Saturday, November 2, 2024
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‘फिरोजपुर के SSP ने PM मोदी के रूट पर किसानों को जाने दिया’: पंजाब सरकार की रिपोर्ट में SSP बठिंडा का आरोप – मीडिया रिपोर्ट

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी है। CM चन्नी का कहना है कि शुरुआत में पीएम मोदी को हवाई यात्रा करनी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के पंजाब दौरे के समय उनकी सुरक्षा में हुई चूक (PM Security Breach) पर पंजाब सरकार (Punjab Government) ने शुक्रवार (7 जनवरी 2022) को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को रिपोर्ट भेज दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन पूर्वनियोजित नहीं, बल्कि अचनाक हुआ था। इस दौरान पुलिस के बीच आपसी तालमेल की भी कमी रही।

‘आज तक’ ने सूत्रों के हवाले से पंजाब सरकार की रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण बात सामने लाया है। पंजाब सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बठिंडा के एसएसपी ने फिरोजपुर के एसएसपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। फिरोजपुर के एसएसपी ने अपने क्षेत्र के पीएम मोदी के जाने वाले रूट पर प्रदर्शनकारी किसानों को जाने दिया।

रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों का विरोध पूर्व निर्धारित नहीं था, यह अचानक हुआ था। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जाँच के लिए सरकार ने एक कमिटी गठित की है। यह रिपोर्ट पीएम की सुरक्षा रूट में लगे सीनियर अधिकारियों से बातचीत के बाद तैयार की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीएम मोदी के दौरे का पूरे पंजाब में विरोध हो रहा था और इसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षाबल तैनात किए गए थे।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं का क्रमवार विवरण वाला रिपोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने सौंपा। रिपोर्ट राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद बनाई गई थी, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रभारी थे। पीएम की सुरक्षा उल्लंघन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पंजाब सरकार से इस मसले पर एक रिपोर्ट माँगी थी।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञाल लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 283 के तहत की गई। इस धारा में प्रावधान है कि अगर कोई भी शख्स सार्वजनिक सड़क (लोक-मार्ग) या जलमार्ग में रुकावट खड़ी करेगा, जिससे वाहन को निकलने में परेशानी उत्पन्न हो; किसी भी सार्वजनिक रास्ते में जाम लगाएगा जिससे व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न हो रही हो; किसी भी प्रकार के वाहन या जलयानों के द्वारा सार्वजनिक सड़क या नदियाँ या जल में जाम लगाएगा, जिससे जनसाधारण को दिक्कत उत्पन्न हो, तो उसके ऊपर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी है। CM चन्नी का कहना है कि शुरुआत में पीएम मोदी को हवाई यात्रा करनी थी, लेकिन अंतिम क्षण में यात्रा की योजना बदल दी गई। उन्होंने योजना में बदलाव को ही सुरक्षा में चूक के लिए दोषी ठहरा दिया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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