बेटी का कहना है कि उसकी माँ उसे दिन-रात पढ़ाई के लिए टॉर्चर करती थीं। मगर, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इसी बात पर दोनों का विवाद हुआ और उसने माँ की जान ले ली।
मृतक बच्ची के माता-पिता ने दावा किया है कि उनकी बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हालाँकि, पोस्टमार्टम में रेप की बात से इनकार किया गया है।
झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर न्यायधीश उत्तम आनंद की हत्या की जाँच करने के लिए CBI को आदेशित किया।