी मानते हुए कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला किरीट सोमैया की पत्नी के दायर किए गए मुकदमे में सुनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई के मझगाँव मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार (26 सितम्बर, 2024) को किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर इस मुकदमे में सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने संजय राउत पर झूठ फ़ैलाने और किरीट सोमैया और उनकी पत्नी की छवि खराब करने के आरोप सही पाए और उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई।

कोर्ट ने संजय राउत पर ₹25,000 का जुर्माना भी ठोंका है। हालाँकि, संजय राउत को अभी इस मामले में जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले में जमानत याचिका लगाई। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और साथ ही उनको दी गई सजा को भी 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया।

मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ यह मुकदमा 2022 में किया था। मेधा ने संजय राउत पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके पति किरीट सोमैया और उनके खुद के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी झूठे दावे किए, इससे उनकी दशकों की बनाई छवि धूमिल हुई। उन्होंने कहा कि यह फर्जी आरोप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी खूब चले।

गौरतलब है कि संजय राउत ने 2022 में किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया पर मुंबई में शौचालयों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। संजय राउत ने कहा था कि मीरा भायंदर इलाके में बनाए गए इन शौचालयों के निर्माण ₹100 करोड़ का घोटाला किया गया है, जिसमें सोमैया दंपती शामिल हैं।

इस बात को लेकर संजय राउत के खिलाफ मेधा सोमैया ने मामला दर्ज करवाया था। सोमैया ने इस संबंध में कोर्ट के सामने संजय राउत के वह वीडियो भी पेश किए थे जिनमें वह उन पर आरोप लगा रहे थे। कोर्ट ने इन वीडियो और बाकी सबूतों को देखते हुए राउत को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई।

संजय राउत को सजा दिए जाने पर किरीट सोमैया ने कहा, “संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई गई, उसको हिरासत में लिया गया। ₹25000 का जुर्माना उन्हें मेधा सोमैया को देना पड़ेगा। संजय राउत की तरफ से इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रया नहीं आई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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