Sunday, May 11, 2025
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’30 साल से ज्यादा गँवा दिए, अब आजादी की हवा में साँस लेंगे’: राजीव गाँधी के हत्यारे की रिहाई पर CM स्टालिन ने जाहिर की खुशी

"एजी पेरारिवलन की रिहाई स्वागत योग्य है। उन्होंने जेल में 30 साल से ज्यादा गँवा दिए और अब वह आजादी की हवा में साँस लेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ।"

सुप्रीम कोर्ट से एजी पेरारिवलन को मिली रिहाई के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने न सिर्फ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया बल्कि अपनी ख़ुशी भी जाहिर की है। उन्होंने पेरारिवलन को रिहा होने पर भी दी हैं। एजी पेरारीवलन पूर्व पीएम राजीव गाँधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक हैं।

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एजी पेरारिवलन की रिहाई पर उनकी माँ अर्पुथम्मल को फोन कर अपनी खुशी जाहिर किया। वहीं अर्पुथम्मल का कहना है कि उनका परिवार और वह सीएम से मिलने आ रही है। इस अवसर पर सीएम स्टालिन ने कहा, “एजी पेरारिवलन की रिहाई स्वागत योग्य है। उन्होंने जेल में 30 साल से ज्यादा गँवा दिए और अब वह आजादी की हवा में साँस लेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ।”

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश देते हुए पीठ ने कहा, ”राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार-विमर्श के आधार पर अपना फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए, दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा।”

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के हत्यारे ए. जी. पेरारिवलन को न्यायालय ने यह देखते हुए 9 मार्च, 2022 को जमानत दे दी थी कि सजा काटने और पैरोल के दौरान उसके आचरण को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं मिली।

बता दें कि तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदुर में 21 मई, 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था, जिसमें राजीव गाँधी की मृत्यु हो गई थी। हमलावर महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी।

इस मामले में न्यायालय ने मई 1999 के अपने आदेश में चारों दोषियों पेरारिवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को मौत की सजा बरकरार रखी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2014 को पेरारिवलन, संथन और मुरुगन की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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