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AltNews के मो. जुबैर को नाबालिग लड़की की डॉक्सिंग केस में दिल्ली HC से राहत, 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार से माँगा गया जवाब

अदालत ने NCPCR से कहा कि वह याचिकाकर्ता की जानकारी सार्वजनिक करके जुबैर के ख़िलाफ़ लगे आरोपों पर जवाब दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की एफआईआर में pocso एक्ट नहीं डाली गई थी।

नाबालिग बच्ची की ऑनलाइन डॉक्सिंग करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज (सितंबर 9, 2020) ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।

इस याचिका में जुबैर ने अपने ख़िलाफ़ आईपीसी धारा 509बी, आईटी धारा 67 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की माँग उठाई थी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल आयोग को भी निर्देश दिया है।

अदालत ने NCPCR से कहा कि वह याचिकाकर्ता की जानकारी सार्वजनिक करके जुबैर के ख़िलाफ़ लगे आरोपों पर जवाब दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की एफआईआर में pocso एक्ट नहीं डाली गई थी।

गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर को लेकर इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने जानकारी दी थी कि ‘ऑल्टन्यूज़’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।

NCPCR के अध्यक्ष ने ट्विटर पर इसकी सूचना देते हुए बताया था कि आयोग की ‘एक्शन टेकेन रिपोर्ट’ के अनुसार, नाबालिग लड़की की ऑनलाइन प्रताड़ना के आरोप में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई

इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले में ट्विटर को भी नोटिस भेजा गया था। ट्विटर के निवेदन के बाद NCPCR ने उसे मोहम्मद जुबैर के ट्वीट के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी देने के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त समय दिया। जुबैर के ट्वीट के बाद उसे फॉलो करने वाले ट्विटर एकाउंट्स @de_real_mak और @syedsarwar ने भी बच्ची के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, इसीलिए एफआईआर में उनका नाम भी शामिल है।

यहाँ बता दें फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों की निजी और गोपनीय जानकारियाँ सार्वजानिक करने के लिए कुख्यात समूह ऑल्टन्यूज़ के संस्थापकों में से एक मोहम्मद जुबैर ने शुक्रवार (अगस्त 07, 2020) को एक ट्विटर यूजर को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के लिए नाबालिग बच्ची की तस्वीर सार्वजानिक कर दी थी। बताया गया था कि यह बच्ची उस यूजर की पोती थी और उसे जुबैर के ट्वीट के बाद रेप की धमकियाँ मिली थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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