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न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज नहीं: जज के घर में नकदी मिलने की घटना धरती नहीं मंगल ग्रह पर घटी?

पाठ में इस्तेमाल किए गए बोल्ड शब्दों और गंभीरता को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि NCERT और शिक्षा मंत्रालय ने कोई बड़ा अपराध किया है, लेकिन उनका एकमात्र 'अपराध' यह था कि उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो अब तक नहीं हो रहा था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ पर एक अध्याय शामिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश सहित उसके जजों और कुछ वकीलों की प्रतिक्रिया से कई सवाल उठते हैं।

पहला- जजों और वकीलों को आठवीं कक्षा के बच्चे के ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ के बारे में जानने, पढ़ने और चर्चा करने पर इतनी आपत्ति क्यों है? दूसरा- क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज है ही नहीं? तीसरा- वह संस्था जो हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है, हमेशा स्वतंत्रता और स्वतंत्र बहस को बढ़ावा देती है, एक अध्याय प्रकाशित होते ही इस पर प्रतिबंध क्यों लगा रही है? कई सवाल हैं, लेकिन पहले हम पूरे के बारे में बता देते हैं।

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव हुए हैं। पहले बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता था, वह अधिकतर वामपंथी इतिहासकारों की देन होता था। अन्य विषयों में भी यही स्थिति देखने को मिलती थी। सरकार के आने के बाद से सभी क्षेत्रों में एक समान बदलाव शुरू हुए हैं।

साल 2020 में शिक्षा नीति लागू की गई, जिसके तहत कई बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से होने चाहिए, किताबें रातोंरात नहीं बदली जा सकतीं। एक बदलाव यह आया कि पहले पाठ्यक्रम में सीधी-सादी बातें लिखी जाती थीं। गाँधी जी को महान क्यों न माना जाए या उन्हें अधिक महत्व क्यों न दिया जाए?

अगर इतिहास में ऐसा कुछ हुआ, तो हुआ, लेकिन हम इसके कारणों पर विस्तार से चर्चा नहीं करते थे। अब बच्चों को इन घटनाओं पर चर्चा करने और एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। NCERT ने हाल ही में कक्षा आठवीं की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ शीर्षक से एक अध्याय जोड़ा है।

इसमें देश की किन-किन कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं और आम जनता को इससे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कोर्ट में जजों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ‘आचार संहिता’ क्या है और यदि जज इसका पालन करने में विफल रहते हैं तो क्या व्यवस्था है।

इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि यदि आरोप गंभीर हैं तो संसद जजों को बर्खास्त कर सकती है। दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस ने इस मुद्दे पर एक लेख प्रकाशित किया, जिसके चलते कपिल सिबल और अभिषेक मनु सिंहवी जैसे वकीलों ने कोर्ट का रुख किया और इसे ‘गंभीर चिंता का विषय’ बताया।

अंततः यह मामला मुख्य जज सूर्यकांत की कोर्ट तक पहुँचा और उन्होंने NCERT की कड़ी आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू करेगी और NCERT और केंद्र सरकार से जवाब माँगेगी।

दूसरी ओर, एनसीईआरटी ने पीछे हटते हुए पुस्तक वापस ले ली। जिन लोगों को प्रतियाँ बेची गई थीं, उनसे भी प्रतियाँ वापस मंगाई गईं। अगले दिन अदालत में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से माफी भी माँगी। बाद में अदालत ने आदेश पारित कर पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि इसकी सभी भौतिक और डिजिटल प्रतियाँ प्रतिबंधित की जानी चाहिए।

यह कार्रवाई 24 से 48 घंटों के भीतर की गई। यदि माननीय न्यायाधीशों ने अन्य मामलों में भी इतनी ही तेजी दिखाई होती, तो एनसीईआरटी की पुस्तक में उल्लिखित लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आ जाती!

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ने इस पूरी घटना को न्यायपालिका पर ‘सोची-समझी साजिश’ करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो इससे जनता, विशेषकर युवाओं के मन में न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचेगी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “इस मामले में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज किया गया है, जिसके तहत उसने संविधान की मूलभूत संरचना के सिद्धांतों की रक्षा की है। यह एक गंभीर मामला है क्योंकि इसी कोर्ट ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।”

हालाँकि कोर्ट ने कहा कि यह आत्म-विश्लेषण अभ्यास किसी वास्तविक आलोचना या न्यायिक समीक्षा के अधिकार को दबाने के लिए शुरू नहीं किया गया था और उसका मानना ​​है कि स्वतंत्र और गंभीर बहस से संस्थाएँ मजबूत होती हैं। कोर्ट ने तर्क दिया कि यह हस्तक्षेप शिक्षा की गरिमा बनाए रखने के लिए किया गया था।

छात्रों को इतनी कम उम्र में, जब वे सार्वजनिक जीवन और संस्थाओं की समझ विकसित कर रहे होते हैं, एकतरफा दृष्टिकोण देना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर परिणामों और नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, ऐसा आचरण आपराधिक अवमानना ​​की श्रेणी में आ सकता है और यदि जानबूझकर किया गया हो, तो यह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के बराबर होगा और संस्था की गरिमा का अपमान करने के समान होगा।

क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है?

