सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन जजों की बेंच ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। वे 106 दिन से हिरासत में थे। फिलहाल वे तिहाड़ जेल में हैं। इसी मामले में सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही चिदंबरम को जमानत मिल चुकी है।
Breaking: SC Paves Way For Release Of P. Chidambaram After 106 Days In Jail As He Gets Bail In INX Media [ED] Case https://t.co/p8ykH6gGvp
— Live Law (@LiveLawIndia) December 4, 2019
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चिदंबरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नही जाएँगे। साथ ही केस के बारे में प्रेस ब्रीफ़िंग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं। कोर्ट ने कहा, “जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। जमानत देना कानून के प्रावधान में है।” कोर्ट ने चिदंबरम को 2-2 लाख के श्योरटी और निजी मुचलके पर जमानत दी है।
Supreme Court says P Chidambaram should not temper with the evidence and not influence the witnesses. He should also not give press interviews or make make public statements in connection with this case. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर में आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े ED के मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है।
Sandeep Goel, DG Tihar Prison on SC grants bail to P Chidambaram in INX media case: They will take the SC order to lower court & submit the sureties & bail bonds there, then the order to release him from jail will be issued. He will be released once we get the release order. https://t.co/JTs5nGjOkD
— ANI (@ANI) December 4, 2019
हाई कोर्ट के इसी आदेश को चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार (4 दिसंबर, 2019) को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी।
#PChidambaram 37-Page Judgment pic.twitter.com/aq9I48XYAI
— Bar & Bench (@barandbench) December 4, 2019
उल्लेखनीय है कि आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें 6 सितंबर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। सीबीआई ने मई 2017 को चिदंबरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। कॉन्ग्रेस नेता पर पद का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
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