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अरबाज ने दलित युवती को फँसाया, फिर शाहनवाज और फारूक संग मिल कर किया गैंगरेप: तीनों राजस्थान पुलिस की पहुँच से बाहर

आरोपित अरबाज युवती को पहले झुंझुनूं लेकर गया, वहाँ उसने शादी का वास्ता देकर उसका रेप किया। इसके बाद अपने घरवालों से मिलवाने की बात कहकर वह युवती को बस में बैठाकर सीकर लेकर चला गया। सीकर में वह अपने दोस्त शहनवाज और फारुक को बुला लिया और युवती को लेकर एक होटल में गया। वहाँ तीनों ने युवती के साथ गैंगरेप किया।

राजस्थान के चुरू जिले (Churu, Rajasthan) में एक दलित युवती को प्रेमजाल में फँसाने और फिर अपहरण कर साथियों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने अरबाज और उसके साथियों सहित तीन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज खोजबीन कर रही है।

चुरू शहर के अग्रसेन नगर निवासी 22 साल की दलित युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने अरबाज धोबी, उसके दोस्त शहनवाज खत्री और फारूक खत्री के खिलाफ गैंगरेप में मामला दर्ज किया है। आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने ST-SC एक्ट भी लगाया है। सारे आरोपित फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

चूरू महिला थाना प्रभारी सुखराम चोटिया के अनुसार, मुख्य आरोपित अरबाज ने युवती को शादी का झाँसा देकर अपने प्रेमजाल में फँसा लिया था। 19 सितंबर 2022 को अरबाज ने युवती को बुलाया और जान से मारने की धमकी देकर उसे अपनी कार में अपहरण कर लिया।

आरोपित अरबाज युवती को पहले झुंझुनूं लेकर गया, वहाँ उसने शादी का वास्ता देकर उसका रेप किया। इसके बाद अपने घरवालों से मिलवाने की बात कहकर वह युवती को बस में बैठाकर सीकर लेकर चला गया। सीकर में वह अपने दोस्त शहनवाज और फारूक को बुला लिया और युवती को लेकर एक होटल में गया। वहाँ तीनों ने युवती के साथ गैंगरेप किया।

अगले दिन 20 सितंबर 2022 को युवती किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुँची। वहाँ पीड़िता ने अपनी माँ को पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुँची और आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ IPC (भारतीय दण्ड संहिता) की धारा 376(2) (एन), 376D, 366 और SC-ST एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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