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34 दिन बाद भारत लौटा प्रज्वल रेवन्ना, SIT ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार: कर्नाटक सेक्स स्कैंडल खुलासे के बाद भाग गया था जर्मनी

प्रज्वल रेवन्ना ने भारत आने से पहले इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका लगाई थी। बेंगलुरु की एक अदालत ने इस पर SIT को जवाब दाखिल करने को कहा था। उनकी जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई भी होनी है।

यौन शोषण के आरोपों में घिरे JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु के केम्पागौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। वह यूरोप से वापस आए हैं। उनकी फ्लाइट के उतरते ही SIT ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और MLA एचडी रेवन्ना के बेटे रेवन्ना की फ्लाइट शुक्रवार (31 मई, 2024) रात 12 बजे के आसपास बेंगलुरु आई। वह जर्मनी के म्यूनिख से भारत वापस आए हैं। उनके एयरपोर्ट पर आने से पहले ही SIT ने उनको गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली थी।

रेवन्ना से अभी पूछताछ चल रही है। उन्हें रात में पूछताछ के लिए CID दफ्तर ले जाया गया था। उन्हें रात भर यहीं रखा गया है। SIT शुक्रवार (31 मई, 2024) को उन्हें कोर्ट के सामने पेश करेगी जहाँ वह पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की माँग करने वाली है।

प्रज्वल रेवन्ना ने भारत आने से पहले इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका लगाई थी। बेंगलुरु की एक अदालत ने इस पर SIT को जवाब दाखिल करने को कहा था। उनकी जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई भी होनी है। प्रज्वल रेवन्ना ने 29 मई को ही ऐलान किया था कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करने के लिए भारत 31 मई को लौटेंगे।

JDS सांसद 27 अप्रैल को कर्नाटक के हासन में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद देश छोड़ कर चले गए थे। उन्होंने भारत अपने ऊपर लग रहे हजारों महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों के बीच छोड़ा था। उन पर कर्नाटक के भीतर 2000 से अधिक महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगा था।

प्रज्वल रेवन्ना की इस संबंध में कुछ कथित वीडियो भी वायरल की गईं थी। उनके घर काम करने वाली एक महिला ने भी प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। महिला ने आरोप लगाए थे कि उसका यौन उत्पीड़न करने के साथ ही उसे डराया धमकाया गया।

प्रज्वल रेवन्ना के मामले में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट निलंबित करने की कार्रवाई चालू हो गई है। उन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है और 10 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्होंने इसी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के सहारे देश छोड़ा था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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