इसके पास होने के बाद आपराधिक मामलों में जेल गए पीएम, सीएम या मंत्री अपने पद पर बने नहीं रह सकते। प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे आपराधिक मामलों में जिसमें पाँच वर्ष या उससे अधिक जेल हो सकता है, उसके लिए पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री गिरफ्तार किया गया है या 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है।
‘The Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025’ introduced in Lok Sabha.@AmitShah @HMOIndia @sansad_tv#MonsoonSession #parliamentsession2025 #MonsoonSession2025 #LokSabha
— LOK SABHA (@LokSabhaSectt) August 20, 2025
प्रस्तावित संशोधन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में एक नया खंड – (4A) को जोड़ा जा रहा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 में मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी और 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पदमुक्त हो जाने का प्रावधान है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इसकी धारा 54 में संशोधन कर 4ए जोड़ा जा रहा है।

