बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस 19 वर्षीय लड़के को सुनाई जाने वाली दस साल के कठोर कारावास की सजा को रद्द कर दिया है, जिस पर अपनी चचेरी बहन के साथ रेप का आरोप था।
मुंडे के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 376, 377, 420, 471, 324, 363, 506, घरेलू हिंसा की धारा 18, 19 व आईटी एक्ट दांपत्य अधिकार की धारा 9 के तहत मामला दर्ज करने को कहा है।
शरजील उस्मानी ने 30 जनवरी को एल्गार परिषद के एक कार्यक्रम में हिन्दुओं के लिए आपत्तिजनक बातें कही थीं। हिंदुओं को 'मनुवादी' करार देते हुए उसने इस कार्यक्रम में हिंदू समाज को बुरी तरह सड़ा हुआ बताया था।
“यवतमाल में पाँच साल की उम्र से कम के 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की बजाय हैंड सैनिटाइज़र दे दिया गया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फ़िलहाल, अभी वो ठीक हैं।”