सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी में क्रीमीलेयर को लागू करने को लेकर केन्द्र से जवाब माँगा है। कोर्ट ने पूछा है कि 2024 में दिए गए फैसले पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गाली दी जाती है, तो सिर्फ गाली देने से ही SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बन जाता।