पाठ में इस्तेमाल किए गए बोल्ड शब्दों और गंभीरता को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि NCERT और शिक्षा मंत्रालय ने कोई बड़ा अपराध किया है, लेकिन उनका एकमात्र ‘अपराध’ यह था कि उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो अब तक नहीं हो रहा था और वह भी पाठ्यपुस्तक में।

अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज न होती, जजों के आचरण की कभी जाँच न हुई होती, जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत न होती और NCERT ने मनगढ़ंत बातों से पाठ्यपुस्तक में एक अध्याय जोड़ दिया होता, तो सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों का महत्व होता।

अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज न होती, तो कुछ महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व जज के घर से नकदी मिलने का क्या मामला था? आज तक यह पता क्यों नहीं चल पाया है कि यह पैसा किसका था और वहाँ कैसे पहुँचा? अगर समस्या मौजूद है, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होती?

हम वर्षों से राजनीति और व्यापार में भ्रष्टाचार का अध्ययन कर रहे हैं, इस समस्या पर लगातार चर्चा हो रही है और राजनेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं। समस्या का सही निदान तभी होता है जब उस पर पहली बार चर्चा की जाती है। चर्चा शुरू करने के लिए पाठ्यपुस्तकों से बेहतर कोई माध्यम या साधन नहीं है।

ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामले नहीं हुए हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि यह पूरी तरह से स्वच्छ संस्था है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। मूल मुद्दा यह है कि वर्षों से भ्रष्टाचार की परिभाषा राजनीति, नौकरशाही और पुलिस विभागों आदि के इर्द-गिर्द घूमती रही है और जज हमेशा इससे बचते रहे हैं।

यदि कोई सवाल उठाता है, चर्चा करता है या आलोचना करता है, तो ‘न्यायालय की अवमानना’ का हथियार हमेशा तैयार रहता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार से अछूती रही है। पहली बार NCERT ने संविधान के संरक्षक माने जाने वाले सर्वोच्च निकाय को इस दायरे में लाया है और संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था ने इसका विरोध किया है।

भारतीय न्यायपालिका में सिर्फ एक नहीं, कई समस्याएँ

आपत्ति उठाना, किताबों पर प्रतिबंध लगाना समस्या का समाधान नहीं है। भारतीय न्यायपालिका में यही एकमात्र समस्या नहीं है। अतीत में कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के लिए, जहाँ जज बंद दरवाजों के पीछे बैठकर जजों की नियुक्ति करते थे, सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NGAC) के लिए एक अधिनियम बनाया था, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए रद्द कर दिया।

आज जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं और केवल सूचना देने के लिए सामने आते हैं। किसे नियुक्त किया गया और किस कारण से, यह जानकारी न तो आम जनता को दी जाती है और न ही सरकार को। कोर्ट की अवमानना ​​का प्रावधान आवश्यक है क्योंकि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का विकल्प खुला होना चाहिए।

लेकिन यदि जजों की आलोचना करने, उनके आदेशों की आलोचना करने या कोर्ट की आलोचना करने पर अवमानना ​​के मामले दर्ज होते रहते हैं, तो इससे किसी भी संस्था की गरिमा कम हो जाती है। विशेष रूप से ऐसी संस्था के लिए जो अन्य मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की बात करती है।

देश भर में राजनेताओं के लिए अपनी आय और संपत्ति घोषित करने की व्यवस्था है , जजों के लिए नियम यह है कि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अगर इस पर चर्चा शुरू भी होती है, तो लंबी छुट्टियों का मुद्दा भी सामने आ जाता है।

कौन सा अस्पताल या पुलिस स्टेशन दो या तीन महीने तक पूरी तरह से कम कर्मचारियों के साथ काम करेगा, सिर्फ इसलिए कि उसके डॉक्टरों या पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर जाना है? देश की कई कोर्टों में अनगिनत मामले लंबित हैं, कई मामले आते रहते हैं, जिनमें निपटारे में दशकों लग जाते हैं।

प्रक्रिया में देरी के कारण लोगों को वर्षों तक न्याय नहीं मिल पाता। सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई होना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन कुछ वकील हर तीसरे दिन मामले लेकर वहाँ पहुँचते हैं और मामले सूचीबद्ध भी हो जाते हैं। अगर हम बैठकर चर्चा करें तो कई ऐसी समस्याएँ हमारे सामने आएँगी।

एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसे जायज आलोचना से कोई आपत्ति नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वह ऐसे अध्यायों पर प्रतिबंध लगा रहा है।

इसका कारण शिक्षा की गरिमा को बनाए रखना बताया जाता है। कोर्ट की अवमानना ​​का जोखिम उठाते हुए भी, हम कहना चाहेंगे कि ये तर्क बचकाने, नासमझ और हास्यास्पद हैं और अब हम यह भी मान लें कि कोर्ट में भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई पूछे कि जज के घर में नकदी मिलने की घटना क्या थी? तो हम कहेंगे कि यह तो मंगल ग्रह पर हुई थी!

(यह रिपोर्ट मूल रुप से गुजराती में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)

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મેઘલસિંહ પરમાર
મેઘલસિંહ પરમાર
ઇતિહાસ-રાજકારણમાં રુચિ ધરાવતો, ઘટનાઓના ઊંડાણમાં જઈને બૃહદ પરિપેક્ષથી જોવામાં-લખવામાં વિશેષ રસ ધરાવતો પત્રકાર. ક્યારેક લેખક, ક્યારેક રિસર્ચર, ક્યારેક ફેક્ટચેકર.

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